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विधवा पेंशन- पश्चिम बंगाल
2010 में पश्चिम बंगाल के महिला और बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई विधवा पेंशन योजना आर्थिक कठिनाई का सामना कर रही विधवाओं को प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाएं होना चाहिए, जिन्होंने कम से कम दस वर्षों से पश्चिम बंगाल में निवास किया हो, और जिनकी परिवार की आय ₹1,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पश्चिम बंगाल
नोडल विभाग: महिला और बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: पेंशन, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, सामाजिक कल्याण, पेंशन
विवरण
पश्चिम बंगाल सरकार के महिला और बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग ने 2010 में "विधवा पेंशन" योजना शुरू की। यह कार्यक्रम राज्य में आर्थिक कठिनाई का सामना कर रही विधवाओं का समर्थन करने के लिए है।
लाभ
- - लाभार्थियों को DBT मोड के माध्यम से ₹1,000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।
- लाभार्थियों को DBT मोड के माध्यम से ₹1,000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।
पात्रता
- लाभार्थी विधवा लड़की/महिला होनी चाहिए। 1. लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 1. लाभार्थी भारतीय नागरिक और पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए। 1. लाभार्थी परिवार की आय ₹1,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. लाभार्थी को किसी भी रिश्तेदार द्वारा सहारा नहीं दिया जाना चाहिए। 1. लाभार्थी को आवेदन करने की तिथि पर कम से कम दस वर्षों से पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए। 1. पेशेवर भिखारी और भिक्षुक पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
अपवर्जन
- An applicant who is already a recipient of a pension under another scheme, such as the Disability Pension, Old Age Pension, or Farmers’ Pension, is not eligible for the Widow Pension.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन पत्र (फॉर्म-P) निम्नलिखित कार्यालयों से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है:
- ब्लॉक विकास अधिकारी का कार्यालय या संबंधित पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय यदि आवेदक संबंधित पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।
- उप-खंड अधिकारी का कार्यालय यदि आवेदक कोलकाता नगर निगम के बाहर नगरपालिका/सूचित क्षेत्रों में निवास करता है।
- पश्चिम बंगाल के वाग्रंती नियंत्रक का कार्यालय, जो पुरता भवन, विधान नगर, कोलकाता-700091 में स्थित है, यदि आवेदक कोलकाता नगर निगम के क्षेत्रों में निवास करता है।
आवेदन पत्र के लिए आवश्यक जानकारी: - व्यक्ति का विवरण।
- संपर्क विवरण।
- विकलांगता का प्रकार और विकलांगता प्रतिशत।
- बैंक खाता विवरण।
आवश्यक दस्तावेज: - आधार की स्व-प्रमाणित प्रति।
- राशन कार्ड की प्रति।
- मतदाता पहचान पत्र की प्रति।
- विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति।
- आय प्रमाण पत्र की प्रति।
- पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- बैंक पासबुक की प्रति।
- नामांकन फॉर्म (मृत्यु की स्थिति में)।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
पेंशन के लिए आवेदन पत्र को निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा: - संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को और इसे ब्लॉक विकास अधिकारी या पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा यदि आवेदक पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।
- संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को और इसे उप-खंड अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा यदि आवेदक नगरपालिका/सूचित क्षेत्रों में निवास करता है।
- वाग्रंती नियंत्रक, पश्चिम बंगाल को और इसे कोलकाता नगर निगम के क्षेत्रों में निवास करने वाले आवेदक के लिए वाग्रंती नियंत्रक, पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत किया जाएगा।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- विधवा पेंशन योजना क्या है?
- 2010 में, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के महिला और बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग ने "विधवा पेंशन" योजना शुरू की।
- लाभ क्या हैं?
- वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कौन लाभ प्राप्त कर सकता है?
- सभी पात्र विधवा लड़की/महिला।
- वित्तीय पात्रता मानदंड क्या है?
- परिवार की आय ₹1,000/- तक होनी चाहिए।
- क्या अन्य राज्यों की विधवाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं?
- नहीं।
- आवेदन के लिए न्यूनतम निवास वर्ष क्या है?
- उसे आवेदन करने की तिथि पर कम से कम दस वर्षों से पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए।
- योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
- 1. आवेदन पत्र प्राप्त करें। 2. आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। 3. दस्तावेज संलग्न करें। 4. फॉर्म जमा करें।
- आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें?
- 1. ब्लॉक विकास अधिकारी का कार्यालय या संबंधित पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय यदि आवेदक संबंधित पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 2. उप-खंड अधिकारी का कार्यालय यदि आवेदक कोलकाता नगर निगम के बाहर नगरपालिका/सूचित क्षेत्रों में निवास करता है, और 3. पश्चिम बंगाल के वाग्रंती नियंत्रक का कार्यालय, जो पुरता भवन, विधान नगर, कोलकाता-700091 में स्थित है, यदि आवेदक कोलकाता नगर निगम के क्षेत्रों में निवास करता है।
- क्या आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है?
- हाँ, नीचे दिए गए URL से। https://wbswpension.gov.in/readwrite/miscellaneous/form-P.pdf
- कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- 1. आधार की स्व-प्रमाणित प्रति। 2. राशन कार्ड की प्रति। 3. मतदाता पहचान पत्र की प्रति। 4. विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति। 5. आय प्रमाण पत्र की प्रति। 6. पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति। 7. बैंक पासबुक की प्रति। 8. नामांकन फॉर्म (मृत्यु की स्थिति में)। 9. पासपोर्ट आकार का फोटो।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status