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कौशल उन्नयन और व्यावसायिक शिक्षा योजना: श्रमिकों के लिए (P.B.O.C.W.W.B)

कौशल उन्नयन और व्यावसायिक शिक्षा योजना: श्रमिकों के लिए, जो पंजाब में श्रम विभाग के तहत BOCW कल्याण बोर्ड द्वारा लागू की गई है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क और तकनीकी संस्थानों से कौशल प्राप्त करते समय आवास और भोजन के लिए सहायता शामिल है। पात्र व्यक्तियों को पंजाब का निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उन्हें विशेष आय और कार्य मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पंजाब

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: शिक्षा और अध्ययन

उप-श्रेणियाँ: Scholarships and student finance

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: श्रम, निर्माण श्रमिक, निर्माण कार्य, कौशल उन्नयन, व्यावसायिक शिक्षा

विवरण

"कौशल उन्नयन और व्यावसायिक शिक्षा योजना: श्रमिकों के लिए" BOCW कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, पंजाब द्वारा संचालित एक कल्याण योजना है जो पंजीकृत श्रमिकों को तकनीकी संस्थानों से कौशल प्राप्त करने के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क, आवास और भोजन सहायता प्रदान करती है।

लाभ

  • वित्तीय सहायता: - प्रवेश शुल्क/कोचिंग शुल्क के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क। - छात्रावास के आवास/भोजन के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क।

वित्तीय सहायता: - प्रवेश शुल्क/कोचिंग शुल्क के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क। - छात्रावास के आवास/भोजन के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क।

पात्रता

निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए: - आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए। - आवेदक एक निर्माण श्रमिक (असंगठित श्रमिक) होना चाहिए। - आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - आवेदक को एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में संलग्न रहना चाहिए। - आवेदक की मासिक आय ₹15,000/- या उससे कम होनी चाहिए। - आवेदक किसी अन्य कल्याण कोष का सदस्य नहीं होना चाहिए। - आवेदक को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का सदस्य नहीं होना चाहिए। - आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। > कल्याण योजना के लिए आवेदन के लिए: - आवेदक को पंजाब के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। - आवेदक को तकनीकी संस्थानों जैसे ITIs/पॉलिटेक्निक कॉलेजों से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन - निर्माण श्रमिक के रूप में CSC पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से: श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए कृपया निकटतम सेवा केंद्र या पंजीकरण अधिकारियों/श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। कल्याण योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के लिए: कृपया अपने क्षेत्र के निकटतम सेवा केंद्र या पंजीकरण अधिकारियों/श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। नोट: बोर्ड के साथ पंजीकरण: एक निर्माण श्रमिक आवेदन पत्र संख्या 28 भरकर और ₹ 25/- की पंजीकरण शुल्क जमा करके बोर्ड का सदस्य बनता है (जीवन में एक बार) और ₹ 10/- प्रति माह योगदान शुल्क के रूप में। एक श्रमिक एक बार में न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के लिए पंजीकरण करा सकता है। पंजीकृत श्रमिक को बोर्ड का 'लाभार्थी' कहा जाता है। महत्वपूर्ण लिंक: अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति जांचें: पंजीकृत श्रमिक अपने पंजीकरण संख्या दर्ज करके इस लिंक पर जाकर अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। - पंजीकरण कार्ड डाउनलोड करें: पंजीकृत श्रमिक अपने पंजीकरण संख्या दर्ज करके इस लिंक पर जाकर अपना पंजीकरण कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। - अपनी योजना आवेदन की स्थिति जांचें: पंजीकृत श्रमिक अपने पंजीकरण संख्या दर्ज करके इस लिंक पर जाकर अपनी योजना आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। - CSC लोकेटर: अपने क्षेत्र के निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) को खोजने के लिए इस लिंक पर जाएं। - सेवा केंद्रों की सूची: सेवा केंद्रों की सूची देखने के लिए इस लिंक पर जाएं। हेल्पडेस्क: पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पता: श्रम भवन मॉडल कल्याण केंद्र फेज 10, सेक्टर 64, साहिबजादा अजित सिंह नगर, पंजाब, 160062 फोन: +91 172-2540125 ईमेल: bocwhq@gmail.com BOCW पोर्टल से संबंधित प्रश्नों के लिए (तकनीकी सहायता):- फोन: +91 172-2540125 ईमेल: bocwhq@gmail.com कार्यालय जाने का समय: सोमवार से शुक्रवार (09:00 AM से 05:00 PM) ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया: निर्माण श्रमिक के रूप में: चरण 1: BOCW कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए, आवेदक श्रमिक को फॉर्म संख्या-28 डाउनलोड करना चाहिए और सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित) संलग्न करना चाहिए। चरण 2: आवेदन आपके क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा। कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया: चरण 1: एक पंजीकृत श्रमिक को फॉर्म संख्या-44 डाउनलोड करना चाहिए और सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित) संलग्न करना चाहिए। चरण 2: आवेदन आपके क्षेत्र के श्रम निरीक्षकों को प्रस्तुत किया जाएगा। > नोट: बोर्ड के साथ पंजीकरण: एक निर्माण श्रमिक आवेदन पत्र संख्या 28 भरकर और ₹ 25/- की पंजीकरण शुल्क जमा करके बोर्ड का सदस्य बनता है (जीवन में एक बार) और ₹ 10/- प्रति माह योगदान शुल्क के रूप में। एक श्रमिक एक बार में न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के लिए पंजीकरण करा सकता है। पंजीकृत श्रमिक को बोर्ड का 'लाभार्थी' कहा जाता है। > महत्वपूर्ण लिंक: अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति जांचें: पंजीकृत श्रमिक अपने पंजीकरण संख्या दर्ज करके इस लिंक पर जाकर अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। - पंजीकरण कार्ड डाउनलोड करें: पंजीकृत श्रमिक अपने पंजीकरण संख्या दर्ज करके इस लिंक पर जाकर अपना पंजीकरण कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। - अपनी योजना आवेदन की स्थिति जांचें: पंजीकृत श्रमिक अपने पंजीकरण संख्या दर्ज करके इस लिंक पर जाकर अपनी योजना आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। - CSC लोकेटर: अपने क्षेत्र के निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) को खोजने के लिए इस लिंक पर जाएं। - सेवा केंद्रों की सूची: सेवा केंद्रों की सूची देखने के लिए इस लिंक पर जाएं। > हेल्पडेस्क: > पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड > पता: श्रम भवन मॉडल कल्याण केंद्र फेज 10, सेक्टर 64, साहिबजादा अजित सिंह नगर, पंजाब, 160062 > फोन: +91 172-2540125 > ईमेल: bocwhq@gmail.com > BOCW पोर्टल से संबंधित प्रश्नों के लिए (तकनीकी सहायता):- > फोन: +91 172-2540

