RUNCPP-PBAOCWWB

प्राकृतिक आपदा / महामारी अवधि के तहत राहत (PBAOCWWB)

पुडुचेरी में पंजीकृत निर्माण श्रमिक प्राकृतिक आपदाओं या महामारियों के दौरान ₹ 2,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है, और आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाते हैं, जिससे प्रभावित लोगों के लिए समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी

नोडल विभाग: श्रम विभाग, पुडुचेरी

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Crisis/Disaster/Accident, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: महामारी, आपदा, आपातकाल, वित्तीय सहायता, राहत

विवरण

बोर्ड प्राकृतिक आपदा/महामारी के दौरान पंजीकृत श्रमिक को ₹ 2,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है। आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाते हैं।

लाभ

  • ₹2,000/- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के रूप में बैंक खाते में जमा किया जाता है।

₹ 2,000/- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के रूप में बैंक खाते में जमा किया जाता है।

पात्रता

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। - आवेदक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। - आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। - आवेदक की आयु पिछले 12 महीनों में निर्माण कार्य के दौरान 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। - लाभार्थी को बोर्ड के फंड में योगदान देना चाहिए। - आवेदक को एक वर्ष से अधिक समय तक योगदान के भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए। - आवेदक को किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण पांच या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: इच्छुक निर्माण श्रमिक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक क्षेत्र, थट्टनचावडी, पुडुचेरी - 605 009) के कार्यालय में जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप मुफ्त में प्राप्त करना चाहिए।

चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।

चरण 3: इच्छुक निर्माण श्रमिक को भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को जमा करना चाहिए।

चरण 4: संबंधित प्राधिकरण से रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तारीख और समय, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है?
यह राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली मौद्रिक लाभ क्या है?
लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में DBT के रूप में ₹2,000 की राशि प्राप्त होती है।
"प्राकृतिक आपदा / महामारी अवधि के तहत राहत" योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
पात्र आवेदकों में भारत के नागरिक शामिल हैं जो पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।
क्या इस योजना के तहत आवेदकों के लिए कोई आयु आवश्यकता है?
हाँ, आवेदकों की आयु पिछले 12 महीनों में निर्माण कार्य के दौरान 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस योजना के तहत राहत के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में अंतिम सदस्यता बिल, बोर्ड आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, और बैंक पासबुक शामिल हैं।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं?
आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाते हैं।
क्या आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष समय सीमा है?
योजना के दस्तावेजों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष समय सीमा स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है।
प्रस्तुति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त रसीद या स्वीकृति आवेदन में कैसे योगदान करती है?
रसीद प्रस्तुत करने का प्रमाण होती है और इसमें आवश्यक विवरण जैसे कि तारीख और समय शामिल होते हैं, जिससे ट्रैकिंग और संदर्भ में मदद मिलती है।
इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
आवेदन को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक क्षेत्र, थट्टनचावडी, पुडुचेरी - 605 009) के कार्यालय में सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
क्या आप इस योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं?
शिकायत निवारण के बारे में जानकारी नागरिक चार्टर के पृष्ठ संख्या 131 पर उपलब्ध है: https://labour.py.gov.in/sites/default/files/citizens-charter-2020.pdf.
लाभों के वितरण में DBT की क्या भूमिका है?
वित्तीय सहायता की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) विधि के माध्यम से सीधे जमा की जाती है।
क्या विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
योजना में किसी भी प्रतिबंध का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए विकलांगता वाले व्यक्ति सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status