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मछली पालन क्षेत्र में अनुसूचित जाति परिवारों के कल्याण के लिए योजना: अधिसूचित जल निकायों की वार्षिक नीलामी पर सब्सिडी
हरियाणा में अनुसूचित जाति परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए डिज़ाइन की गई, यह योजना निर्धारित जल निकायों में मछली पकड़ने के अनुबंधों के लिए नीलामी लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करती है, अधिकतम सीमा ₹5,00,000 प्रति नीलामी है। इसका उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देकर मछली पालन क्षेत्र में पूर्णकालिक रोजगार के अवसर पैदा करना है और इसके लिए आवेदकों को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और मान्य परिवार आईडी कार्ड होना चाहिए।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: मछली पालन विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, Land and water resources, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: Family, व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, सब्सिडी, नीलामी, जल, मछली संस्कृति, मछली पकड़ना, मछली पालन, अनुसूचित जाति
विवरण
इस योजना का उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र में अनुसूचित जाति परिवारों के व्यक्तियों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान करना और मछली पालन को बढ़ावा देकर उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जिसके लिए निर्धारित जल निकायों में मछली पकड़ने के अनुबंध लागत पर सब्सिडी दी जाती है।
लाभ
- - वास्तविक नीलामी राशि का 50% सब्सिडी, अधिकतम सीमा ₹5,00,000/- प्रति नीलामी, जो भी कम हो।
- वास्तविक नीलामी राशि का 50% सब्सिडी, अधिकतम सीमा ₹5,00,000/- प्रति नीलामी, जो भी कम हो।
पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास एक मान्य परिवार आईडी कार्ड (परिवार पहचान पत्र) होना चाहिए। 1. आवेदक अनुसूचित जाति श्रेणी से होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
अपवर्जन
- The applicant must not be a Government/ Semi-Government employee.
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: Antyodaya-SARAL पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए "नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: Antyodaya-SARAL पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहां साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक प्रमाण पत्र भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खुलने वाली विंडो में "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:
आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]
- टिकट ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]
एसएमएस के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:
पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें। - अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन आईडी/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
संपर्क करें:
हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in
सेवा के लिए शुल्क:
सरकारी शुल्क: ₹0 (कोई शुल्क नहीं)
सेवा शुल्क: ₹10
अटल सेवा केंद्र शुल्क: ₹10
ऑफलाइन:
योग्य आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम अटल सेवा केंद्र पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?
- हरियाणा के अनुसूचित जाति के निवासी, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, और जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं।
- लाभ राशि क्या है?
- वास्तविक मछली पकड़ने के अनुबंध बोली का 50%, अधिकतम ₹5,00,000 तक।
- क्या यह अनुदान निजी या गैर-अधिसूचित जल निकायों पर लागू है?
- नहीं, यह केवल अधिसूचित जल निकायों के लिए है।
- मैं अपना आवेदन कहां जमा करूं?
- आवेदन मछली पालन विभाग के माध्यम से या हरियाणा सरकार के अंट्योदय सारल पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- क्या एक सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकता है?
- नहीं, सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी योग्य नहीं हैं।
- क्या परिवार आईडी अनिवार्य है?
- हाँ, आवेदक के पास एक मान्य परिवार आईडी कार्ड होना चाहिए।
- यह योजना कौन लागू करता है?
- यह योजना हरियाणा सरकार के मछली पालन विभाग द्वारा लागू की जाती है।
- नीलामी राशि का कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है?
- वास्तविक नीलामी राशि का 50% सब्सिडी दी जाती है।
- क्या जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है?
- हाँ।
- किस प्रकार के अनुबंध दस्तावेज की आवश्यकता है?
- ठेकेदार/लाइसेंसधारी और मछली पालन विभाग के बीच एक पंजीकृत अनुबंध की आवश्यकता है।
- कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ कितनी बार उठा सकता है?
- यह योजना सामान्यतः प्रति नीलामी एक बार सहायता तक सीमित है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status