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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकलांगता भत्ता योजना
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बेरोजगार व्यक्तियों को ₹2500 की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। यह भत्ता जीवन भर प्रदान किया जाता है, जिसमें कोई आय प्रतिबंध नहीं होता है, जिससे जरूरतमंदों के लिए आवश्यक समर्थन सुनिश्चित होता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
नोडल विभाग: सामाजिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: विकलांगता, PwD, वित्तीय सहायता, विकलांग व्यक्ति, बेरोजगार, भत्ता
विवरण
इस योजना का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लाभ
- 1. विकलांगता भत्ते की राशि ₹2500/- प्रति माह होगी
- जो पात्रता के अधीन है। 1. वित्तीय सहायता की स्वीकृति विकलांग व्यक्ति की मृत्यु तक दी जाएगी
- शर्तों के अधीन। 1. विकलांगता भत्ता उस महीने से देय होगा जिसमें इसे स्वीकृत किया गया है। नोट: विकलांग व्यक्ति की मृत्यु पर सहायता बंद कर दी जाएगी
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पहले मर जाता है
- तो वही समाप्त हो जाएगी। भुगतान का तरीका: - भत्ते का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से मासिक आधार पर किया जाएगा।
- विकलांगता भत्ते की राशि ₹2500/- प्रति माह होगी, जो पात्रता के अधीन है। 1. वित्तीय सहायता की स्वीकृति विकलांग व्यक्ति की मृत्यु तक दी जाएगी, शर्तों के अधीन। 1. विकलांगता भत्ता उस महीने से देय होगा जिसमें इसे स्वीकृत किया गया है। नोट: विकलांग व्यक्ति की मृत्यु पर सहायता बंद कर दी जाएगी, यदि विकलांग व्यक्ति किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पहले मर जाता है, तो वही समाप्त हो जाएगी। > भुगतान का तरीका: - भत्ते का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से मासिक आधार पर किया जाएगा।
पात्रता
- वे व्यक्ति जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी निवासी हैं या आवेदन करते समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। 1. 01 महीने या उससे अधिक आयु का व्यक्ति और 40% या उससे अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति योजना के अंतर्गत पात्र है। 1. इस भत्ते के लिए कोई आय सीमा नहीं है। 1. आवेदक किसी अन्य वित्तीय सहायता/भत्ते का लाभ नहीं ले रहा है और न ही कहीं रोजगार में है। > सहायता का रद्द होना: - स्वीकृति प्राधिकरण यानी निदेशक (सामाजिक कल्याण) को किसी भी चरण में सहायता की स्वीकृति रद्द करने का अधिकार होगा यदि यह पाया जाता है कि इसे गलत आधार पर या गलत जानकारी पर स्वीकृत किया गया था या जिन शर्तों के तहत सहायता दी गई थी, वे अब मौजूद नहीं हैं। - यदि लाभार्थी को रोजगार मिलता है तो सहायता बंद कर दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
चरण 01: आवेदन पत्र सामाजिक कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और CDPOs के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में मुफ्त में उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र को आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
चरण 02: "वित्तीय सहायता" के लिए आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो पोर्ट ब्लेयर, फेयररगंज, रंगत, डिगलीपुर और कार निकोबार में स्थित हैं।
सत्यापन: योजना के तहत भत्ते की स्वीकृति के लिए आवेदन मुखिया सेविकाओं द्वारा काउंटर सिग्नेचर के साथ सत्यापित किया जाएगा या संबंधित CDPO द्वारा सत्यापित किया जाएगा और निदेशक (सामाजिक कल्याण) के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
पता/रोजगार स्थिति में परिवर्तन: सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह किसी भी परिवर्तन के बारे में सामाजिक कल्याण निदेशक को सूचित करे।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत क्या लाभ दिए जाते हैं?
- योजना के तहत क्या लाभ दिए जाते हैं?
- वित्तीय सहायता कितने समय तक प्रदान की जाती है?
- वित्तीय सहायता विकलांग व्यक्ति की मृत्यु तक प्रदान की जाती है।
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पहले मर जाता है, तो क्या होता है?
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पहले मर जाता है, तो उस अवधि के लिए सहायता समाप्त हो जाती है।
- विकलांगता भत्ता कब देय होता है?
- विकलांगता भत्ता उस महीने से देय होता है जिसमें इसे स्वीकृत किया गया है।
- भत्ता कैसे भुगतान किया जाता है?
- भत्ता लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी निवासी या जो UT में 10 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे हैं, पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 01 महीने या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो 40% और उससे अधिक विकलांगता वाले हैं, पात्र हैं, भत्ते के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- किस परिस्थिति में सहायता रद्द की जा सकती है?
- यदि सहायता गलत आधार पर या गलत जानकारी पर स्वीकृत की गई थी, या जिन शर्तों के तहत इसे दिया गया था, वे अब मौजूद नहीं हैं, तो सहायता रद्द की जा सकती है। यदि लाभार्थी को रोजगार मिलता है तो भी सहायता बंद हो जाएगी।
- कौन सहायता रद्द करने का अधिकार रखता है?
- निदेशक (सामाजिक कल्याण) को सहायता की स्वीकृति रद्द करने का अधिकार है।
- भत्ते के लिए आवेदन कैसे सत्यापित किया जाता है?
- आवेदन को मुखिया सेविकाओं द्वारा काउंटर सिग्नेचर के साथ सत्यापित किया जाता है या संबंधित CDPO द्वारा सत्यापित किया जाता है, फिर इसे निदेशक (सामाजिक कल्याण) के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
- पता या रोजगार स्थिति में परिवर्तन के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया क्या है?
- लाभार्थियों को किसी भी परिवर्तन के बारे में सामाजिक कल्याण निदेशक को दिनों के भीतर सूचित करना होगा।
- आवेदक योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
- "वित्तीय सहायता" के लिए आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो पोर्ट ब्लेयर, फेयररगंज, रंगत, डिगलीपुर और कार निकोबार में स्थित हैं।
- क्या विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है?
- हाँ, विकलांगता प्रमाण पत्र को हर पांच साल में नवीनीकरण करना होगा।
- क्या निर्दिष्ट विकलांगता प्रतिशत से बाहर के व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, व्यक्तियों को योजना के लिए पात्र होने के लिए 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए।
- क्या लाभार्थियों के लिए कोई आयु सीमा है?
- विकलांगता भत्ते का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status