CWR

Creation of Water Resources

6.5/10

The 'Creation of Water Resources' scheme aims to ensure life-saving irrigation for horticultural crops under the National Horticulture Mission.

राज्य

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: राजस्थान

नोडल विभाग: Horticulture Department

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ

लक्षित लाभार्थी: किसान

टैग: Water Resources, Irrigation, Horticulture, Farmers, Subsidy, Community Development, Sustainability, Agriculture, Micro Irrigation, Rajasthan, Government Scheme, DBT

विवरण

The 'Creation of Water Resources' scheme aims to ensure life-saving irrigation for horticultural crops under the National Horticulture Mission. It provides grants for the development of water resources through on-farm ponds and water reservoirs lined with plastic or RCC. Community water resources can be developed by farmer groups for a command area of 10 hectares, with grants based on the size and specifications of the water structures. Individual farmers can also receive grants for smaller water structures. The scheme outlines the responsibilities of farmers in maintaining these resources and the process for selecting sites for construction.

लाभ

  • 100% grant for community water resources up to ₹20 lakh per unit
  • 50% grant for individual water resources up to ₹75,000
  • Support for smaller water structures based on command area
  • Encouragement for micro-irrigation methods
  • Financial assistance in multiple installments based on construction milestones

पात्रता

Farmers or farmer groups must own land: 10 hectares for groups and 2 hectares for individuals. A minimum of 3 farmers is required for group applications. Proof of land ownership is necessary.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.5
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 7.0/10 Good
ग्रामीण उपयोगिता 5.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 7.0/10 Challenging
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता7.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता5.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना सिंचाई के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करती है, विशेष रूप से राजस्थान के किसानों को लाभ पहुंचाती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • फसल उत्पादन के लिए सिंचाई संसाधनों की कमी
  • कृषि प्रथाओं में पानी की कमी

सबसे अधिक लाभदायक

  • सिंचाई तक सीमित पहुंच वाले किसान
  • समुदाय के जल संसाधनों को विकसित करने के लिए किसान समूह

संभावित चुनौतियाँ

  • स्थल चयन और निर्माण समयसीमा में जटिलता
  • भूमि स्वामित्व का प्रमाण आवश्यक होने से कुछ संभावित लाभार्थियों को बाहर किया जा सकता है

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

भूमि स्वामित्व वाले किसानों के लिए व्यावहारिक, लेकिन उचित दस्तावेज़ के बिना लोगों को बाहर कर सकता है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन पोर्टल तक सीमित पहुंच
  • समूह आवेदनों के लिए सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए इंटरनेट पहुंच पर निर्भरता
  • कुछ किसानों में डिजिटल साक्षरता की संभावित कमी

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • स्थल चयन में देरी
  • कुछ आवेदकों के लिए निर्माण समयसीमा चुनौतीपूर्ण हो सकती है

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • किसानों को योजना के बारे में सूचित करने के लिए सीमित outreach

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन
दस्तावेज़ों का बोझ
भूमि स्वामित्व का प्रमाण आवश्यक है
सत्यापन की जटिलता
स्थल चयन प्रक्रिया के कारण मध्यम
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्यतः ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई सीधा DBT संबंध नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
आवेदन और फॉलो-अप के लिए मध्यम प्रयास आवश्यक है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच कृषि श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
अनुदान
लाभ की आवृत्ति
परियोजना पूर्ण होने पर एक बार का अनुदान
लाभ की व्यावहारिकता
योग्य किसानों के लिए उच्च व्यावहारिकता
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि अनुदान सिंचाई प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं
दीर्घकालिक प्रभाव
कृषि उत्पादकता और स्थिरता पर सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए जल संसाधन बनाने के लिए अनुदान प्राप्त करने में मदद करती है। यह व्यक्तिगत किसानों और समूहों दोनों का समर्थन करती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
वे किसान या किसान समूह जो भूमि के मालिक हैं और सिंचाई समर्थन की आवश्यकता है।
किसे कठिनाई हो सकती है
वे किसान जिनके पास भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं है या जो ऑनलाइन आवेदनों से अपरिचित हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
भूमि स्वामित्व के प्रमाण के साथ निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

  1. Apply online through the designated portal.
  2. Submit proof of land ownership and other required documents.
  3. Wait for site selection by the committee based on rainfall and suitability.
  4. Begin construction within one month of approval.
  5. Complete the project within 4 months to receive funding.

संदर्भ

Scheme page (portal)
https://jaipur.rajasthan.gov.in/scheme/detail/153
Related PDF (portal)
https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Files//Content/UploadFolder/Scheme/hd/CWR/DOC_153_6685b0ec-29cb-4538-a9aa-69db7b51d7a0.pdf
Related PDF (portal)
https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Files//Content/UploadFolder/Scheme/hd/CWR/DOC_153_23dacc9f-daba-4405-80dd-4d36ec6f0b6a.pdf
Department website
https://www.horticulture.rajasthan.gov.in

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Creation of Water Resources का उद्देश्य क्या है?
Creation of Water Resources एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, किसान को General, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Creation of Water Resources के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Creation of Water Resources की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Creation of Water Resources के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Creation of Water Resources के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Creation of Water Resources का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Creation of Water Resources का प्रबंधन Horticulture Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Creation of Water Resources के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Creation of Water Resources के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Creation of Water Resources के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Creation of Water Resources के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Creation of Water Resources के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Creation of Water Resources के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Creation of Water Resources के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Creation of Water Resources के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान Creation of Water Resources के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Creation of Water Resources के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Creation of Water Resources किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
Creation of Water Resources योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र Creation of Water Resources के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Creation of Water Resources के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Creation of Water Resources के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
राजस्थान में Creation of Water Resources के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
राजस्थान के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Creation of Water Resources आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।