SRE (R&R)
सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास)
6.8/10यह योजना कश्मीरी प्रवासियों की राहत और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए है, जो आतंकवाद के दौरान घाटी से विस्थापित हो गए थे। "SRE (R&R) योजना" 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF)' की छत्र योजना का एक घटक है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India
मंत्रालय / नोडल: गृह मंत्रालय
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: आवास और आश्रय, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: Shelter, integrated support and assistance, Rehabilitation, वित्तीय सहायता, Shelter
लक्षित लाभार्थी: State Government
टैग: प्रतिपूर्ति, प्रवासी, आश्रय, पुनर्वास, राहत
विवरण
यह योजना "सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास)" जिसे "SRE (R&R) योजना" के नाम से भी जाना जाता है, 1989-90 में जम्मू और कश्मीर विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कश्मीरी प्रवासियों की राहत और पुनर्वास के लिए शुरू की गई थी, जो आतंकवाद के दौरान घाटी से विस्थापित हो गए थे। यह 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। 60% राशि दावों की प्राप्ति पर अग्रिम रूप से वापस की जाती है और शेष 40% ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद जारी की जाती है। यह योजना कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों को राहत, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए पीएम के पैकेज पर खर्च, आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा कर्मियों के निकटतम रिश्तेदारों को राहत, आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों का पुनर्वास आदि को कवर करती है। "SRE (R&R) योजना" 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF)' की छत्र योजना का एक घटक है।
लाभ
- 1. जम्मू-कश्मीर में बसे कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों को नकद राहत: प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹3 250
- अधिकतम प्रति परिवार प्रति माह ₹13 000। 2. दिल्ली/NCR में बसे कश्मीरी प्रवासियों को नकद राहत: प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹3 250
- अधिकतम प्रति परिवार प्रति माह ₹13 000। 3. जम्मू डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवासियों को कश्मीरी प्रवासियों के बराबर नकद राहत: प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹2 500
- अधिकतम प्रति परिवार प्रति माह ₹10 000। 4. जम्मू डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवासियों को राशन/चारा के लिए राहत
- जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलोग्राम आटा
- 2 किलोग्राम चावल
- और प्रति परिवार प्रति माह 10 लीटर केरोसिन तेल
- साथ ही प्रति माह प्रति पशु ₹300 चारे के लिए। 5. जरूरतमंद प्रवासियों के लिए बुनियादी सूखा राशन
- जिसमें प्रति व्यक्ति 9 किलोग्राम चावल
- जम्मू-कश्मीर में बसे कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों को नकद राहत: प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹3,250, अधिकतम प्रति परिवार प्रति माह ₹13,000। 2. दिल्ली/NCR में बसे कश्मीरी प्रवासियों को नकद राहत: प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹3,250, अधिकतम प्रति परिवार प्रति माह ₹13,000। 3. जम्मू डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवासियों को कश्मीरी प्रवासियों के बराबर नकद राहत: प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹2,500, अधिकतम प्रति परिवार प्रति माह ₹10,000। 4. जम्मू डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवासियों को राशन/चारा के लिए राहत, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलोग्राम आटा, 2 किलोग्राम चावल, और प्रति परिवार प्रति माह 10 लीटर केरोसिन तेल, साथ ही प्रति माह प्रति पशु ₹300 चारे के लिए। 5. जरूरतमंद प्रवासियों के लिए बुनियादी सूखा राशन, जिसमें प्रति व्यक्ति 9 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम आटा, और प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी, साथ ही संपत्ति के नुकसान के लिए अतिरिक्त अनुग्रह राहत, ₹10,00,000 तक।
पात्रता
लाभार्थी कश्मीरी या जम्मू प्रवासी होना चाहिए।
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता7.5
- सरलता4.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना आतंकवाद से प्रभावित कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है, जो राहत और पुनर्वास पर केंद्रित है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- प्रवासियों के लिए वित्तीय सहायता
- राहत गतिविधियों के लिए राज्य खर्चों की प्रतिपूर्ति
सबसे अधिक लाभदायक
- कश्मीरी प्रवासी
- जम्मू प्रवासी
- आतंकवाद के पीड़ित
संभावित चुनौतियाँ
- राज्य सरकारों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
जो लोग योजना के बारे में जानते हैं उनके लिए व्यावहारिक, लेकिन कई लोगों को आवेदन प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- जानकारी तक सीमित पहुंच
- आवेदन प्रक्रिया में जटिलता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- दावों के लिए राज्य सरकार पर निर्भरता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- एक अधिकारी द्वारा प्रमाणन आवश्यक
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- मासिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, लेकिन राज्य प्रसंस्करण पर निर्भर
- वित्तीय महत्व
- उच्च, परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राशि के साथ
- दीर्घकालिक प्रभाव
- पुनर्वास और प्रभावित परिवारों के लिए समर्थन पर सकारात्मक प्रभाव
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों को नकद राहत और पुनर्वास के लिए समर्थन प्रदान करती है जो हिंसा से प्रभावित हैं। यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- राज्य सरकारें कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों की ओर से आवेदन करें।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- व्यक्तिगत प्रवासियों को सीधे लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- निर्धारित प्रोफार्मा का उपयोग करके राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: दावों के लिए प्रोफार्मा
सुरक्षा संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे निर्धारित प्रोफार्मा का उपयोग करके प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसे संबंधित राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव के रैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
चरण 2: भुगतान की रिलीज़
सभी SRE रिलीज़ को राज्य सरकार के दावों की सत्यापन के बाद प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। स्वीकृत वस्तुओं के लिए दावे की राशि का 60% (जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग नहीं किया गया है) राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा प्रमाणन के आधार पर जारी किया जा सकता है, जो अतिरिक्त सचिव के रैंक से कम नहीं होना चाहिए। दावे की राशि का 40% IFD-MHA की ऑडिट टीम की सिफारिश के आधार पर जारी किया जा सकता है। जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग किया जाता है, वहां दावे की राशि का 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जो अतिरिक्त सचिव के रैंक से कम नहीं होना चाहिए।
नोट: विशेष परिस्थितियों में और SRE स्थायी समिति की स्वीकृति से, अग्रिम रिलीज़ पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए अग्रिम रिलीज़ की जा सकती है (जब पिछले वर्ष के खातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है)।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- क्या नागरिक सीधे SRE योजना के तहत किसी परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं?
