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पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी

5.8/10

पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी पंजीकृत प्रवासी श्रमिक के नामांकित व्यक्ति को ₹25,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पश्चिम बंगाल के बाहर काम करते समय मृत हो गया है। यह सहायता, जिसे पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा लागू किया गया है, परिवारों को मृतक के शरीर को वापस लाने से संबंधित लागतों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पश्चिम बंगाल

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

योजना प्रारंभ तिथि: 2023-04-25

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Crisis/Disaster/Accident, वित्तीय सहायता, Citizen empowerment

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: अंत्येष्टि, प्रवासी, सामाजिक कल्याण, वित्तीय सहायता, श्रम, श्रमिक, वापसी

विवरण

"पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी" एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसे पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा लागू किया गया है, जो मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत प्रवासी श्रमिक के मृत शरीर को लाने के लिए नामांकित व्यक्ति को एक बार की सहायता प्रदान करता है।

लाभ

  • - नामांकित व्यक्ति को ₹25,000/-।
  • नामांकित व्यक्ति को ₹ 25,000/-।

पात्रता

प्रवासी श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए: - आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए। - आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - आवेदक सामान्यतः एक श्रमिक होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल राज्य/ भारत के बाहर किसी अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश में काम कर रहा हो/ काम करने की संभावना हो। > कल्याण योजना के लिए आवेदन के लिए: - लाभार्थी को नामांकित व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात, पंजीकृत प्रवासी श्रमिक द्वारा अपने परिवार से नामांकित व्यक्ति। - प्रवासी श्रमिक को पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर काम करते समय मृत्यु के कारण अपनी जान गंवानी चाहिए।

अपवर्जन

No claim shall be admissible to the applicant in receipt of any other financial assistance of similar nature from the Government of West Bengal.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.8
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.5/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 8.0/10 Good
साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव8.0
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता4.5
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना मृत प्रवासी श्रमिकों के शवों को वापस लाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो संकट के समय में परिवारों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मृत प्रवासी श्रमिकों के शवों को वापस लाने का वित्तीय बोझ

सबसे अधिक लाभदायक

  • मृत प्रवासी श्रमिकों के परिवार

संभावित चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता
  • आवेदन प्रक्रिया के लिए डिजिटल साक्षरता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना की प्रभावशीलता डिजिटल साक्षरता और पहुंच की समस्याओं से बाधित हो सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • स्मार्टफोन और इंटरनेट तक सीमित पहुंच
  • योजना के बारे में कम जागरूकता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • पंजीकरण के लिए मोबाइल एप्लिकेशनों पर निर्भरता
  • ऐप के साथ संभावित तकनीकी समस्याएं

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • सत्यापन प्रक्रिया सहायता में देरी कर सकती है

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में कम पहुंच

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, लेकिन विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, दावों की सत्यापन प्रक्रिया शामिल है
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्यतः ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई सीधा लाभ हस्तांतरण निर्भरता नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
आवेदन के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समावेशी
  • व्यवसाय पहुँच प्रवासी श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
परिवारों की तत्काल जरूरतों के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
वापसी लागत के संदर्भ में मध्यम रूप से महत्वपूर्ण
दीर्घकालिक प्रभाव
सीमित दीर्घकालिक प्रभाव, लेकिन तत्काल राहत के लिए महत्वपूर्ण

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना मृत प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को उनके शवों को वापस लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कठिन समय के दौरान वित्तीय बोझ को कम करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
वे परिवार जो पश्चिम बंगाल के बाहर काम करते समय निधन हो चुके पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
कम डिजिटल साक्षरता या स्मार्टफोन तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
KARMASATHI ऐप के माध्यम से Android डिवाइस पर आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए:
चरण 1: “KARMASATHI (PARIJAYEE SHRAMIK)” ऐप को एंड्रॉइड मोबाइल फोन में “GOOGLE PLAY STORE” से डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
चरण 2: भाषा (अंग्रेजी/बंगाली/हिंदी) चुनें और आगे बढ़ने के लिए 'NEXT' पर टैप करें।
चरण 3: 'प्रवासी श्रमिक' विकल्प चुनें और आगे बढ़ने के लिए 'GO' पर टैप करें।
चरण 4: 'मोबाइल नंबर/ MWIN' दर्ज करने के लिए एक स्क्रीन दिखाई देगी। नए पंजीकरण के लिए, प्रवासी श्रमिक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेगा ताकि 'OTP' उत्पन्न हो सके।
चरण 5: बुनियादी विवरण, पता विवरण और रोजगार विवरण में श्रमिक की जानकारी प्रदान करें और 'CONFIRM SUBMIT' पर टैप करें।
चरण 6: एक अस्थायी MWIN उत्पन्न होगा और मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा।
चरण 7: आवेदन को पूरा करने और स्थायी MWIN प्राप्त करने के लिए कृपया मेनू “अपूर्ण आवेदन” पर टैप करें और बैंक खातों, राशन कार्ड और नामांकित व्यक्ति के विवरण जैसी अधिक जानकारी प्रदान करके आवेदन पूरा करें।
चरण 8: अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट करें।

