JSBCPMSS-3
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना झारखंड में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाती है, कक्षा 1 से 10 तक के ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। छात्रवृत्तियाँ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती हैं, कक्षा और निवास स्थिति के आधार पर भिन्न राशि के साथ, आवासीय छात्रों के लिए अधिक समर्थन सुनिश्चित करती हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: झारखंड
नोडल विभाग: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ
श्रेणियाँ: शिक्षा और अध्ययन
उप-श्रेणियाँ: Scholarships and student finance
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, प्री-मैट्रिक, अन्य पिछड़ा वर्ग
विवरण
"झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" का उद्देश्य झारखंड में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के बीच शैक्षिक अवसरों और भागीदारी को बढ़ाना है। यह कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की ड्रॉपआउट दर को कम करने और शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
लाभ
- शैक्षिक खर्चों को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता: क्रम संख्या कक्षा हॉस्टल के लिए दर (10 महीने के लिए) दिन के लिए दर (10 महीने के लिए) 11 से 5वीं₹1 500/-₹1 500/-26 से 8वीं₹2 000/-₹2 500/-39 से 10वीं₹4 500/-₹4 500/- नोट: - छात्रवृत्तियों का सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में PFMS के माध्यम से स्थानांतरण। - आवासीय छात्रों को गैर-आवासीय छात्रों की तुलना में उच्च छात्रवृत्ति राशि मिलती है। - कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्रवृत्तियों को राज्य (40%) और केंद्रीय (60%) सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
शैक्षिक खर्चों को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता: *क्रम संख्याकक्षा*हॉस्टल के लिए दर (10 महीने के लिए)****दिन के लिए दर (10 महीने के लिए)**11 से 5वीं₹1,500/-₹1,500/-26 से 8वीं₹2,000/-₹2,500/-39 से 10वीं₹4,500/-₹4,500/- नोट: - छात्रवृत्तियों का सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में PFMS के माध्यम से स्थानांतरण। - आवासीय छात्रों को गैर-आवासीय छात्रों की तुलना में उच्च छात्रवृत्ति राशि मिलती है। - कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्रवृत्तियों को राज्य (40%) और केंद्रीय (60%) सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
पात्रता
- आवेदक/अभिभावक/संरक्षक झारखंड का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक एक छात्र होना चाहिए। 1. आवेदक को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में होना चाहिए। 1. आवेदक को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकित होना चाहिए। 1. कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। 1. कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
दस्तावेज़ तैयारी: सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें, जिसमें आधार, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और आधार से जुड़े बैंक खाता विवरण शामिल हैं।
स्कूल में जमा करना: आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को e-Kalyan पोर्टल में प्रविष्टि के लिए जमा करें।
आधार प्रमाणीकरण: आवेदन के लिए एक अद्वितीय आईडी उत्पन्न करने के लिए आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।
स्कूलों के लिए आवेदन प्रक्रिया (प्रधान/INO की भूमिका):
लॉगिन सेटअप: प्रधान या हेडमास्टर (संस्थान नोडल अधिकारी) e-Kalyan पोर्टल पर अपने UDISE कोड का उपयोग करके स्कूलों को पंजीकृत करते हैं।
छात्र पंजीकरण: स्कूल के प्रमुख पात्र छात्रों के विवरण (नाम, जन्म तिथि, आधार) दर्ज करते हैं। नए छात्रों को नामांकन के तुरंत बाद पंजीकृत किया जाना चाहिए।
आधार प्रमाणीकरण: सत्यापन के बाद एक अद्वितीय आईडी उत्पन्न होती है और यह अगले वर्षों के लिए मान्य होती है।
अनुमोदन कार्यप्रवाह: आवेदनों की जांच जिला नोडल अधिकारियों (DNOs) द्वारा की जाती है और जिला स्तर की अनुमोदन समिति को भेजी जाती है। अनुमोदित आवेदनों को राज्य नोडल अधिकारी (SNO) को एकीकरण और भुगतान प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।
छात्रवृत्ति वितरण: भुगतान आधार भुगतान पुल प्रणाली (APBS) या PFMS/NACH के माध्यम से गैर-लिंक किए गए खातों के लिए किए जाते हैं।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- प्री-मैट्रिक शिक्षा में पिछड़ा वर्ग के छात्रों की भागीदारी बढ़ाना और ड्रॉपआउट को कम करना।
- कौन आवेदन करने के लिए पात्र है?
- झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्र।
- कक्षा 1 से 8 के लिए आय सीमा क्या है?
- कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- क्या निजी स्कूल के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, यह योजना केवल राज्य सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए है।
- आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
- अंतिम तिथियाँ e-Kalyan पोर्टल पर घोषित की जाएंगी।
- क्या आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
- हाँ, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए आवश्यक है, कक्षा 1 से 8 के लिए आवश्यक नहीं है।
- छात्रवृत्ति राशि का वितरण कैसे किया जाएगा?
- राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हूँ?
- e-Kalyan पोर्टल में लॉगिन करें और आवेदन की स्थिति देखें।
- क्या अन्य राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, केवल झारखंड के निवासी पात्र हैं।
- क्या छात्रवृत्ति स्वचालित रूप से नवीनीकरण होगी?
- नहीं, छात्रों को लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन करना होगा।
- इस योजना से संबंधित प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन क्या है?
- हेल्पलाइन विवरण e-Kalyan पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status