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राज्य विवाह सहायता योजना
राज्य विवाह सहायता योजना अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिक घरेलू (PHH) राशन कार्ड धारक परिवारों से आने वाली महिला लाभार्थियों को ₹50,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका धन सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000 की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए समर्थन सुनिश्चित करती है, जबकि पात्रता में निवास आवश्यकताएँ और दुल्हन और दूल्हे के लिए आयु मानदंड शामिल हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख
नोडल विभाग: सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ
योजना प्रारंभ तिथि: 2024-01-06
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता, Marriage
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, विवाह, दिव्यांग व्यक्ति, महिला
विवरण
राज्य विवाह सहायता योजना' एएवाई या पीएचएच राशन कार्ड धारक परिवारों से आने वाली महिला लाभार्थियों को एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाती है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
लाभ
- - महिला लाभार्थियों को ₹50,000/- की एक बार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। - दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- की वित्तीय सहायता दी गई है।
- महिला लाभार्थियों को ₹50,000/- की एक बार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। - दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- की वित्तीय सहायता दी गई है।
पात्रता
- आवेदक को अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिक घरेलू (PHH) राशन कार्ड धारक परिवारों से होना चाहिए। 1. दुल्हन और दूल्हा लद्दाख के स्थायी निवासी होने चाहिए। 1. दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1. दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1. विवाह दुल्हन और दूल्हे के बीच पहला विवाह होना चाहिए। 1. दिव्यांगजन आवेदक जो 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' में परिभाषित बेंचमार्क विकलांगताओं के साथ हैं, पात्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के समय के दौरान) जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी के लिए स्टाफ से अनुरोध करना चाहिए, जिसे भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है।
या
इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की प्रिंट लेनी चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी/ तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी/ विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता को लेह/कारगिल में जमा करें।
चरण 4: जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी/ तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी/ विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता से एक रसीद या स्वीकृति प्राप्त करें, जिसे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तारीख और समय, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल है।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना क्या है?
- लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो योग्य महिला लाभार्थियों को उनके विवाह के लिए एक बार की सहायता प्रदान करता है।
- लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?
- महिला लाभार्थी जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिक घरेलू (PHH) राशन कार्ड धारक परिवारों से हैं, और दिव्यांगजन लाभार्थी जो 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' में परिभाषित बेंचमार्क विकलांगताओं के साथ हैं।
- इस योजना के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- महिला लाभार्थियों को ₹50,000 मिलते हैं, जबकि दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- मिलते हैं।
- दुल्हन और दूल्हे के लिए इस योजना के लिए आयु आवश्यकताएँ क्या हैं?
- दुल्हन की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- क्या लाभार्थियों को लद्दाख के निवासी होना चाहिए?
- हाँ, दुल्हन और दूल्हा दोनों को लद्दाख के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे प्रदान की जाती है?
- वित्तीय सहायता लाभार्थी के आधार से जुड़े बचत बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- आवेदकों को AAY या PHH राशन कार्ड, आधार कार्ड, लद्दाख में निवास का प्रमाण, आयु प्रमाण, और दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
- आवेदन कहाँ जमा किए जाने चाहिए?
- आवेदन जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी, या विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता को लेह/कारगिल में जमा किए जाने चाहिए।
- संशोधित योजना कब प्रभावी हुई?
- संशोधित योजना 1 जनवरी 2024 को प्रभावी हुई।
- पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है और वित्तीय सहायता कैसे स्वीकृत की जाती है?
- पात्रता दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है, और समिति वित्तीय सहायता को स्वीकृत करती है, धन की उपलब्धता के अधीन।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status