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पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना

6.3/10

त्रिपुरा श्रम विभाग के तहत त्रिपुरा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना मृत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योग्य लाभार्थी, जिसमें मृत श्रमिक का नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी या आश्रित शामिल हैं, अंतिम संस्कार खर्चों को कवर करने में मदद के लिए ₹10,000 की एक बार की नकद अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस सहायता के लिए योग्य होने के लिए, पंजीकृत श्रमिक के पास बोर्ड के प्रति कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। लाभ के लिए आवेदन श्रमिक की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए, और धन सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यह पहल परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने प्रियजनों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे सकें।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: त्रिपुरा

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

योजना प्रारंभ तिथि: 2022-10-20

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: वित्तीय सहायता, निर्माण श्रमिक, अंतिम संस्कार सहायता, वित्तीय समर्थन, त्रिपुरा

विवरण

यह "पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना" त्रिपुरा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग त्रिपुरा द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता प्रदान करना है।

लाभ

  • - अंतिम संस्कार समारोह के खर्चों के लिए ₹10,000/- की एक बार की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। नोट: बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली लाभ राशि DBT मोड के माध्यम से दी जाएगी।
  • अंतिम संस्कार समारोह के खर्चों के लिए ₹10,000/- की एक बार की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। नोट: बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली लाभ राशि DBT मोड के माध्यम से दी जाएगी।

पात्रता

  1. आवेदक मृत पंजीकृत श्रमिक का नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी या आश्रित होना चाहिए। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पास बोर्ड के प्रति कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.3
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 7.0/10 Good
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 4.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 7.0/10 Good
जागरूकता 4.0/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 8.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता7.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.0
  • सरलता6.0
  • समावेशिता7.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अंतिम संस्कार खर्चों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो परिवारों के लिए एक कठिन समय में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • स्वर्गीय निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए अंतिम संस्कार खर्चों का वित्तीय बोझ।

सबसे अधिक लाभदायक

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवार।

संभावित चुनौतियाँ

  • योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता।

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना व्यावहारिक है लेकिन लाभार्थियों को सूचित करने के लिए अधिक आउटरीच की आवश्यकता हो सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में सीमित जागरूकता।
  • सामान्य सेवा केंद्रों तक पहुँच सीमित हो सकती है।

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भरता।

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी।

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में पात्र लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता।

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन + CSC सहायता प्राप्त
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, बुनियादी पहचान और पंजीकरण दस्तावेजों की आवश्यकता है।
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है।
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से CSC के माध्यम से।
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
उच्च, धन DBT के माध्यम से वितरित किया जाता है।
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
स्थानीय सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध।
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, CSC पर जाने और आवेदन पूरा करने की आवश्यकता है।

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समावेशी
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले निर्माण श्रमिक और उनके परिवार।
  • व्यवसाय पहुँच निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित।

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार का अनुदान।
लाभ की व्यावहारिकता
तत्काल अंतिम संस्कार खर्चों को कवर करने के लिए व्यावहारिक।
वित्तीय महत्व
कम आय वाले परिवारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण।
दीर्घकालिक प्रभाव
तत्काल राहत प्रदान करता है लेकिन दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को संबोधित नहीं करता।

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना ₹10,000 प्रदान करती है ताकि परिवार अंतिम संस्कार खर्चों का भुगतान कर सकें जब एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक का निधन हो जाता है। यह कठिन समय के दौरान वित्तीय बोझ को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

किसे आवेदन करना चाहिए
स्वर्गीय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी, या आश्रित।
किसे कठिनाई हो सकती है
ऑनलाइन आवेदन से अपरिचित व्यक्ति या जिनके पास CSC तक पहुँच नहीं है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय CSC के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन - CSC के माध्यम से

चरण 1: आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एकत्र करनी चाहिए।
चरण 2: आवेदक को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाना चाहिए और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
चरण 3: आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि CSC एजेंट आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को पूरा करे और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करे।
चरण 4: संबंधित प्राधिकरण से रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि प्रस्तुत करने की तिथि और समय, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल है।
नोट: आवेदन पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए या नामांकित व्यक्ति द्वारा मृत्यु लाभ का दावा करते समय उसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए कौन योग्य है?

मृत पंजीकृत लाभार्थी का नामांकित व्यक्ति, पति/पत्नी या आश्रित लाभ के लिए योग्य है।

लाभ का दावा कैसे किया जा सकता है?

आवेदन को मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए या मृत्यु लाभ का दावा करते समय।

अंतिम संस्कार सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है?

आवेदन को मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्या अंतिम संस्कार सहायता के लिए आवेदन मृत्यु लाभ के दावे के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है?

हाँ, इसे नामांकित व्यक्ति द्वारा मृत्यु लाभ का दावा करते समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

लाभ राशि नामांकित व्यक्ति या आश्रितों को कैसे वितरित की जाएगी?

राशि सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से दी जाएगी।

इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि क्या है?

₹10,000 की एक बार की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

क्या आवेदन के लिए मूल BOCW पंजीकरण कार्ड आवश्यक है?

हाँ, मूल BOCW पंजीकरण कार्ड आवश्यक है।

अन्य नामांकित व्यक्तियों/जीवित बचे लोगों द्वारा घोषणा/कोई आपत्ति का क्या उद्देश्य है?

घोषणा/कोई आपत्ति यह पुष्टि करने के लिए है कि सभी नामांकित व्यक्ति/जीवित बचे व्यक्ति आवेदक द्वारा किए जा रहे दावे से सहमत हैं।

अंतिम संस्कार सहायता योजना किस नियम के तहत प्रदान की गई है?

यह योजना त्रिपुरा राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (RE & CS) नियम 2001 के नियम 282 (अन्य कल्याण उपाय) के तहत प्रदान की गई है।

क्या लाभ के लिए आवेदन करने से पहले कोई बकाया राशि चुकानी होगी?

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पास बोर्ड के प्रति कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

संदर्भ

Guidelines
https://tbocwwb.tripura.gov.in/news_announcements/5109061.pdf
Official Website
https://tbocwwb.tripura.gov.in/index.php

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना का प्रबंधन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या CSC केंद्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
क्या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
त्रिपुरा में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
त्रिपुरा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।