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निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता

6.1/10

निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता एक कल्याण पहल है जिसे दिल्ली के श्रम विभाग के तहत दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नामित व्यक्तियों या निर्भरents को ₹2,00,000 की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवाते हैं। पात्रता के लिए, आवेदकों को दिल्ली के निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और पिछले वर्ष में बोर्ड के साथ कम से कम 90 दिनों के लिए पंजीकृत होना चाहिए। यह सहायता परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है, ताकि निर्भरents को कठिन समय में समय पर सहायता मिल सके। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए, व्यक्ति दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: श्रम, आकस्मिक मृत्यु, निर्माण श्रमिक, वित्तीय सहायता

विवरण

दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, दिल्ली द्वारा संचालित "निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता" योजना पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत, कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सदस्यों के नामित व्यक्तियों/निर्भरents को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ

  • - कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सदस्यों के नामित व्यक्तियों/निर्भरents को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सदस्यों के नामित व्यक्तियों/निर्भरents को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता

पंजीकरण के लिए - आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। - आवेदक एक भवन/निर्माण श्रमिक होना चाहिए। - आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - आवेदक को दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड के लिए सेवा करनी चाहिए। > आवेदन के लिए - नामित व्यक्तियों/निर्भरents को जो किसी पंजीकृत सदस्य/श्रमिक को आकस्मिक मृत्यु के कारण खो चुके हैं।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.1
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.5/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.0/10 Good
साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव9.0
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता4.5
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं, जो कमजोर समुदायों में वित्तीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • निर्माण श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
  • डिजिटल साक्षरता की आवश्यकताएँ

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना व्यावहारिक है लेकिन आवेदन की जटिलताओं के कारण कम उपयोग की जा सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए उच्च डिजिटल निर्भरता
  • आधार और इंटरनेट पहुंच की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता आवेदकों को हतोत्साहित कर सकती है

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम है

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, कई चरणों में शामिल
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्यतः ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
हाँ, सीधे लाभ हस्तांतरण के लिए बैंक खाता आवश्यक है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च, आवेदन प्रक्रिया में कई चरणों के कारण

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच शहरी-केवल
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच निर्माण श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार का भुगतान
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है
वित्तीय महत्व
आश्रितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण
दीर्घकालिक प्रभाव
हानि के बाद परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना उन निर्माण श्रमिकों के परिवारों को ₹2,00,000 प्रदान करती है जो दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें कठिन समय में वित्तीय रूप से सहारा देना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित।
किसे कठिनाई हो सकती है
कम डिजिटल साक्षरता या सीमित इंटरनेट पहुंच वाले व्यक्ति।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
DBoCWWB वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण

चरण 1: DBoCWWB वेबसाइट पर जाएं और "अब पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।
चरण 2: निम्नलिखित अनिवार्य विवरण दर्ज करें: आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड पर नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि (आधार कार्ड के अनुसार), लिंग आदि। एक पासवर्ड बनाएं और इसकी पुष्टि करें। "पंजीकरण करें" पर क्लिक करें। आपको पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।
चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, अनिवार्य विवरण (पिता का नाम, माता का नाम, फोटो, आवेदक का वीडियो आदि) भरें और निर्दिष्ट फ़ाइल प्रकार और फ़ाइल आकार में अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें। "सहेजें और अगले" पर क्लिक करें।
चरण 4: अगले पृष्ठ पर, अपने कार्य/कार्यस्थल के बारे में अनिवार्य विवरण दर्ज करें (पिछले/वर्तमान नियोक्ता के विवरण, 90 दिनों की रोजगार का प्रमाण आदि) और निर्दिष्ट फ़ाइल प्रकार और फ़ाइल आकार में अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें। "सहेजें और अगले" पर क्लिक करें।
चरण 5: विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए "परिवार के सदस्यों को जोड़ें" पर क्लिक करें।
चरण 6: अगले विंडो में, अपने बैंक खाता विवरण जोड़ें।
चरण 7: अगले विंडो में, अपना आधार कार्ड, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण, रोजगार प्रमाण, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करें।
चरण 8: अगले विंडो में, "आवेदक का हलफनामा" प्रदर्शित होगा। सभी विवरणों की पुष्टि करें, और चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
चरण 9: डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से ₹25/- का ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क अदा करें।
चरण 10: आवेदन करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या नोट करें। स्वीकृति रसीद डाउनलोड करें।

अपने आवेदन को ट्रैक करें
वेबसाइट के होमपेज पर नियमित रूप से जाएं और "अपने आवेदन को ट्रैक करें" पर क्लिक करें ताकि आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकें।

आवेदन
चरण 1: DBoCWWB वेबसाइट पर जाएं और "योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 2: आधार नंबर/पंजीकरण कार्ड/OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
चरण 3: "मृत्यु सहायता" योजना के लिए आवेदन करें।

हेल्पलाइन नंबर (24x1) : 011-41236600
DBOCWWB विभाग नंबर (कार्यालय के घंटे: 9:30AM - 6:00PM) : 011-23813846

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

दिल्ली एनसीटी का कौन सा विभाग इस योजना का संचालन करता है?

