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पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना

त्रिपुरा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना मृत पंजीकृत श्रमिक के नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी या आश्रित के लिए अंतिम संस्कार खर्चों को कवर करने के लिए ₹10,000 की एक बार की नकद अनुदान प्रदान करती है, बशर्ते कि बोर्ड के प्रति कोई बकाया राशि न हो। यह पहल त्रिपुरा में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अंतिम संस्कार समारोह से संबंधित वित्तीय बोझ को कम करने का लक्ष्य रखती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: त्रिपुरा

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

योजना प्रारंभ तिथि: 2022-10-20

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: वित्तीय सहायता, निर्माण श्रमिक, अंतिम संस्कार सहायता

विवरण

"पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना" त्रिपुरा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग त्रिपुरा द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता प्रदान करना है।

लाभ

  • - अंतिम संस्कार समारोह के खर्चों के लिए ₹10,000/- की एक बार की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। नोट: बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली लाभ राशि DBT मोड के माध्यम से दी जाएगी।
  • अंतिम संस्कार समारोह के खर्चों के लिए ₹10,000/- की एक बार की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। नोट: बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली लाभ राशि DBT मोड के माध्यम से दी जाएगी।

पात्रता

  1. आवेदक मृत पंजीकृत श्रमिक का नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी या आश्रित होना चाहिए। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पास बोर्ड के प्रति कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

अपवर्जन


आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन - CSC के माध्यम से

चरण 1: आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों को इकट्ठा करना चाहिए।
चरण 2: आवेदक को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाना चाहिए और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
चरण 3: आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि CSC एजेंट आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को पूरा करे और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करे।
चरण 4: संबंधित प्राधिकरण से रसीद या स्वीकृति मांगें, जिसे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में प्रस्तुत करने की तारीख और समय, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) जैसे आवश्यक विवरण शामिल हों।
नोट: आवेदन को पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए या नामांकित व्यक्ति द्वारा मृत्यु लाभ के लिए दावा करते समय उसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए कौन योग्य है?
मृत पंजीकृत लाभार्थी का नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी, या आश्रित लाभ के लिए योग्य है।
लाभ का दावा कैसे किया जा सकता है?
आवेदन को मृत्यु की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए या मृत्यु लाभ का दावा करते समय।
अंतिम संस्कार सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन को मृत्यु की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
क्या अंतिम संस्कार सहायता के लिए आवेदन मृत्यु लाभ के दावे के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है?
हाँ, इसे नामांकित व्यक्ति द्वारा मृत्यु लाभ का दावा करते समय प्रस्तुत किया जा सकता है।
लाभ राशि नामांकित व्यक्ति या आश्रितों को कैसे वितरित की जाएगी?
राशि सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से दी जाएगी।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि क्या है?
₹10,000 की एक बार की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
क्या आवेदन के लिए मूल BOCW पंजीकरण कार्ड आवश्यक है?
हाँ, मूल BOCW पंजीकरण कार्ड आवश्यक है।
अन्य नामांकित व्यक्तियों/जीवित बचे लोगों द्वारा घोषणा/कोई आपत्ति का क्या उद्देश्य है?
घोषणा/कोई आपत्ति यह पुष्टि करने के लिए है कि सभी नामांकित व्यक्ति/जीवित बचे लोग आवेदक द्वारा किए जा रहे दावे से सहमत हैं।
अंतिम संस्कार सहायता योजना किस नियम के तहत प्रदान की जाती है?
यह योजना त्रिपुरा राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (RE & CS) नियम 2001 के नियम 282 (अन्य कल्याण उपाय) के तहत प्रदान की जाती है।
क्या लाभ के लिए आवेदन करने से पहले कोई बकाया राशि चुकानी होगी?
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पास बोर्ड के प्रति कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status