SSISCPP
Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products
6.8/10The scheme aims to increase the storage capacity of perishable products by providing grant assistance for cold storage facilities.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मध्य प्रदेश
नोडल विभाग: Horticulture and Food Processing Department
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Mechanization- solar power, farming systems
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Cold Storage, Perishable Products, Storage Capacity, Farmer
विवरण
The scheme “Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products” launched by the Horticulture and Food Processing Department, Government of Madhya Pradesh, aims to increase cold storage capacity through providing 50% grant assistance to all eligible farmers.
लाभ
- - Grant Assistance: A grant of 50% of the project cost up to a maximum of ₹2,00,00,000/- for cold storage facilities up to 5,000 metric tons capacity
- Grant Assistance: A grant of 50% of the project cost up to a maximum of ₹2,00,00,000/- for cold storage facilities up to 5,000 metric tons capacity.
पात्रता
- The applicant must be a farmer.
- The applicant must be a resident of Madhya Pradesh.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता7.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता6.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना नाशवान उत्पादों के लिए बढ़ी हुई भंडारण क्षमता की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होता है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- नाशवान उत्पादों के लिए अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ
सबसे अधिक लाभदायक
- मध्य प्रदेश के किसान
संभावित चुनौतियाँ
- किसानों के बीच योजना के बारे में जागरूकता
- आवेदन के लिए जिला कार्यालय तक पहुँच
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
भंडारण समाधान की आवश्यकता वाले किसानों के लिए व्यावहारिक, लेकिन जागरूकता और पहुँच महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में जानकारी तक सीमित पहुँच
- जिला कार्यालय तक यात्रा की दूरी
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- किसानों के बीच योजना के बारे में कम जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, जिला कार्यालय द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, जिला कार्यालय से संपर्क की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, जिला कार्यालय तक यात्रा की आवश्यकता है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार का अनुदान
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह सीधे कोल्ड स्टोरेज विकास का समर्थन करता है
- वित्तीय महत्व
- उच्च, महत्वपूर्ण अनुदान सहायता उपलब्ध है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि यह किसानों की आय बढ़ा सकता है और नाशवान उत्पादों के बर्बादी को कम कर सकता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों को उनके नाशवान उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। यह परियोजना लागत का 50% अनुदान प्रदान करती है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- मध्य प्रदेश के किसान जो अपने भंडारण सुविधाओं में सुधार करना चाहते हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- वे किसान जो योजना के बारे में अनजान हैं या जिला कार्यालय तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- बागवानी विभाग के जिला कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- The applicant should contact the District Office of the Horticulture Department.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What is the objective of this scheme?
The scheme aims to enhance the storage capacity of perishable products by providing financial support for cold storage facilities.
- Which department implements this scheme?
The scheme is implemented by the Horticulture and Food Processing Department, Government of Madhya Pradesh.
- Who is eligible to apply for the scheme?
All farmers are eligible to apply under this scheme.
- What is the maximum financial assistance provided under the scheme?
The maximum financial assistance is 50% of the project cost, up to ₹2,00,00,000/-.
- What is the capacity limit for cold storage under this scheme?
The scheme covers cold storage facilities up to 5,000 metric tons capacity.
- How can a farmer apply for this scheme?
The farmer can apply by contacting the District Office of the Horticulture Department.
- Is the assistance provided as a one-time grant or recurring support?
The assistance is provided as a one-time grant.
- Where should the applicant contact for further information or assistance?
The applicant should contact the District Office of the Horticulture Department, Madhya Pradesh.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://cmhelpline.mp.gov.in/schemes.aspx?vID=0
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products का उद्देश्य क्या है?
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products का प्रबंधन Horticulture and Food Processing Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- मध्य प्रदेश में Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- मध्य प्रदेश के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Special Scheme for Increasing the Storage Capacity of Perishable Products आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।