आवेदन के लिए:
चरण 1: “KARMASATHI (PARIJAYEE SHRAMIK)” ऐप खोलें और OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
चरण 2: कल्याण सहायता प्राप्त करने के लिए, कृपया मेनू “सेवाएँ” पर टैप करें।
चरण 3: दावा का विवरण प्रदान करें और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें, जो संबंधित योजना के लिए उल्लेखित हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट करें।

प्रवासी श्रमिक विवरण खोजें: प्रवासी श्रमिक अपने विवरण को पोर्टल में प्रवासी श्रमिक पहचान संख्या (MWIN)/ प्रवासी श्रमिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ प्रवासी श्रमिक के आधार नंबर प्रदान करके खोज सकते हैं।

लाभार्थी के रूप में पंजीकरण का नवीनीकरण: प्रवासी श्रमिक, जो लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, को पोर्टल के माध्यम से वार्षिक आधार पर अपना पंजीकरण नवीनीकरण करना होगा।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

प्रवासी श्रमिक की परिभाषा क्या है?

"प्रवासी श्रमिक' का अर्थ है 18 से 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो मूलतः पश्चिम बंगाल का निवासी है और पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के किसी अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश में एक पारिश्रमिक गतिविधि में कार्यरत है।

इस योजना के लिए प्रबंधन प्राधिकरण कौन सा विभाग है?

यह योजना श्रम विभाग द्वारा श्रम आयुक्तालय के माध्यम से लागू और निगरानी की जाएगी।

कल्याण सहायता के प्रशासन के लिए विभाग द्वारा कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

सभी सहायक श्रम आयुक्तों को इस योजना के तहत सहायता के लिए दावों को सत्यापित, प्रशासन और स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में हैं।

कल्याण सहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

यदि प्रवासी श्रमिक द्वारा तथ्यों का कोई गलत प्रतिनिधित्व या गलत जानकारी प्रदान की जाती है, तो पंजीकरण प्राप्त किया गया, पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा बोर्ड की स्वीकृति के साथ बिना किसी कारण बताए बाद में रद्द किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में, उसके सभी दावे योजना के तहत रद्द कर दिए जाएंगे।

योजना का उद्देश्य क्या है?

"पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी" एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसे पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू किया गया है, जो मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत प्रवासी श्रमिक के मृत शरीर को उसके स्थायी पते पर लाने के लिए नामांकित व्यक्ति को एक बार की सहायता प्रदान करता है।

लाभ कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं?

आवेदक को सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ "KARMASATHI (PARIJAYEE SHRAMIK)" ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा।

क्या योजना के लिए पात्रता के लिए कोई आय मानदंड है?

नहीं, योजना के लिए पात्रता के लिए कोई विशेष आय मानदंड नहीं है।

सहायता की आवृत्ति क्या है?

लाभार्थियों को एक बार सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या आवेदक को अपना पंजीकरण नवीनीकरण करने की आवश्यकता है?

हाँ, प्रवासी श्रमिक, जो लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, को पोर्टल के माध्यम से वार्षिक आधार पर अपना पंजीकरण नवीनीकरण करना होगा।

क्या लाभार्थी के रूप में पंजीकरण का नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान है?

हाँ, प्रवासी श्रमिक, जो लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, को पोर्टल के माध्यम से वार्षिक आधार पर अपना पंजीकरण नवीनीकरण करना होगा।

परिभाषाएँ

  • Migrant Worker

संदर्भ

Guidelines
https://karmasathips.wblabour.gov.in/sites/default/files/static/migrant_worker_scheme.pdf
User Manual
https://karmasathips.wblabour.gov.in/sites/default/files/static/user_manual_for_karmasathi.pdf

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी का उद्देश्य क्या है?
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी का प्रबंधन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
क्या पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
पश्चिम बंगाल के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना: मृत शरीर की वापसी आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।