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विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए

5.4/10

विकास एक डे केयर योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर-व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना है।

केंद्रीय वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India

मंत्रालय / नोडल: सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय

नोडल विभाग: विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Shelter, Rehabilitation, Citizen empowerment

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: विकलांग व्यक्ति, बच्चा, परामर्श, विशेष देखभाल

विवरण

विकास एक डे केयर योजना है, जिसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर-व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए अवसरों की श्रृंखला का विस्तार करना है। पंजीकृत संगठन (RO) केंद्र विकलांग व्यक्तियों (PwD) को विकास केंद्र में रहते हुए देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत विकलांगता वाले PwDs के परिवार के सदस्यों को दिन के दौरान अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ समय प्राप्त करने में भी मदद करता है।

लाभ

  • 1. डे केयर: RO को PwDs को दिन में कम से कम 6 घंटे (सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) डे-केयर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए
  • साथ ही आयु-विशिष्ट गतिविधियों के साथ। 2. स्टाफिंग: बच्चों के बेहतर विकास के लिए अंतर-व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल प्रदान किए जाएंगे। 3. परामर्श: दैनिक जीवन की गतिविधियों (ADL) के लिए विशेष रूप से PwDs के माता-पिता या अभिभावकों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। RO को PwDs को आगे की प्रशिक्षण
  • शिक्षा और रोजगार के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। 4. परिवहन सुविधाएं (वैकल्पिक): RO यदि चाहे तो PwDs के लिए परिवहन सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीय ट्रस्ट केवल उन PwDs के लिए RO को अतिरिक्त परिवहन भत्ता प्रदान करेगा जो RO द्वारा प्रदान की गई परिवहन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
  1. डे केयर: RO को PwDs को दिन में कम से कम 6 घंटे (सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) डे-केयर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, साथ ही आयु-विशिष्ट गतिविधियों के साथ। 2. स्टाफिंग: बच्चों के बेहतर विकास के लिए अंतर-व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल प्रदान किए जाएंगे। 3. परामर्श: दैनिक जीवन की गतिविधियों (ADL) के लिए विशेष रूप से PwDs के माता-पिता या अभिभावकों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। RO को PwDs को आगे की प्रशिक्षण, शिक्षा और रोजगार के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। 4. परिवहन सुविधाएं (वैकल्पिक): RO यदि चाहे तो PwDs के लिए परिवहन सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीय ट्रस्ट केवल उन PwDs के लिए RO को अतिरिक्त परिवहन भत्ता प्रदान करेगा जो RO द्वारा प्रदान की गई परिवहन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

पात्रता

  1. लाभार्थी की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 2. लाभार्थी को राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत विकलांगताओं में से एक विकलांगता होनी चाहिए, जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और कई विकलांगताएं। 3. लाभार्थी को समरथ या घरौंदा योजना के तहत एक साथ पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

अपवर्जन

  1. PwD को समरथ या घरौंदा योजना के तहत एक साथ पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.4
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 2.0/10 Challenging
आवेदन की जटिलता 4.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 5.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 7.0/10 Good
जागरूकता 7.5/10 Good
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव5.0
  • ग्रामीण उपयोगिता2.0
  • जागरूकता7.5
  • सरलता6.0
  • समावेशिता7.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करती है, उनके कौशल को बढ़ाती है और परिवारों के लिए राहत प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • विकलांग बच्चों के लिए समर्थन
  • परिवारों के लिए देखभाल सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • विकलांग बच्चों के परिवार
  • 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग बच्चे

संभावित चुनौतियाँ

  • एनजीओ के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • ग्रामीण जनसंख्या में सीमित जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना की प्रभावशीलता डिजिटल विभाजन और स्थानीय समर्थन की कमी से बाधित हो सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन प्रक्रिया के लिए उच्च डिजिटल निर्भरता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • सत्यापन में देरी
  • दस्तावेज़ीकरण में जटिलता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम
सत्यापन की जटिलता
उच्च
कार्यालय निर्भरता
कम
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समावेशी

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
इन काइंड
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह आवश्यक देखभाल और समर्थन प्रदान करता है
वित्तीय महत्व
0
दीर्घकालिक प्रभाव
कौशल विकास और परिवार समर्थन पर सकारात्मक प्रभाव

सरल भाषा में मार्गदर्शन

विकास योजना विकलांग बच्चों को डे केयर और कौशल विकास प्रदान करके मदद करती है। यह उनके परिवारों को अन्य जिम्मेदारियों को प्रबंधित करने का समय देकर भी समर्थन करती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
10 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग बच्चों वाले परिवार।
किसे कठिनाई हो सकती है
ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच और जागरूकता वाले परिवार।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
राष्ट्रीय ट्रस्ट की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकृत संगठनों (ROs) का पंजीकरण (पहली स्वीकृति) प्रक्रिया:
RO पंजीकरण प्रक्रिया विकास केंद्र के लिए पहली बार पंजीकरण के दौरान पालन किए जाने वाले चरणों को परिभाषित करती है। यह प्रत्येक चरण में आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए समयसीमा भी बताती है।

