SBSTSPD(DSY)

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (सेवा/व्यापार क्षेत्र में छोटे व्यवसाय)

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आत्म-रोज़गार के लिए ₹50 लाख तक के ऋण उपलब्ध हैं, जिसमें कृषि, छोटे व्यवसाय, कला एवं पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन और सेवाएँ शामिल हैं। पात्र व्यक्तियों, जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है और जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है, को ये ऋण 5% से 9% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हैं, और बड़े राशि के लिए विशेष दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Loan

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: छोटा व्यवसाय, व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, दिव्यांग, ऋण, विकलांगता, दिव्यांग, स्वावलंबन

विवरण

यह योजना कृषि, छोटे व्यवसाय/कला एवं पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन एवं सेवा क्षेत्रों आदि में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आत्म-रोज़गार के लिए ₹50 लाख तक के ऋण प्रदान करती है। पात्र व्यक्तियों को 5% से 9% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा है।

लाभ

  • 1. इस योजना के तहत
  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आत्म-रोज़गार के लिए ₹50 00 000/- तक के ऋण विभिन्न आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते हैं
  • जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ
  • छोटे व्यवसाय/कला एवं पारंपरिक व्यवसाय
  • परिवहन क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र
  • और तकनीकी एवं पेशेवर व्यापार/कोर्स शामिल हैं। 1. ऋण उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो OH/VH/HH/MR श्रेणियों में आते हैं
  • जिनकी ब्याज दर 5% से 9% वार्षिक के बीच होती है।
  1. इस योजना के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आत्म-रोज़गार के लिए ₹50,00,000/- तक के ऋण विभिन्न आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, छोटे व्यवसाय/कला एवं पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र, और तकनीकी एवं पेशेवर व्यापार/कोर्स शामिल हैं। 1. ऋण उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो OH/VH/HH/MR श्रेणियों में आते हैं, जिनकी ब्याज दर 5% से 9% वार्षिक के बीच होती है।

पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए पात्र आयु 14 वर्ष से अधिक है। एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, या 10वीं प्रमाण पत्र में उल्लिखित, या किसी अन्य सरकारी जारी प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज होगा। 1. दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत अद्वितीय विकलांगता आईडी (UDID) पंजीकरण ₹15 लाख और उससे अधिक के ऋण के लिए अनिवार्य है। 1. आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP ID) होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर:

चरण 01: पात्र आवेदक आधिकारिक पोर्टल- अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। https://saralharyana.gov.in/

चरण 02: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह वहाँ पंजीकरण कराता है।

चरण 03: पंजीकरण के लिए, 'साइन इन यहाँ' के तहत 'नया उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।

चरण 04: प्राप्त OTP के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:

चरण 01: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएँ और पंजीकरण के समय उपयोग की गई ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।

चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।

चरण 03: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें' पर क्लिक करें।

चरण 04: अब, आप योजना की खोज कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए योजना पर क्लिक करके आवेदन पत्र भर सकते हैं।

चरण 05: अपने परिवार पहचान पत्र संख्या - परिवार आईडी दर्ज करें और 'परिवार डेटा लाने के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करें, जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है।

चरण 06: लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और चयनित परिवार के सदस्य को सत्यापन के लिए भेजे गए OTP को दर्ज करें। 'सत्यापित करने के लिए क्लिक करें' पर क्लिक करें।

चरण 07: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 08: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

आवेदन की ट्रैकिंग:
आवेदक अपने आवेदन को आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से अपने विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना किन प्रकार की गतिविधियों का समर्थन करती है?
योजना आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का समर्थन करती है, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, छोटे व्यवसाय/कला एवं पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, और तकनीकी एवं पेशेवर व्यापार/कोर्स शामिल हैं।
इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या है?
आत्म-रोज़गार के लिए ₹50 लाख तक के ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
हरियाणा के स्थायी निवासी, जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, और जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है, पात्र हैं।
योजना के लाभ क्या हैं?
योजना विभिन्न ब्याज दरों (5% से 9% वार्षिक) पर ऋण प्रदान करती है, जो विकलांगता की श्रेणी (OH/VH/HH/MR) के आधार पर होती है।
आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
आवेदकों को हरियाणा के स्थायी निवासी होना चाहिए, जिनकी विकलांगता कम से कम 40% हो और आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो (मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए 14 वर्ष से अधिक)।
क्या आवेदकों को किसी विशेष पंजीकरण की आवश्यकता है?
हाँ, उन्हें भारत सरकार के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अद्वितीय विकलांगता आईडी (UDID) की आवश्यकता है, जो ₹15 लाख और उससे अधिक के ऋण के लिए अनिवार्य है।
क्या आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP ID) अनिवार्य है?
हाँ, आवेदकों के पास PPP ID होना चाहिए।
क्या अन्य राज्यों के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल हरियाणा के स्थायी निवासी पात्र हैं।
पात्र आवेदक आवेदन कैसे कर सकते हैं?
आवेदन आधिकारिक पोर्टल- अंत्योदय-सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
आवेदक अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकते हैं?
आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल (https://status.saralharyana.nic.in/) के माध्यम से अपने विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status