RPSY

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

6.6/10

This scheme is being executed for the family members who are unable to make their livelihood after the death of the primary breadwinner of the family.

केंद्रीय नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India

मंत्रालय / नोडल: Ministry Of Social Justice and Empowerment

नोडल विभाग: Department of Social Justice & Empowerment

योजना किसके लिए: Family

योजना प्रोफ़ाइल

योजना प्रारंभ तिथि: 1995-08-15

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Financial Assistance, Empowerment, Social Justice

विवरण

Under the National Social Assistance Program (NFBS) by the Government of India, Ministry of Rural Development, Department of Rural Development, such members of the families living below the poverty line whose natural/unnatural death, for the purpose of providing social security to the victim's family Financial aid is provided. The implementation and operation of the scheme is being done by the Government of Madhya Pradesh, Social Justice and Disabled Welfare Department.

लाभ

  • Eligible applicants are entitled to a lump sum grant of Rs. 20,000/

पात्रता

  • The deceased’s age should be between 18 to 59 years.
  • The deceased should belong to Below Poverty Line.
  • The deceased should be the primary breadwinner of the family.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.6
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 7.0/10 Good
ग्रामीण उपयोगिता 7.0/10 Good
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 8.0/10 Good
जागरूकता 7.0/10 Good
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता7.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता7.0
  • जागरूकता7.0
  • सरलता5.0
  • समावेशिता8.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना उन परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अपने मुख्य कमाऊ सदस्य को खो दिया है, जो सामाजिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद वित्तीय अस्थिरता

सबसे अधिक लाभदायक

  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

संभावित चुनौतियाँ

  • अर्ध-शिक्षित व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • योजना के बारे में सीमित जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

व्यवहारिक लेकिन आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • स्थानीय कार्यालयों तक पहुंच मुश्किल हो सकती है
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित जागरूकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, जांच शामिल है
कार्यालय निर्भरता
उच्च, स्थानीय कार्यालयों में जाने की आवश्यकता होती है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कम, भुगतान बैंक खातों में किया जाता है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, कई चरणों की आवश्यकता होती है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच समावेशी
  • लक्षित आय वर्ग गरीबी रेखा से नीचे
  • व्यवसाय पहुँच कम आय वाले परिवार

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार का अनुदान
लाभ की व्यावहारिकता
तत्काल वित्तीय राहत के लिए व्यवहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम, ₹20,000 कम आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है
दीर्घकालिक प्रभाव
सीमित, क्योंकि यह एक बार की सहायता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना उन परिवारों की मदद करती है जिन्होंने अपने मुख्य कमाऊ सदस्य को खो दिया है, वित्तीय सहायता प्रदान करके। आवेदन करने के लिए, अपने स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय जाएं।

किसे आवेदन करना चाहिए
वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिन्होंने अपने मुख्य कमाऊ सदस्य को खो दिया है।
किसे कठिनाई हो सकती है
अर्ध-शिक्षित व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
अपने स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

  1. Applicants have to visit Gram Panchayat/Janpad Panchyat for rural Areas and Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Parishad for urban areas.

  2. Applicants have to get the application form and fill out the application form with the required information.

  3. Applicants have to submit the application form along with all the necessary documents to the office of

  4. Gram Panchayat/Janpad Panchyat for rural areas.

  5. Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Parishad for urban areas

  6. On receipt of the application, the application will be sent by the designated officer to the Gram Panchayat in the rural area and to the urban body in the urban area for investigation.

  7. The application received for the above investigation will be sent to the concerned Designated Officer by the Gram Panchayat in case of rural area and by the concerned urban body in the case of urban area after getting the investigation done by the concerned officer /employee as per the rules.

  8. On being eligible on the basis of the report, the assistance amount will be accepted by the designated officer and the assistance amount will be paid to the concerned person in his bank account, this payment will be done within the time limit of the application date, and the information will be given to the applicant.

  9. On being ineligible on the basis of the report, the application will be rejected by the designated officer and clear information along with the reason will be given to the applicant in the prescribed format.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is this scheme ?

This scheme is being executed for the family members who are unable to make their livelihood after the death of the primary breadwinner of the family.

What are the benefits ?

Eligible applicants are entitled to a lump sum grant of Rs. 20,000/-

What Is Deceased Eligible Age ?

The deceased's age should be between 18 to 59 years.

What Is financial eligibility criteria for Deceased

The deceased should belong to Below Poverty Line.

Can this benefit be given to any member of the family?

The deceased should be the primary breadwinner of the family.

Is this scheme only for rural areas ?

No, This scheme is applicable to Urban and rural both areas.

How to get the benefits in case of rural areas ?

Applicants have to visit Gram Panchayat/Janpad Panchyat for rural areas.

How To Get The Benefits In Case Of urban Areas ?

Applicants Have To Visit Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Parishad for urban areas

What documents are required while submitting the application form?
  1. Age Certificate. 2. Death Certificate. 3. B.P.L. Card. 4. Lodged Primary report with the police, in case of accidental death.
Is this scheme only for males

No, This Scheme Is Applicable To Males and females both

संदर्भ

Details
https://socialsecurity.mp.gov.in/nfbs/about.aspx

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अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का उद्देश्य क्या है?
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana एक सरकारी कल्याण पहल है जो Family, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का प्रबंधन Department of Social Justice & Empowerment द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या CSC केंद्र Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
क्या Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
All India में Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।