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सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जो महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, झारखंड में लड़कियों और किशोरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को उनकी शैक्षणिक स्तर के आधार पर नकद सहायता प्राप्त हो सकती है, जिसमें कक्षा 8 और 9 के छात्रों के लिए ₹2,500 से लेकर 18-19 वर्ष की आयु के लिए ₹20,000 तक की राशि शामिल है, जो उनकी शैक्षणिक और विकासात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: झारखंड
नोडल विभाग: महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: शिक्षा और अध्ययन, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और कल्याण
उप-श्रेणियाँ: Scholarships and student finance, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: समृद्धि, किशोरी, लड़की, छात्र, व्यय
विवरण
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना "महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार" द्वारा शुरू की गई थी।
लाभ
- इस योजना के तहत
- लड़कियों/किशोरियों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी: क्रम संख्या लाभार्थी श्रेणी वित्तीय सहायता की राशि 1कक्षा 8 में नामांकित लड़कियाँ₹2 500/-2कक्षा 9 में नामांकित लड़कियाँ₹2 500/-3कक्षा 10 में नामांकित लड़कियाँ₹5 000/-4कक्षा 11 में नामांकित लड़कियाँ₹5 000/-5कक्षा 12 में नामांकित लड़कियाँ₹5 000/-618-19 वर्ष की लड़कियों के लिए एक बार की अनुदान राशि₹20 000/-
इस योजना के तहत, लड़कियों/किशोरियों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी: क्रम संख्यालाभार्थी श्रेणीवित्तीय सहायता की राशि1कक्षा 8 में नामांकित लड़कियाँ₹2,500/-2कक्षा 9 में नामांकित लड़कियाँ₹2,500/-3कक्षा 10 में नामांकित लड़कियाँ₹5,000/-4कक्षा 11 में नामांकित लड़कियाँ₹5,000/-5कक्षा 12 में नामांकित लड़कियाँ₹5,000/-618-19 वर्ष की लड़कियों के लिए एक बार की अनुदान राशि₹20,000/-
पात्रता
- लाभार्थी को योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना होगा, और आवेदन की तारीख तक निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए: - यह सहायता माँ की पहली दो बेटियों को दी जाएगी। - इस संबंध में एक आत्म-घोषणा माँ द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। 2. इस योजना के तहत, झारखंड के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा समर्थित/चालित सरकारी/अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग से कक्षा 12 में पढ़ाई करने वाली सभी पात्र लड़कियाँ शामिल होंगी। 3. योजना के लाभार्थी वे लड़कियाँ होंगी जिनकी - माँ/पिता केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से कार्यरत नहीं हैं या इन नियोक्ताओं से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। - माँ/पिता आयकरदाता नहीं होंगे। - आवेदक की माँ इस संबंध में एक आत्म-घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। 4. लाभार्थी को अंतिम किस्त के लिए आवेदन करते समय 18 से 19 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
लाभार्थी अपने क्षेत्र में सीधे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से बाल विकास सुविधा का लाभ उठा सकता है।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के तहत लाभ के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- केवल माँ की पहली दो बेटियाँ योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। आवेदकों को आयु और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और निर्धारित पारिवारिक वित्तीय मानदंडों के भीतर होना चाहिए।
- योजना का लक्ष्य आयु समूह क्या है?
- 18-19 वर्ष की आयु की लड़कियाँ अंतिम किस्त के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस किस्त को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए झारखंड के मतदाता सूची में नामांकित होना अनिवार्य है, जो उस वर्ष 1 जनवरी के बाद अपडेट की गई हो।
- आवेदन के लिए कौन-सी दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- आवेदकों को अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार (लड़की और उसकी माँ दोनों के लिए), और बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। पात्रता के संबंध में माँ द्वारा एक आत्म-घोषणा भी आवश्यक है।
- आवेदन कहाँ जमा किए जा सकते हैं?
- आवेदन आवेदक के क्षेत्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में सीधे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए।
- आय की कौन-सी सीमाएँ लागू होती हैं?
- लड़की के माता-पिता केंद्रीय/राज्य सरकार की नौकरियों में कार्यरत नहीं होने चाहिए, या सरकारी नौकरी से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कोई भी माता-पिता आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- क्या अनाथ लड़कियों के लिए कोई विशेष विचार है?
- हाँ, अनाथ लड़कियों को अपने माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र और बाल कल्याण समिति द्वारा जारी अनाथ प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। इस मामले में, एक कानूनी अभिभावक का दस्तावेज़ स्वीकार किया जाएगा।
- योजना के लिए सत्यापन की प्रक्रिया क्या है?
- लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन बाल विकास परियोजना कार्यालय में एक महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। पात्रता की पुष्टि के बाद, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति करते हैं।
- सहायता राशि का वितरण कैसे किया जाएगा?
- स्वीकृत धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ABPS, NEFT, RTGS, या PFMS के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
- क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है या मैनुअल?
- वर्तमान में, प्रक्रिया मैनुअल है, लेकिन भविष्य में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में परिवर्तन की योजना बनाई जा रही है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status