SRE योजना मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर सरकार को प्रतिपूर्ति से संबंधित है, और व्यक्तिगत नागरिक सीधे धन प्राप्त नहीं करते हैं।
- क्या आप योजना में उल्लिखित संक्षिप्ताक्षरों के पूर्ण नाम प्रदान कर सकते हैं, जैसे IFD-MHA और CCS?
बिल्कुल। IFD-MHA का अर्थ है "आंतरिक वित्त विभाग, गृह मंत्रालय," और CCS का अर्थ है "कैबिनेट समिति सुरक्षा।"
- क्या नागरिकों के लिए SRE के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष उद्घाटन और समापन तिथियाँ हैं?
योजना व्यक्तिगत नागरिकों के लिए विशेष उद्घाटन और समापन तिथियों का उल्लेख नहीं करती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से सरकारी प्रतिपूर्ति से संबंधित है।
- SRE योजनाओं में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
SRE योजनाएँ मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच प्रशासित होती हैं, और व्यक्तिगत नागरिक सीधे प्रतिभागी नहीं होते हैं।
- SRE के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए घोषणा प्रक्रिया कैसे काम करती है?
योजना मुख्य रूप से सरकारी दावों और प्रतिपूर्ति से संबंधित है; इसलिए, व्यक्तिगत नागरिकों के लिए कोई घोषणा प्रक्रिया नहीं है।
- गृह मंत्रालय SRE(R&R) योजना के तहत खातों और व्यय की समीक्षा कैसे करता है?
गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य में SRE(R&R) खातों के नमूना जांच करने के लिए टीम भेज सकता है। इस समीक्षा में व्यय और उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा शामिल है।
- सुरक्षा संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा क्या है?
दावे योजना के परिशिष्ट C में उल्लिखित निर्धारित प्रोफार्मा का उपयोग करके प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ये दावे संबंधित राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव के रैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने चाहिए।
- SRE के तहत योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धन का पैटर्न कैसे नियंत्रित किया जाता है?
योजनाएँ और परियोजनाएँ केंद्रीय सरकार से 100% धन प्राप्त करती हैं। धन का नियंत्रण स्वीकृति प्रक्रिया और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रमाणन के आधार पर किया जाता है।
- SRE(J&K): R&R के लिए अग्रिम रिलीज़ कब विचार की जा सकती हैं?
विशेष परिस्थितियों में और SRE स्थायी समिति की स्वीकृति से, अग्रिम रिलीज़ पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए अग्रिम रिलीज़ की जा सकती है।
- क्या आप SRE(J&K): राहत और पुनर्वास (R&R) योजना द्वारा सेवा किए गए लोगों की श्रेणियों को समझा सकते हैं?
योजना कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों, हिंसा के पीड़ितों, सीमा जनसंख्या, और सीमा पार फायरिंग और आतंकवाद से प्रभावित लोगों की श्रेणियों को कवर करती है।
- SRE(J&K): राहत और पुनर्वास (R&R) योजना का उद्देश्य क्या है, और इसे कब शुरू किया गया था?
SRE(J&K): राहत और पुनर्वास (R&R) योजना 1989-90 में शुरू की गई थी ताकि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा विभिन्न राहत और पुनर्वास गतिविधियों के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सके।
- कौन जम्मू और कश्मीर राज्य को SRE की प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों की देखरेख करता है, और SRE स्थायी समिति की भूमिका क्या है?
SRE स्थायी समिति, जो विशेष सचिव (जम्मू और कश्मीर), जम्मू और कश्मीर मामलों के विभाग द्वारा अध्यक्षता की जाती है, जम्मू और कश्मीर राज्य को SRE की प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। यह SRE प्रस्तावों की जांच और स्वीकृति करती है और SRE रिलीज़ की निगरानी करती है।
- SRE योजना कब प्रभावी हुई, और धन का प्रबंध कैसे है?
SRE योजना वित्तीय वर्ष 2000-01 (01-04-2000 से) से प्रभावी हुई, जिसमें 100% धन की प्रतिपूर्ति होती है। विभिन्न घटकों के लिए धन का अनुपात योजना विवरण में समझाया गया है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines & Application Form
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2023-07/Annexure6_28072023.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) का उद्देश्य क्या है?
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, State Government को आवास और आश्रय, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) का प्रबंधन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या CSC केंद्र सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- All India में सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- सुरक्षा संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।