SSP/MPH/MRP
शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना
6.6/10केरल में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई, शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को ₹35,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र आवेदकों में एकल माताएँ, अविवाहित माताएँ, और गंभीर विकलांग वाले बच्चों के देखभाल करने वाले शामिल हैं, जिनमें बिस्तर पर पड़े मरीजों की देखभाल करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: केरल
नोडल विभाग: सामाजिक न्याय विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता, Citizen empowerment
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: शारीरिक विकलांग, मानसिक मंदबुद्धि, माता-पिता, माँ, बीपीएल, स्व-रोजगार, वित्तीय सहायता, स्वस्रया, केरल, विकलांग, महिलाएँ
विवरण
यह योजना "शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना" केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
लाभ
- 1. इस योजना के तहत
- BPL परिवारों की महिलाओं को आत्म-रोजगार खोजने के लिए ₹35 000/- की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
- जिनके पति की मृत्यु हो गई है/छोड़ दिया है
- और जिन्हें अपने गंभीर शारीरिक और मानसिक चुनौतियों वाले पुत्रों/बच्चों की देखभाल करनी है।
- इस योजना के तहत, BPL परिवारों की महिलाओं को आत्म-रोजगार खोजने के लिए ₹35,000/- की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके पति की मृत्यु हो गई है/छोड़ दिया है, और जिन्हें अपने गंभीर शारीरिक और मानसिक चुनौतियों वाले पुत्रों/बच्चों की देखभाल करनी है।
पात्रता
- आवेदक केरल राज्य का निवासी और मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को बीपीएल (Below Poverty Line) परिवार से होना चाहिए। 1. माता-पिता (माताएँ) जिनके बच्चों में 70% या उससे अधिक विकलांगता/मानसिक मंदता है, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 1. एकल/अविवाहित माताएँ/पति द्वारा छोड़ी गई पत्नियाँ/कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएँ/अलग हुई महिलाएँ इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 1. करीबी रिश्तेदार (महिलाएँ- जैसा कि ऊपर की श्रेणी में उल्लेखित है) जो गंभीर रूप से विकलांग/मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों की देखभाल करते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। नोट 01: गंभीर रूप से विकलांग/मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बिस्तर पर पड़े मरीजों की माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नोट 02: "अस्वसाकिरणम योजना" के लाभार्थी भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव8.0
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.5
- सरलता4.0
- समावेशिता10.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
स्वस्रया योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को गंभीर विकलांगता वाले बच्चों की देखभाल करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण आवश्यकताओं को संबोधित करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- एकल माताओं और विकलांग बच्चों के देखभाल करने वालों के लिए वित्तीय सहायता
- स्व-रोजगार के अवसरों के लिए समर्थन
सबसे अधिक लाभदायक
- एकल माताएँ
- अविवाहित माताएँ
- गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के देखभाल करने वाले
संभावित चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता
- सेमी-लिटरेट व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
हालांकि योजना लाभकारी है, आवेदन और जागरूकता में व्यावहारिक चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को बाधित कर सकती हैं।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित पहुंच
- योजना के बारे में जागरूकता
डिजिटल चुनौतियाँ
- ऑनलाइन आवेदन के लिए इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता
- सीमित डिजिटल साक्षरता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन प्रक्रिया की जटिलता
- सत्यापन में देरी
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- लक्षित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- हाइब्रिड
- दस्तावेज़ों का बोझ
- कम
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम
- कार्यालय निर्भरता
- मध्यम
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, लेकिन आवेदन की सफलता पर निर्भर
- वित्तीय महत्व
- उच्च, क्योंकि यह स्व-रोजगार के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करता है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- यदि लाभार्थी स्थायी आजीविका स्थापित कर सकें तो संभावित रूप से महत्वपूर्ण
सरल भाषा में मार्गदर्शन
स्वस्रया योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को गंभीर विकलांगता वाले बच्चों की देखभाल करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उनके स्व-रोजगार प्रयासों का समर्थन करना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- केरल में एकल माताएँ, अविवाहित माताएँ, और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के देखभाल करने वाले।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- सेमी-लिटरेट व्यक्ति और जो ऑनलाइन आवेदन से अपरिचित हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से या SUNEETHI पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 01: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को SUNEETHI- ऑनलाइन सेवा आवेदन पोर्टल पर जाना होगा।
चरण 02: होम पेज पर, "एक बार पंजीकरण" पर क्लिक करें।
चरण 03: नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरें और 'पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
चरण 04: आवेदक को मोबाइल नंबर पर प्राप्त सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और 'सत्यापित करें' पर क्लिक करना होगा।
चरण 05: अब, एक फॉर्म खुलेगा जिसमें नया प्रोफ़ाइल बनाने के लिए सभी अनिवार्य विवरण भरें और 'पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
लॉगिन/आवेदन प्रक्रिया:
चरण 01: एक बार पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को SUNEETHI- ऑनलाइन सेवा आवेदन पोर्टल पर जाना होगा और "नागरिक लॉगिन" पर क्लिक करना होगा।
चरण 02: उपयोगकर्ता नाम यानी मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और "साइन इन" पर क्लिक करें।
चरण 03: अब, आवेदक को सभी विवरण अपडेट करने होंगे यानी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, पहचान पत्र और बैंक विवरण 'संपादित करें' बटन पर क्लिक करके।
चरण 04: एक बार आवेदक ने सफलतापूर्वक अपना प्रोफ़ाइल अपडेट कर लिया, तो योजनाएँ स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देंगी।
चरण 05: योजना का चयन करें और "अभी आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें।
चरण 06: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन:
चरण 01: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा और आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, या सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
चरण 02: आवेदकों को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा।
चरण 03: भरा हुआ आवेदन पत्र और निर्धारित दस्तावेजों के साथ निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- स्वस्रया योजना क्या है?
