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स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

15 अगस्त 1972 को शुरू की गई, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को मासिक पेंशन प्रदान करती है, साथ ही शहीदों के परिवारों को भी। पेंशन की राशि स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है, जिसमें मूल पेंशन ₹26,000 से ₹30,000 तक होती है, और महंगाई राहत सहित कुल राशि ₹30,900 प्रति माह तक पहुँचती है।

केंद्रीय नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India

मंत्रालय / नोडल: गृह मंत्रालय

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: पेंशन, वित्तीय सहायता, Citizen empowerment

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: पेंशन, स्वतंत्रता सेनानी, कैदी

विवरण

15 अगस्त 1972 को शुरू की गई, "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना" गृह मंत्रालय द्वारा एक पेंशन योजना है। यह योजना जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन प्रदान करती है; यदि वे अब जीवित नहीं हैं, तो शहीदों के परिवारों को भी पेंशन दी जाती है।

लाभ

  • स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: पूर्व-अंडमान राजनीतिक/ कैदी/ पति-पत्नी 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): 30 000/- 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): 30 900/- स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: ब्रिटिश भारत के बाहर पीड़ित स्वतंत्रता सेनानी/पति-पत्नी 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): 28 000/- 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): 28 840/- स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: अन्य स्वतंत्रता सेनानी/पति-पत्नी जिनमें INA शामिल हैं 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): 26 000/- 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): 26 780/- स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: आश्रित माता-पिता/योग्य बेटियाँ (किसी भी समय अधिकतम 3 बेटियाँ) 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली राशि का 50% अर्थात् ₹13 000/- से ₹15 000/- के बीच 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली राशि का 50% अर्थात् ₹13 390/- से ₹15 450/- के बीच।

स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: पूर्व-अंडमान राजनीतिक/ कैदी/ पति-पत्नी 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): 30,000/- 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): 30,900/- स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: ब्रिटिश भारत के बाहर पीड़ित स्वतंत्रता सेनानी/पति-पत्नी 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): 28,000/- 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): 28,840/- स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: अन्य स्वतंत्रता सेनानी/पति-पत्नी जिनमें INA शामिल हैं 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): 26,000/- 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): 26,780/- स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: आश्रित माता-पिता/योग्य बेटियाँ (किसी भी समय अधिकतम 3 बेटियाँ) 15.08.2016 से मासिक मूल पेंशन (रुपये में): स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली राशि का 50% अर्थात् ₹ 13,000/- से ₹ 15,000/- के बीच 3% महंगाई भत्ते सहित कुल पेंशन राशि (रुपये में): स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली राशि का 50% अर्थात् ₹ 13,390/- से ₹ 15,450/- के बीच।

पात्रता

योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए, एक स्वतंत्रता सेनानी वह है: > (क) एक व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छह महीने की सजा भोगी हो। 1. हालांकि, पूर्व-INA कर्मियों को पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा यदि उनकी सजा/निरोध भारत के बाहर हुई हो। 1. महिलाओं और SC/ST स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में पेंशन पात्रता के लिए वास्तविक सजा की न्यूनतम अवधि 01.08.1980 से तीन महीने कर दी गई है। व्याख्या 1. सक्षम प्राधिकरण के आदेशों के तहत निरोध को सजा माना जाएगा। 2. सामान्य छूट की अवधि एक महीने तक को वास्तविक सजा के हिस्से के रूप में माना जाएगा। 3. यदि किसी परीक्षण का परिणाम सजा में समाप्त होता है, तो परीक्षण की अवधि को वास्तविक सजा में शामिल किया जाएगा। 4. सजा की टूटी हुई अवधि को योग करने के लिए कुल किया जाएगा। योग्य आश्रित 1. सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए, परिवार में (यदि स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है) माँ, पिता, विधवा/विधुर यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, और अविवाहित बेटियाँ शामिल हैं। 1. एक से अधिक योग्य आश्रित को पेंशन नहीं दी जा सकती है और यदि एक से अधिक आश्रित उपलब्ध हैं, तो पात्रता का क्रम विधवा/विधुर, अविवाहित बेटियाँ, माँ और पिता होगा। > (ख) एक व्यक्ति जो छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा हो बशर्ते कि वह: 1. एक घोषित अपराधी हो; या 2. जिस पर गिरफ्तारी/मुख्य के लिए पुरस्कार घोषित किया गया हो; या 3. जिसके लिए निरोध आदेश जारी किया गया हो लेकिन उसे लागू नहीं किया गया हो। > (ग) एक व्यक्ति जो अपने घर में निरुद्ध या अपने जिले से बाहर किया गया हो बशर्ते कि निरुद्ध/बाहर करने की अवधि छह महीने या अधिक हो। > (घ) एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण जब्त या अटैच की गई हो। > (ङ) एक व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठीचार्ज के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो गया हो। > **(च) एक व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अपनी नौकरी (केंद्र या राज्य सरकार) खो दी हो और इस प्रकार आजीविका के साधन।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: इच्छुक आवेदक को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के विभाग, गृह मंत्रालय, 1st फ्लोर, लोक नायक भवन, नई दिल्ली से निर्धारित आवेदन पत्र की एक मुफ्त प्रति मांगनी चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित करें)।
चरण 3: पहली प्रति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव को भेजी जानी चाहिए।
चरण 4: दूसरी प्रति भारत सरकार के उप सचिव, स्वतंत्रता सेनानियों के विभाग, गृह मंत्रालय, पहले फ्लोर, लोक नायक भवन, नई दिल्ली - 3 को अग्रिम प्रति के रूप में भेजी जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

