टीयूके-सेप्ट
ट्रांसजेंडर उत्थान कोष - आत्म रोजगार कार्यक्रम
ट्रांसजेंडर उत्थान कोष राजस्थान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म रोजगार या व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योग्य आवेदक एक बार का लाभ ₹50,000 या परियोजना लागत का 25% प्राप्त कर सकते हैं, जो राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने पर निर्भर करता है, जिसमें कुल वार्षिक आय की सीमा ₹8,00,000 है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: राजस्थान
नोडल विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता, कौशल और रोजगार
उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship, Entrepreneurship development
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: आत्म रोजगार, व्यापार, ट्रांसजेंडर, वित्तीय सहायता, ऋण
विवरण
इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म रोजगार/व्यापार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योग्य लाभार्थियों को ₹50,000/- या परियोजना लागत का 25% प्राप्त हो सकता है।
लाभ
- - वित्तीय सहायता: आत्म रोजगार/व्यापार स्थापित करने के लिए कुल व्यापार लागत का 25% या ₹50,000/- (जो भी कम हो)।- ऋण सहायता: लाभार्थी को अनुदान प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना होगा।- एक बार का लाभ: यह सहायता केवल एक बार प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। नोट: अनुदान केवल तब जारी किया जाता है जब लाभार्थी व्यवसाय शुरू करता है और इसे ऋणदाता एजेंसी द्वारा सत्यापित करता है।
- वित्तीय सहायता: आत्म रोजगार/व्यापार स्थापित करने के लिए कुल व्यापार लागत का 25% या ₹50,000/- (जो भी कम हो)।- ऋण सहायता: लाभार्थी को अनुदान प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना होगा।- एक बार का लाभ: यह सहायता केवल एक बार प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। नोट: अनुदान केवल तब जारी किया जाता है जब लाभार्थी व्यवसाय शुरू करता है और इसे ऋणदाता एजेंसी द्वारा सत्यापित करता है।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक को एक राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना होगा। 1. आवेदक की कुल वार्षिक आय ₹8,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस योजना के लाभ केवल एक बार प्राप्त कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यालय में (कार्यालय के समय के दौरान) जाना चाहिए और स्टाफ से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी मांगनी चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं-प्रमाणित करें)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यालय में जमा करें।
चरण 4: सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यालय से एक रसीद या स्वीकृति मांगें।
नोट 1: जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण लेता है, तो ऋण स्वीकृति के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसजेंडर व्यक्ति के ऋण खाते में अनुदान राशि जमा करेगा।
नोट 2: आवेदक को यह राशि तभी मिलेगी जब वह संबंधित व्यवसाय शुरू करे और संबंधित ऋणदाता एजेंसी द्वारा इसकी भौतिक सत्यापन कराए।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसकी आयु 21-50 वर्ष है और जो राजस्थान का निवासी है, आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता क्या है?
- योजना कुल व्यापार लागत का 25% या ₹50,000, जो भी कम हो, प्रदान करती है।
- क्या मुझे योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए ऋण लेना होगा?
- हाँ, आवेदक को एक राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना होगा।
- यह योजना कौन सा विभाग लागू करता है?
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
- मैं योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
- आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आवेदन जमा करें।
- क्या मैं नौकरी में काम कर रहा हूँ तो आवेदन कर सकता हूँ?
- हाँ, यदि आप आत्म रोजगार का व्यवसाय शुरू करने का इरादा रखते हैं।
- अनुदान कैसे वितरित किया जाता है?
- सत्यापन के बाद राशि सीधे आवेदक के ऋण खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, ऋण स्वीकृति पत्र, और व्यवसाय योजना।
- कौन से प्रकार के व्यवसाय योग्य हैं?
- किसी भी कानूनी व्यवसाय के लिए आत्म रोजगार जो ऋणदाता बैंक द्वारा अनुमोदित हो।
- क्या मैं नौकरी में काम कर रहा हूँ तो आवेदन कर सकता हूँ?
- हाँ, यदि आप आत्म रोजगार का व्यवसाय शुरू करने का इरादा रखते हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status