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बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)

बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2) गुजरात में समग्र बागवानी विकास को बढ़ावा देती है, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके। इसमें कृषि यांत्रिकीकरण, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, निर्यात समर्थन, और पश्च-उत्पादन प्रबंधन के लिए सब्सिडी शामिल हैं, जो विशेष रूप से बागवानी गतिविधियों में संलग्न व्यक्तिगत किसानों को लक्षित करती हैं।

राज्य मिश्रित

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Mechanization- solar power, farming systems

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: बागवानी, कृषि यांत्रिकीकरण, ग्रीनहाउस सब्सिडी, फसल सुरक्षा, पश्च-उत्पादन प्रबंधन

विवरण

योजना "बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" का उद्देश्य गुजरात के किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से समग्र बागवानी विकास को बढ़ावा देना है।

लाभ

  • - प्रचार गतिविधियों का समर्थन: बागवानी फसलों से संबंधित प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिता सेमिनारों, कृषि मेले और स्टॉल किराए के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करता है। - कृषि यांत्रिकीकरण: पावर टिलर और मिनी ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी सहित कृषि यांत्रिकीकरण के लिए समर्थन प्रदान करता है। - प्रसंस्करण इकाई की स्थापना: औषधीय/सुगंधित फसलों के लिए नई आसवन इकाइयों और काजू और अन्य फलों की फसलों के लिए नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में सहायता करता है। - निर्यात सब्सिडी: फलों, सब्जियों, फूलों और पौधों के निर्यात के लिए समुद्री माल भाड़ा सब्सिडी और बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए हवाई माल भाड़ा सब्सिडी प्रदान करता है। - बाजार दर नियंत्रण: बागवानी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का समर्थन करता है ताकि बाजार दरों को नियंत्रित किया जा सके। - उपयोगिता बिल सब्सिडी: ग्रीनहाउस और ऊतक संस्कृति प्रयोगशाला के लिए बिजली बिल पर सब्सिडी प्रदान करता है। - उपकरण प्रावधान: फसल कटाई, प्रसंस्करण और फसल सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान में सहायता करता है। - पश्च-उत्पादन प्रबंधन: बागवानी उत्पादों के पश्च-उत्पादन प्रबंधन के लिए पैकिंग सामग्री पर सब्सिडी प्रदान करता है। - संरक्षित खेती का बुनियादी ढांचा: हाई-टेक ग्रीनहाउस (फैन और पैड), पॉलीहाउस (स्वाभाविक रूप से वेंटिलेटेड), नेट हाउस, टमाटर/मिर्च और अन्य सब्जियों के लिए कच्चा मंडप, चढ़ाई वाली सब्जियों के लिए आधा-लाइन वाला पैडल, चढ़ाई वाली सब्जियों के लिए लाइन वाला पैडल, और प्लग नर्सरी की स्थापना का समर्थन करता है। - सिंचाई बुनियादी ढांचा: ड्रिप सिंचाई के लिए जल भंडारण टैंकों की स्थापना का समर्थन करता है।
  • प्रचार गतिविधियों का समर्थन: बागवानी फसलों से संबंधित प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिता सेमिनारों, कृषि मेले और स्टॉल किराए के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करता है। - कृषि यांत्रिकीकरण: पावर टिलर और मिनी ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी सहित कृषि यांत्रिकीकरण के लिए समर्थन प्रदान करता है। - प्रसंस्करण इकाई की स्थापना: औषधीय/सुगंधित फसलों के लिए नई आसवन इकाइयों और काजू और अन्य फलों की फसलों के लिए नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में सहायता करता है। - निर्यात सब्सिडी: फलों, सब्जियों, फूलों और पौधों के निर्यात के लिए समुद्री माल भाड़ा सब्सिडी और बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए हवाई माल भाड़ा सब्सिडी प्रदान करता है। - बाजार दर नियंत्रण: बागवानी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का समर्थन करता है ताकि बाजार दरों को नियंत्रित किया जा सके। - उपयोगिता बिल सब्सिडी: ग्रीनहाउस और ऊतक संस्कृति प्रयोगशाला के लिए बिजली बिल पर सब्सिडी प्रदान करता है। - उपकरण प्रावधान: फसल कटाई, प्रसंस्करण और फसल सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान में सहायता करता है। - पश्च-उत्पादन प्रबंधन: बागवानी उत्पादों के पश्च-उत्पादन प्रबंधन के लिए पैकिंग सामग्री पर सब्सिडी प्रदान करता है। - संरक्षित खेती का बुनियादी ढांचा: हाई-टेक ग्रीनहाउस (फैन और पैड), पॉलीहाउस (स्वाभाविक रूप से वेंटिलेटेड), नेट हाउस, टमाटर/मिर्च और अन्य सब्जियों के लिए कच्चा मंडप, चढ़ाई वाली सब्जियों के लिए आधा-लाइन वाला पैडल, चढ़ाई वाली सब्जियों के लिए लाइन वाला पैडल, और प्लग नर्सरी की स्थापना का समर्थन करता है। - सिंचाई बुनियादी ढांचा: ड्रिप सिंचाई के लिए जल भंडारण टैंकों की स्थापना का समर्थन करता है।

