SS90CF

स्पॉन्सरशिप योजना (90% केंद्रीय वित्त पोषित)

उत्तराखंड में 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे, जिनमें अनाथ और बाल श्रम, तस्करी या विवाह से प्रभावित बच्चे शामिल हैं, प्रति माह ₹4,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। पात्र लाभार्थियों में निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चे और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हैं, जो उन्हें वयस्कता तक समर्थन सुनिश्चित करते हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: स्पॉन्सरशिप, बाल श्रम, अनाथ बच्चा, बाल पीड़ित, बाल विवाह, POCSO पीड़ित

विवरण

यह योजना 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, जिसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने दोनों माता-पिता को खो दिया है, जिनके मुख्य कमाने वाले माता-पिता की मृत्यु हो गई है, और वे बच्चे जो कानूनों के उल्लंघन, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह और इसी तरह की परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुए हैं।

लाभ

  • लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह ₹4 000/- की सहायता दी जाती है
  • जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।

लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह ₹4,000/- की सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।

पात्रता

  1. बच्चा/लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। 1. 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹72,000/- और शहरी क्षेत्रों में ₹96,000/- तक के परिवारों से हैं। 1. वे बच्चे जिन्होंने दोनों माता-पिता/अभिभावकों को खो दिया है। 1. पीएम केयर योजना के अंतर्गत शामिल बच्चे, वे बच्चे जो परिवारों से हैं जिन्होंने अपने प्राथमिक कमाने वाले को खो दिया है। 1. कानून के साथ संघर्ष में बच्चे (CCL)। 1. बाल श्रम के शिकार, बाल तस्करी के शिकार, बाल विवाह से प्रभावित बच्चे, POCSO के शिकार बच्चे, बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत बच्चे, और अन्य देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को जिला प्रॉबेशन कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। पूर्ण किए गए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे: बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बैंक खाता (या नाबालिग होने की स्थिति में अभिभावक का बैंक खाता), दोनों माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र (माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में), और माता-पिता की गंभीर बीमारी या विकलांगता की स्थिति में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त, अभिभावक या माता-पिता का आधार कार्ड भी संलग्न करना होगा। इसके बाद, आवेदन पत्र जिला प्रॉबेशन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर की समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती है। हालांकि, सभी आवेदकों को लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य सीमाएँ निर्धारित करती है। केवल वे आवेदन जो निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर चयनित होते हैं, उन्हें लाभ दिया जाता है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तराखंड के निवासी बच्चे, 18 वर्ष की आयु तक, जो वार्षिक आय ₹72,000 (ग्रामीण) या ₹96,000 (शहरी) तक के परिवारों से हैं, और जो माता-पिता के खोने, माता-पिता की गंभीर बीमारी, या दुर्व्यवहार या तस्करी के शिकार होने जैसी विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।
योजना के तहत वित्तीय सहायता क्या है?
लाभार्थियों को प्रति माह ₹4,000 प्राप्त होते हैं, जो 18 वर्ष की आयु तक सीधे उनके बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।
मैं आवेदन पत्र कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ?
आवेदन पत्र जिला प्रॉबेशन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
पूर्ण आवेदन कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए?
पूर्ण आवेदन, सहायक दस्तावेजों के साथ, जिला प्रॉबेशन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
आवेदन की स्वीकृति कौन देता है?
आवेदन की स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर की समिति द्वारा दी जाती है।
क्या हर आवेदक को लाभ प्राप्त करने की गारंटी है?
नहीं, लाभ केवल चयनित आवेदकों को दिए जाते हैं, क्योंकि भारत सरकार प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य सीमाएँ निर्धारित करती है।
क्या बच्चों के लिए आवेदन करने की न्यूनतम या अधिकतम आयु है?
बच्चों को पात्र होने के लिए 18 वर्ष की आयु तक होना चाहिए।
क्या शहरी क्षेत्रों के बच्चे पात्र हैं?
हाँ, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बच्चे पात्र हैं, आय सीमा के अधीन।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status