UTLPSW
लक्षद्वीप संघ क्षेत्र विधवा पेंशन योजना
लक्षद्वीप संघ क्षेत्र की विधवाओं को ₹1,500 की मासिक वित्तीय सहायता मिलती है, जो वार्षिक ₹18,000 होती है। पात्र आवेदकों को स्थायी निवासी, अविवाहित, ₹1,500 प्रति माह से अधिक की नाममात्र आय नहीं होनी चाहिए, और किसी अन्य समान पेंशन योजना का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: लक्षद्वीप
नोडल विभाग: सामाजिक कल्याण और जनजातीय मामलों का विभाग, लक्षद्वीप
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: पेंशन, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: विधवा, वित्तीय सहायता, पेंशन
विवरण
यह योजना लक्षद्वीप संघ क्षेत्र की विधवाओं को ₹1,500/- की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह उन विधवाओं को कवर करती है जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है और जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है।
लाभ
- वित्तीय सहायता: - पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹1 500/- (वार्षिक ₹18 000) की पेंशन प्राप्त होती है। भुगतान का तरीका: - लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से। भुगतान की आवृत्ति: - पेंशन मासिक आधार पर वितरित की जाती है।
वित्तीय सहायता: - पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,500/- (वार्षिक ₹18,000) की पेंशन प्राप्त होती है। भुगतान का तरीका: - लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से। भुगतान की आवृत्ति: - पेंशन मासिक आधार पर वितरित की जाती है।
पात्रता
- आवेदक को लक्षद्वीप संघ क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को विधवा होना चाहिए। 1. आवेदक को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। 1. आवेदक की आय केवल नाममात्र होनी चाहिए, जो ₹1,500/- प्रति माह (₹18,000/- प्रति वर्ष) से अधिक नहीं हो। 1. आवेदक को सरकार द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य समान पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
अपवर्जन
- The applicant is not eligible if she has remarried.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
चरण 1: पात्र आवेदक निकटतम गांव (द्वीप) पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
चरण 2: आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
चरण 3: पूर्ण आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ गांव (द्वीप) पंचायत कार्यालय में कार्यकारी अधिकारी को जमा करें।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदन की जांच संबंधित गांव (द्वीप) पंचायत के मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा की जाती है।
चरण 2: सफल जांच के बाद, आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए जिला पंचायत (मुख्यालय), कवरत्ती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा जाता है।
चरण 3: भेजा गया आवेदन जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा पुनः जांच की जाती है।
चरण 4: जिला पंचायत स्तर पर सफल पुनः जांच के बाद, पात्र पेंशनरों की सूची सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से तैयार की जाती है और भुगतान प्रक्रिया के लिए सामाजिक कल्याण और जनजातीय मामलों के विभाग को प्रस्तुत की जाती है।
चरण 5: भुगतान सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किया जाता है, पैसे आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से दिए जाते हैं।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- क्या पुनर्विवाहित विधवा इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है?
- नहीं, पुनर्विवाहित विधवाएँ पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- आवेदकों को विधवापन का प्रमाण, आयु का प्रमाण, निवास का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, और पुनर्विवाह न करने की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- क्या लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में पेंशन किसी अन्य परिवार के सदस्य को स्थानांतरित की जा सकती है?
- नहीं।
- पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में कितनी बार जमा की जाती है?
- पेंशन हर महीने सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
- आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कहाँ जमा कर सकता है?
- आवेदन निकटतम गांव (द्वीप) पंचायत कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- क्या लक्षद्वीप के बाहर रहने वाली विधवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है?
- नहीं।
- यदि लाभार्थी समय पर पेंशन प्राप्त नहीं करता है, तो क्या होगा?
- यदि देरी होती है, तो लाभार्थियों को संबंधित गांव (द्वीप) पंचायत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
- क्या लाभार्थियों को हर साल स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होती है?
- हाँ, पुनर्विवाह न करने और आय की स्थिति की पुष्टि करने वाली स्व-घोषणा समय-समय पर आवश्यक हो सकती है।
- क्या बिना बैंक खाते वाला आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
- नहीं।
- क्या लाभार्थी पुनः आवेदन कर सकती है यदि उसका आवेदन पहले अस्वीकृत हो गया था?
- हाँ, यदि आवेदक अब पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, तो वह उचित दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन कर सकती है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status