इस योजना के तहत, बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों की महिलाओं को आत्म-रोजगार खोजने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पति की मृत्यु हो गई है/छोड़ दिया है, और जिन्हें अपने गंभीर शारीरिक और मानसिक चुनौतियों वाले पुत्रों/बच्चों की देखभाल करनी है।
- इस योजना को किस विभाग ने शुरू किया है?
सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
बीपीएल (Below Poverty Line) परिवार की एक महिला इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है।
- क्या यह योजना केवल बीपीएल (Below Poverty Line) परिवार के सदस्य के लिए है?
हाँ, यह योजना केवल बीपीएल (Below Poverty Line) परिवार के सदस्य (महिला) के लिए है।
- क्या यह योजना केवल केरल राज्य के निवासी के लिए है?
हाँ, आवेदक को केरल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम विकलांगता क्या होनी चाहिए?
माता-पिता (माताएँ) जिनके बच्चों में 70% या उससे अधिक विकलांगता/मानसिक मंदता है, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- और कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
एकल/अविवाहित माताएँ/पति द्वारा छोड़ी गई पत्नियाँ/कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएँ/अलग हुई महिलाएँ इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- क्या करीबी रिश्तेदार जो गंभीर रूप से विकलांग/मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों की देखभाल करते हैं, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, करीबी रिश्तेदार (महिलाएँ) जो गंभीर रूप से विकलांग/मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों की देखभाल करते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ क्या है?
इस योजना के तहत, बीपीएल परिवारों की महिलाओं को आत्म-रोजगार खोजने के लिए ₹35,000/- की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके पति की मृत्यु हो गई है/छोड़ दिया है, और जिन्हें अपने गंभीर शारीरिक और मानसिक चुनौतियों वाले पुत्रों/बच्चों की देखभाल करनी है।
- इस योजना के तहत किसे प्राथमिकता मिलेगी?
गंभीर रूप से विकलांग/मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बिस्तर पर पड़े मरीजों की माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- “अस्वसाकिरणम योजना” क्या है?
“अस्वसाकिरणम योजना” शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बिस्तर पर पड़े मरीजों की देखभाल करने वालों की सहायता करने का प्रावधान करती है, जो उनके परिवार के सदस्य या रिश्तेदार होते हैं। यह योजना उन देखभाल करने वालों को ₹600/- की मासिक सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है जो आत्म-निर्भरता के लिए रोजगार नहीं ले सकते। यह योजना 02/08/10 से प्रभावी हुई और 02/08/10 से मरीजों की देखभाल करने वाली सभी व्यक्तियों को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ मासिक सहायता दी जाएगी।
- क्या “अस्वसाकिरणम योजना” के लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, "अस्वसाकिरणम योजना" के लाभार्थी भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकते हैं?
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक पोर्टल- SUNEETHI- ऑनलाइन सेवा आवेदन पोर्टल पर जाना चाहिए। https://suneethi.sjd.kerala.gov.in
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Official Website
- http://sjd.kerala.gov.in/scheme-info.php?scheme_id=MTM3c1Y4dXFSI3Z5
- Application Form
- http://sjd.kerala.gov.in/DOCUMENTS/Downloadables/Application%20Forms/21257.pdf
- Order/Notice
- http://sjd.kerala.gov.in/DOCUMENTS/Order_new/GOs/21258.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना का उद्देश्य क्या है?
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना का प्रबंधन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- केरल में शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- केरल के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्तियों के माता-पिता/माताओं के लिए स्वस्रया योजना आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।