पेंशन प्राप्त करते समय कौन से पहचान दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पहचान दस्तावेज़ों में एक फोटो, दो प्रमुख पहचान चिह्न, नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान जो उचित रूप से प्रमाणित हैं, और जन्म तिथि शामिल हैं।
आवेदन पत्र की दूसरी प्रति अग्रिम प्रति के रूप में कहाँ भेजी जानी चाहिए?
दूसरी प्रति भारत सरकार के उप सचिव, स्वतंत्रता सेनानियों के विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली - 3 को अग्रिम प्रति के रूप में भेजी जानी चाहिए।
आवेदन पत्र की दूसरी प्रति कहाँ भेजी जानी चाहिए?
दूसरी प्रति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव को भेजी जानी चाहिए।
इच्छुक आवेदक पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र की एक मुफ्त प्रति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से मांग सकते हैं।
क्या 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संघ में रियासतों के विलय के लिए आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हैं?
हाँ, इन आंदोलनों को पेंशन योजना के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा माना जाता है।
पेंशन पात्रता के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा कौन से आंदोलन/विद्रोह माने जाते हैं?
ब्रिटिश, फ्रांसीसी (पॉंडिचेरी के मामले में) और पुर्तगाली (गोवा के मामले में) के खिलाफ स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ निर्देशित आंदोलन/विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा माना जाता है।
इस योजना के तहत शहीद की परिभाषा क्या है?
शहीद वह है जो किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते समय कार्रवाई में मारा गया हो, निरोध में हो, या उसे मृत्युदंड मिला हो।
एक व्यक्ति जो अपने घर में निरुद्ध या अपने जिले से बाहर किया गया हो, उसे पेंशन के लिए पात्र होने के लिए क्या शर्तें हैं?
व्यक्ति को छह महीने या उससे अधिक समय तक निरुद्ध या बाहर किया जाना चाहिए।
भूमिगत रहने वाले व्यक्ति के लिए पेंशन के लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं?
एक व्यक्ति जो छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा हो, उसे एक घोषित अपराधी होना चाहिए, गिरफ्तारी/मुख्य पुरस्कार होना चाहिए, या उसके लिए निरोध आदेश जारी किया गया हो लेकिन लागू नहीं किया गया हो।
यदि स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है, तो योजना के तहत योग्य आश्रित कौन हैं?
योग्य आश्रितों में माँ, पिता, विधवा/विधुर यदि पुनर्विवाह नहीं किया है, और अविवाहित बेटियाँ शामिल हैं। पात्रता का क्रम विधवा/विधुर, अविवाहित बेटियाँ, माँ और पिता के रूप में निर्धारित किया गया है।
पेंशन पात्रता के लिए योग्य अवधि निर्धारित करने में सजा की टूटी हुई अवधि को कैसे गिना जाता है?
टूटी हुई सजा की अवधि को योग करके पात्रता अवधि की गणना की जाती है।
पेंशन पात्रता के लिए योग्य अवधि की गणना में अंडरट्रायल की अवधि को कैसे गिना जाता है?
यदि किसी परीक्षण का परिणाम सजा में समाप्त होता है, तो अंडरट्रायल की अवधि को वास्तविक सजा में शामिल किया जाता है।
सजा की गणना में सामान्य छूट की अवधि का क्या महत्व है?
एक महीने तक की सामान्य छूट को वास्तविक सजा के हिस्से के रूप में माना जाता है।
योजना के तहत "सजा" की परिभाषा क्या है?
सक्षम प्राधिकरण के आदेशों के तहत निरोध को सजा माना जाता है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status