यह योजना दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट का URL कहाँ मिलेगा?

दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का URL है: https://bocw.delhi.gov.in/.

इस योजना के पंजीकरण का URL क्या है?

आवेदकों को DBoCWWB वेबसाइट पर "पंजीकरण" बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा: https://dbocwwb.delhi.gov.in/cwapp/MyLoginPage?ReturnUrl=%2Fcwapp%2F

यदि परिवर्तन होता है, तो श्रमिक वेबसाइट पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करता है?

नए DBoCWWB वेबसाइट पर श्रमिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर को संशोधित करने की सुविधा अभी प्रक्रिया में है। हालांकि, जो श्रमिक अपनी सदस्यता को E-District वेबसाइट से नए DBoCWWB वेबसाइट पर स्थानांतरित कर रहे हैं, उनके पास माइग्रेशन फॉर्म में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट/संशोधित करने का विकल्प है।

निर्माण प्रमाणपत्र/श्रम कार्ड क्या है?

BoCW कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत सदस्य के रूप में, श्रमिक को निर्माण प्रमाणपत्र प्राप्त होगा जिसे आमतौर पर श्रम कार्ड के रूप में जाना जाता है। निर्माण प्रमाणपत्र/श्रम कार्ड एक दस्तावेज़ है जिसमें श्रमिक के व्यक्तिगत विवरण जैसे जन्म तिथि, पता, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख और नवीनीकरण की अगली तारीख के विवरण होते हैं। निर्माण प्रमाणपत्र/श्रम कार्ड को BoCW अधिनियम के तहत किसी भी दावे के लिए आवेदन करते समय दिखाना आवश्यक है। श्रमिक के लिए अपने निर्माण प्रमाणपत्र/श्रम कार्ड को नवीनीकरण करना महत्वपूर्ण है ताकि वे सक्रिय सदस्य बने रहें। यह नवीनीकरण हर वर्ष किया जाना चाहिए।

मैं किसी अन्य राज्य से हूँ लेकिन दिल्ली में निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहा हूँ, क्या मैं पंजीकरण कर सकता हूँ?

हाँ, भारत के किसी भी स्थान का निर्माण श्रमिक, जो दिल्ली में काम कर रहा है, DBoCWWB के साथ पंजीकरण कर सकता है। निर्माण श्रमिक के पास भारत के किसी भी स्थान से आधार कार्ड होना चाहिए और दिल्ली में रहने का प्रमाण होना चाहिए।

क्या मेरे परिवार के सदस्य भी पंजीकरण कर सकते हैं यदि वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं?

हाँ, यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, तो वे सभी DBoCWWB के तहत पंजीकरण कर सकते हैं।

क्या निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण के लिए कोई विशेष आयु आवश्यकता है?

हाँ, निर्माण श्रमिकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए लेकिन 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि वे मुख्य अधिनियम की धारा 12 के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हो सकें।

निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण के लिए आवश्यक संलग्नता की अवधि क्या है?

निर्माण श्रमिकों को पिछले 12 महीनों के दौरान निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में कम से कम 90 दिनों तक लगे रहना चाहिए ताकि वे मुख्य अधिनियम की धारा 12 के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हो सकें।

पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क क्या है?

पंजीकरण : ₹ 25/- और नवीनीकरण : ₹ 20/- और ₹ 2/- प्रति माह (लेट फीस)।

मैं वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?

ट्रैक करने के लिए, श्रमिक वेबसाइट के लैंडिंग पृष्ठ पर उपलब्ध ट्रैक फीचर का उपयोग कर सकते हैं। "सेवा का प्रकार" चुनें, यानी, यह कि आवेदन पंजीकरण/नवीनीकरण/दावों/संशोधन के लिए था। सफेद बॉक्स में, स्वीकृति रसीद में उल्लिखित आवेदन संख्या दर्ज करें। अब आवेदन ट्रैक करें पर क्लिक करें और एक पॉप-अप बॉक्स आवेदन की वर्तमान स्थिति को इंगित करेगा।

यदि श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं करता है तो उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं?

यदि श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं करता है, तो वह भविष्य में लाभ के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन अधिकृत अधिकारी की अनुमति से, सदस्यता को बकाया राशि के साथ लौटाया जा सकता है, हालांकि यह सुविधा 2 बार से अधिक उपलब्ध नहीं होगी।

संदर्भ

Guidelines
https://bocw.delhi.gov.in/bocw/welfare-schemes
Latest Guidelines
https://dbocwwb.delhi.gov.in/welfareschemedboc.html
User Manual (Registration)
https://drive.google.com/file/d/1nCDEvvl3saMAKnR__iYZNbc_MnuwQ0E1/view
FAQs
https://dbocwwb.delhi.gov.in/faqdboc.html#faqm2q1
Amendments
https://bocw.delhi.gov.in/sites/default/files/bocw/circulars-orders/delhi_gazette_notification_of_delhi_building_and_other_construction_workers_welfare_board_on_04-03-2016.pdf

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता का उद्देश्य क्या है?
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता का प्रबंधन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
दिल्ली के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।