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

कौन पंजाब के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करा सकता है?
कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिसने किसी भी निर्माण कार्य में पंजाब राज्य में एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक काम किया है, वह बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए पात्र है।
लाभार्थी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए क्या कोई न्यूनतम सेवा आवश्यकता है?
हाँ, निर्माण श्रमिक को पिछले 12 महीनों में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों की सेवा पूरी करनी चाहिए।
कल्याण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
बोर्ड का कोई भी पंजीकृत श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
एक बार में एक निर्माण श्रमिक कितने समय के लिए पंजीकरण करा सकता है?
एक श्रमिक एक बार में न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के लिए पंजीकरण करा सकता है।
पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18 वर्ष और 60 वर्ष के बीच है और जिसने पंजाब राज्य में कम से कम 90 दिनों तक काम किया है, उसे पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म संख्या 28 पर आवेदन करना चाहिए जो बोर्ड की वेबसाइट पर या क्षेत्र के ALC/LCO और श्रम निरीक्षकों के कार्यालय से उपलब्ध है।
पंजीकरण के लिए किससे आवेदन करना है?
एक निर्माण श्रमिक जो बोर्ड का सदस्य बनना चाहता है, उसे अपने क्षेत्र के श्रम निरीक्षक से आवेदन करना चाहिए।
पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं?
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, आयु प्रमाण (यदि कोई आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो स्व-घोषणा), निवास प्रमाण, आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो), बैंक खाता विवरण (बैंक शाखा, खाता संख्या और IFSC/RTGS संख्या), आश्रितों का विवरण, और 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का नियोक्ता का प्रमाण पत्र, और नामांकन फॉर्म।
BOCW कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में ऑफलाइन मोड में पंजीकरण के लिए क्या कोई विशेष फॉर्म है?
हाँ, पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 28 में किया जाना चाहिए।
पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित शुल्क कितना है?
पंजीकरण शुल्क की दर ₹25/- है। यह एक बार का शुल्क है।
योगदान की दर क्या है?
एक पंजीकृत श्रमिक को बोर्ड को योगदान शुल्क के रूप में ₹10/- प्रति माह का योगदान देना आवश्यक है।
लाभों के लिए परिवार के सदस्यों को कौन माना जाता है?
पति या पत्नी, नाबालिग पुत्र (जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ या शारीरिक रूप से विकलांग और कमाने में असमर्थ बड़े पुत्र शामिल हैं), अविवाहित पुत्रियाँ और निर्माण श्रमिक के माता-पिता, जो पंजीकृत श्रमिक पर पूरी तरह निर्भर हैं।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को: 1. पंजाब के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) कल्याण बोर्ड का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। 2. ITIs या पॉलिटेक्निक कॉलेजों जैसे मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
इस योजना के तहत किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
योजना के तहत: 1. पाठ्यक्रम शुल्क, जिसमें प्रवेश और कोचिंग शुल्क शामिल है, की पूर्ण प्रतिपूर्ति। 2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्रावास के आवास और भोजन खर्चों की पूर्ण कवरेज।
इस कल्याण योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म उपयोग करना है?
आवेदन निर्धारित फॉर्म संख्या 44 में किया जाना चाहिए जिसे https://bocw.punjab.gov.in/userfiles/file/Forms/Performa.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है या संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।
कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे आवेदन करना है?
बोर्ड की संबंधित कल्याण योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए, निर्माण श्रमिक को निकटतम सेवा केंद्रों पर जाना होगा या क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम-समन्वय अधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम प्रवर्तन अधिकारी से संपर्क करना होगा।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status