पात्रता

  • आवेदक गुजरात का निवासी किसान होना चाहिए। - आवेदक को योजना के तहत योग्य बागवानी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। - आवेदक के पास 7/12 प्रमाण पत्र जैसे वैध भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन > पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक आई-खेड़ुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: दाईं ओर ऊपर 'लॉगिन' पर क्लिक करें, फिर 'लाभार्थी पंजीकरण' पर क्लिक करें और 'किसान' या 'संस्थान' या 'किसान को छोड़कर' में से किसी एक को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुनें।
चरण 3: जिला, तालुका और गांव चुनें, 'आप किस प्रकार के खाता धारक हैं?' का चयन करें, अपना खाता नंबर और नाम दर्ज करें, कैप्चा हल करें, और 'सहेजें और अगला' पर क्लिक करें।
चरण 4: अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें, 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें, प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करें, कैप्चा हल करें, और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

लॉगिन प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक आई-खेड़ुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: होमपेज के दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें। होमपेज पर 'योजनाएं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाएं' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें, और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और नया आवेदन सबमिट करें।
चरण 5: आवेदन में सुधार जोड़ने के लिए 'आवेदन अपडेट करें' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार आवेदन पूरा हो जाने पर, इसकी पुष्टि करें।
चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें।
संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

गुजरात में "बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" का उद्देश्य क्या है?
"बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" का उद्देश्य गुजरात में बागवानी किसानों को समग्र समर्थन प्रदान करना है, जिससे उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए पश्च-उत्पादन प्रबंधन, कृषि यांत्रिकीकरण, प्रसंस्करण इकाइयों, विपणन बुनियादी ढांचे, और निर्यात से संबंधित सब्सिडी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
"बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति जो बागवानी कृषि गतिविधियों में संलग्न है और गुजरात राज्य में निवास करता है, योजना के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है, बशर्ते कि वे योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित बुनियादी दस्तावेज़ और भूमि स्वामित्व आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
"बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" के तहत किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
योजना फसल प्रसंस्करण इकाइयों, कृषि यांत्रिकीकरण, ग्रीनहाउस और पॉलीहाउस संरचनाओं, हवाई और समुद्री रेफ्रिजरेशन सब्सिडी के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने, बिजली बिल की प्रतिपूर्ति, और प्रदर्शनियों, कृषि मेलों, और बागवानी सेमिनारों जैसे आयोजनों के लिए सहायता सहित वित्तीय सहायता की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।
क्या इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कोई लागत है?
"बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" के लिए आवेदन करने में कोई लागत नहीं है, और आवेदन आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क प्रस्तुत किया जा सकता है।
"बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" के तहत आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं?
आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, 7/12 भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, खेड़ुत पंजीकरण प्रमाण, राशन कार्ड, और आई-खेड़ुत पोर्टल पर उपलब्ध भरा हुआ आवेदन पत्र।
क्या योजना के तहत आवेदन करने के लिए भूमि स्वामित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है?
हाँ, आवेदक को "बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" के तहत वित्तीय सहायता के लिए योग्य होने के लिए 7/12 प्रमाण पत्र जैसे वैध भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ होना चाहिए।
क्या योजना निर्यात से संबंधित बुनियादी ढांचे और गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करती है?
हाँ, योजना बागवानी किसानों द्वारा उत्पादित फलों, सब्जियों, फूलों, और पौधों के निर्यात को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई और समुद्री रेफ्रिजरेशन सब्सिडी के रूप में विशेष समर्थन प्रदान करती है।
इस योजना के तहत किस प्रकार के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया जाता है?
योजना के तहत, वित्तीय सहायता हाई-टेक ग्रीनहाउस, स्वाभाविक रूप से वेंटिलेटेड पॉलीहाउस, नेट हाउस, ड्रिप सिंचाई के लिए जल भंडारण टैंकों, फसल ट्रेलिसिंग सिस्टम, और प्लग नर्सरी जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रदान की जाती है।
क्या ऑनलाइन सबमिट किए जाने के बाद आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा है?
हाँ, एक बार जब आवेदन आई-खेड़ुत पोर्टल के माध्यम से सबमिट हो जाता है, तो आवेदक अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करके अपने आवेदन की वास्तविक समय स्थिति की जांच कर सकते हैं और स्वीकृति या वितरण के संबंध में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान "बागवानी के लिए एकीकृत विकास योजना (HRT-2)" के लिए आवेदन सबमिट कर सकता है?
किसानों को गुजरात सरकार के आधिकारिक कृषि सेवा प्लेटफॉर्म, जिसे आई-खेड़ुत पोर्टल कहा जाता है, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना होगा, जो इस लिंक पर उपलब्ध है: [https://ikhedut.gujarat.gov.in/site/signup](https://ikhedut.gujarat.gov.in/site/signup)।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status