SG-SW

चश्मा अनुदान (सैनिक कल्याण)

चश्मा अनुदान, पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को चश्मा खरीदने के लिए ₹2,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पात्र व्यक्तियों को विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और पूर्व सैनिकों की योगदान स्वास्थ्य योजना के सदस्य नहीं हो सकते।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी

नोडल विभाग: सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Aids/Appliances

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: चश्मा, अनुदान, आंखें, वित्तीय सहायता, विधवा

विवरण

"चश्मा अनुदान" पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा एक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत, पूर्व सैनिकों/पूर्व सैनिकों की विधवाओं को चश्मा खरीदने के लिए ₹2,000/- दिए जाते हैं। पूर्व सैनिकों की योगदान स्वास्थ्य योजना के सदस्य पात्र नहीं हैं।

लाभ

  • - चश्मा खरीदने के लिए ₹2,000/- की वित्तीय सहायता। - राशि लाभार्थी के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की जाती है।
  • चश्मा खरीदने के लिए ₹2,000/- की वित्तीय सहायता। - राशि लाभार्थी के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की जाती है।

पात्रता

  • आवेदक पूर्व सैनिक होना चाहिए / पूर्व सैनिक की विधवा। - आवेदक को पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए। - आवेदक पूर्व सैनिकों की योगदान स्वास्थ्य योजना (ECHS) का सदस्य नहीं होना चाहिए।

अपवर्जन

The scope of this scheme will not apply to those ESM / living spouse/widows who are re-employed as regular / deemed to be regular in Government/Public Sector Undertakings/Private Organizations and self-employed IT assesses.

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: इच्छुक आवेदक को सैनिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से योजना के लिए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए।

या

इच्छुक आवेदक को (कार्य दिवस पर और कार्य समय के दौरान) राज्या सैनिक बोर्ड, जवान भवन, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी सरकार, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कामुदियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी - 605013, भारत में जाकर संबंधित प्राधिकरण से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी मांगनी चाहिए।

चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो साइन करें) और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित करें)।

चरण 3: इच्छुक आवेदक को भरा हुआ और साइन किया हुआ आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को राज्या सैनिक बोर्ड में जमा करना चाहिए।

चरण 4: संबंधित प्राधिकरण द्वारा आवेदक को आवेदन की रसीद दी जाएगी।

  • आवेदन खरीद/उपचार की समाप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

प्रश्न/शिकायत/सुझाव/शिकायत का पता: 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कामुदियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी - 605013, भारत
फोन नंबर: (+91)(0413) 2253107
ईमेल: dirdsw.pon@nic.in
घंटे: सोमवार - शुक्रवार, 2:30 बजे से 5:00 बजे तक

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना का प्रशासन किस विभाग द्वारा किया जाता है?
इस योजना का प्रशासन पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
मैं पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का URL कहाँ पा सकता हूँ?
पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का URL है: https://sainik.py.gov.in/.
मैं जन सूचना अधिकारी के संपर्क विवरण कहाँ पा सकता हूँ?
जन सूचना अधिकारी: श्री. संदीराकुमारन.एस, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, 261, पक्कामुदियनपेट, लॉस्पेट, पुडुचेरी - 605 008, +91-413-2250575 / +91-413-2253107, dirdsw.pon@nic.in, sainik.pon@nic.in
मैं अपीलीय प्राधिकरण के संपर्क विवरण कहाँ पा सकता हूँ?
अपीलीय प्राधिकरण: श्री. एस.डी. सुंदरसन, आई.ए.एस., सचिव (सैनिक कल्याण), मुख्य सचिवालय, पुडुचेरी - 605001, 0413-2349712, jshome.pon@nic.in
क्या शॉर्ट सर्विस/आपातकालीन कमीशन अधिकारी पूर्व सैनिकों की स्थिति के लिए पात्र हैं?
हाँ, यदि उन्हें विशेष अवधि की सेवा पूरी करने पर रिहा किया गया हो और रिहाई के समय उन्हें ग्रेच्युटी दी गई हो।
क्या यह योजना पूर्व सैनिकों की विधवाओं पर भी लागू होती है?
हाँ, सभी योजनाएं केवल पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग के साथ पंजीकृत पूर्व सैनिकों/पूर्व सैनिकों की विधवाओं पर लागू होती हैं।
"सूचना के अधिकार (RTI)" के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
आवश्यक जानकारी के लिए आवेदन के माध्यम से ₹10/- का IPO/DD निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी के पक्ष में मांगा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, देखें: https://sainik.py.gov.in/right-to-information.
इस योजना के लिए "पूर्व सैनिक" की परिभाषा क्या है?
इस योजना के लिए "पूर्व सैनिक" की परिभाषा निम्नलिखित URL पर पहुंची जा सकती है: https://sainik.py.gov.in/definition-ex-servicemen
मैं सैनिक कल्याण विभाग के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा प्रदान की गई कल्याण योजनाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश कहाँ पा सकता हूँ?
विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, आप निम्नलिखित URL पर उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज़ का संदर्भ ले सकते हैं: https://sainik.py.gov.in/assistance-affd-fund.
मैं सैनिक कल्याण विभाग के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा प्रदान की गई कल्याण योजनाओं के लिए आवेदन पत्र कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ?
आवेदन पत्र निम्नलिखित URL के माध्यम से पहुंचा जा सकता है: https://sainik.py.gov.in/application-forms.
इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ जमा करना चाहिए?
आवेदन को कार्य दिवस पर और कार्य समय के दौरान राज्या सैनिक बोर्ड, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी सरकार, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कामुदियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी - 605013 में सक्षम प्राधिकरण को जमा करना चाहिए।
क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
दिशानिर्देशों में योजना के लाभों के वितरण में देरी के मामले में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status