चरण 1: राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ पंजीकृत NGO राष्ट्रीय ट्रस्ट की वेबसाइट पर लॉग इन करता है।
चरण 2: आवेदन पत्र राष्ट्रीय ट्रस्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना है। विकास योजना में पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क INR 1000/- है।
चरण 3: राष्ट्रीय ट्रस्ट आवेदन पत्र और दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, इनकी जांच करता है। यदि RO से अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो RO को सामान्यतः 15 दिनों का समय दिया जाता है।
चरण 4: आवेदन या प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सभी आवश्यक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लिया जाता है।
चरण 5: राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा RO को 45 दिनों के भीतर संचार किया जाएगा।
चरण 6: यदि ऑनलाइन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर फॉर्म और अन्य दस्तावेजों की हार्डकॉपी प्राप्त नहीं होती है, तो राष्ट्रीय ट्रस्ट को 10 दिनों के भीतर RO को संचार भेजना होगा।
चरण 7: पंजीकरण पूरा हो जाता है, RO के लिए एक योजना ID बनाई जाती है, और इसकी पुष्टि RO को की जाती है।
चरण 8: राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा RO को विकास योजना की पूरी जानकारी वाली एक स्टार्ट किट/विकास हैंडबुक भी दी जाती है।
चरण 9: राष्ट्रीय ट्रस्ट ROs को सेटअप लागत प्रदान करने के लिए फंड वितरण प्रक्रिया शुरू करता है।

PwD का विकास केंद्र में पंजीकरण:
चरण 1: PwD आवश्यक प्रमाणों के साथ केंद्र में आता है।
चरण 2: विकास केंद्र एक व्यक्तिगत मूल्यांकन परीक्षण करता है।
चरण 3: यदि PwD 14 वर्ष से अधिक है, तो नीचे दिए गए चरणों पर आगे बढ़ें।
चरण 4: यदि PwD को विकास केंद्र में पंजीकृत किया जाता है, तो यह जांच की जाती है कि क्या बच्चा राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा LIG या BPL फंडिंग के लिए योग्य है।
चरण 5: माता-पिता या अभिभावकों को पंजीकरण फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज लाने की आवश्यकता होती है।
चरण 6: सभी दस्तावेजों की सफल जांच के बाद, PwD को विकास केंद्र में पंजीकृत किया जाता है।
चरण 7: विकास प्रतिनिधियों द्वारा लाभार्थी को निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

विकास डे केयर योजना क्या है?

विकास योजना का उद्देश्य PwDs के कल्याण के लिए विकास केंद्र स्थापित करना है।

यह योजना किस विभाग द्वारा लॉन्च की गई है?

विकास डे केयर योजना को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था।

इस योजना के मुख्य लाभ क्या हैं?

विकास केंद्र/पंजीकृत संगठन (RO) को PwD को डे केयर, स्टाफिंग, बुनियादी ढांचे, मूल्यांकन और परीक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

PwD सुविधाएं कहाँ से प्राप्त कर सकता है?

PwD विकास केंद्र या पंजीकृत संगठन से लाभ उठा सकता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

यह एक डे केयर योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंतर-व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना है।

यह योजना PwD के परिवार के लिए कैसे लाभकारी है?

यह योजना PwDs के परिवार के सदस्यों को दिन के दौरान अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ समय प्राप्त करने में मदद करती है।

इस योजना के तहत कौन कवर होगा?

जो विकलांग व्यक्ति (PwD) 10 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुका है, वह इस योजना के तहत कवर होगा।

विकास केंद्र में PwD का पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?

PwD के माता-पिता/कानूनी अभिभावक को विकास केंद्र में एक साथ आना होगा। फिर केंद्र एक PwD मूल्यांकन परीक्षण करेगा।

पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
  1. पंजीकरण फॉर्म। 2. PwD का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का प्रमाण। 3. विकलांगता प्रमाण पत्र। 4. BPL प्रमाण पत्र या माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। 5. माता-पिता या अभिभावक का ID प्रमाण। 6. निवास प्रमाण (स्थानीय) (यदि LIG माता-पिता या अभिभावक हैं)। 7. यदि PwD 18 वर्ष का है और माता-पिता अभिभावक नहीं हैं, तो अभिभावकत्व का प्रमाण।
क्या लाभार्थी अन्य योजनाओं के लाभ भी प्राप्त कर सकता है?

PwD को समरथ या घरौंदा योजना के तहत एक साथ पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

संदर्भ

Guidelines
https://nationaltrust.nic.in/vikaas-scheme/
Registered Centers List
https://thenationaltrust.in/content/centre-sanctioned-list.php

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए का उद्देश्य क्या है?
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए का प्रबंधन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
All India में विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
विकास-डे केयर योजना विकलांग बच्चों के लिए आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।