RGSSSPF-2012
राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012
6.1/1025 मार्च 2011 को शुरू की गई, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो पुडुचेरी में गरीबी रेखा से नीचे हैं। लाभों में प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹30,000, अप्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹75,000, और दुर्घटनाओं के कारण विकलांगता के लिए विभिन्न राशि शामिल हैं, जिसमें पुडुचेरी में निवास और वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक न होने की पात्रता मानदंड शामिल हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी
नोडल विभाग: राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
योजना प्रारंभ तिथि: 2011-03-25
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: Crisis/Disaster/Accident, वित्तीय सहायता, Citizen empowerment
लक्षित लाभार्थी: Family, व्यक्तिगत
टैग: सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता, गरीबी रेखा परिवार, प्राकृतिक मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु, आंशिक कुल विकलांगता, स्थायी कुल विकलांगता, दुर्घटना
विवरण
यह योजना “राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012” 25.03.2011 को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
लाभ
- इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए सदस्यों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: प्राकृतिक मृत्यु ₹30 000/- अप्राकृतिक मृत्यु ₹75 000/- दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण विकलांग (PTD) ₹75 000/- आंशिक स्थायी पूर्ण विकलांग दुर्घटना के कारण ₹37 500/-
इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए सदस्यों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: प्राकृतिक मृत्यु ₹30,000/- अप्राकृतिक मृत्यु ₹75,000/- दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण विकलांग (PTD) ₹75,000/- आंशिक स्थायी पूर्ण विकलांग दुर्घटना के कारण ₹37,500/-
पात्रता
- जिस मृतक/विकलांग व्यक्ति के लिए दावा किया गया है, वह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार का सदस्य होना चाहिए। 1. आवेदक/सदस्य की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 01: इस योजना के तहत लाभार्थी किसी अन्य योजना (यदि कोई हो) के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है जो भारत सरकार/पुडुचेरी सरकार/पुडुचेरी सरकार के स्थानीय निकाय द्वारा संचालित है, ताकि वर्तमान समय या भविष्य में किसी भी परिस्थिति में डबल क्लेम को रोकने/दुरुपयोग करने से रोका जा सके। नोट 02: यदि वित्तीय सहायता लाभार्थी/सदस्य/सरकारी अधिकारी द्वारा दी गई गलत/झूठी जानकारी के आधार पर स्वीकृत की गई है, तो पूरी राशि वसूली के लिए उत्तरदायी होगी। व्यक्ति को जानबूझकर गलत/झूठी जानकारी देने के लिए अभियोजित भी किया जा सकता है।
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव8.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना पुडुचेरी में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो हानि या विकलांगता के समय में महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु का सामना कर रहे परिवारों के लिए वित्तीय सहायता।
- दुर्घटनाओं के कारण विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए समर्थन।
सबसे अधिक लाभदायक
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
- 18-60 वर्ष के आयु के व्यक्ति
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना के लाभ महत्वपूर्ण हैं लेकिन आवेदन की जटिलताओं के कारण सभी पात्र परिवारों तक नहीं पहुंच सकते।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- स्थानीय कार्यालयों तक पहुंच कठिन हो सकती है
- योजना के बारे में सीमित जागरूकता
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- ऑनलाइन संसाधनों तक सीमित पहुंच
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- जांच में देरी
- गलत जानकारी का संभावित जोखिम
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योजना के बारे में कम पहुंच और संचार
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, लेकिन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, अधिकारियों द्वारा जांच शामिल है
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय कार्यालयों में जाने की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम, क्योंकि भुगतान बैंक खातों के माध्यम से होते हैं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, फॉर्म भरने और जमा करने की आवश्यकता है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- प्रत्येक घटना के लिए एक बार का भुगतान
- लाभ की व्यावहारिकता
- तत्काल वित्तीय जरूरतों के लिए व्यावहारिक
- वित्तीय महत्व
- कम आय वाले परिवारों के लिए मध्यम अर्थपूर्ण
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सीमित दीर्घकालिक प्रभाव, मुख्य रूप से संकट प्रतिक्रिया
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना पुडुचेरी में गरीब परिवारों की मदद करती है, मृत्यु और विकलांगता के लिए नकद सहायता प्रदान करती है। पात्र व्यक्ति स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- पुडुचेरी में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जिनके सदस्य 18-60 वर्ष के हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- अर्ध-शिक्षित व्यक्ति और जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक फॉर्म के साथ स्थानीय तालुक/उप-तालुक कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
दावा आवेदन करने की ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
चरण 01: दावा आवेदन पत्र सभी संबंधित तालुक/उप-तालुक कार्यालयों में मुफ्त में उपलब्ध है। दावा आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
चरण 02: यदि सदस्य की मृत्यु प्राकृतिक या अप्राकृतिक है, तो दावा करने वाला/लाभार्थी फॉर्म-A में वित्तीय सहायता का दावा करेगा।
चरण 03: यदि सदस्य आंशिक रूप से विकलांग है या दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग है, तो दावा करने वाला/लाभार्थी फॉर्म-B में वित्तीय सहायता का दावा करेगा।
चरण 04: पूरी तरह से भरा हुआ दावा फॉर्म संबंधित तालुक/उप-तालुक कार्यालय के तहसीलदार/उप तहसीलदार को सदस्य की मृत्यु की तारीख या सदस्य के लिए दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
दावों के निपटान में पालन करने की प्रक्रिया:
चरण 01: संबंधित तालुक/उप-तालुक कार्यालय दावा फॉर्म की जांच करेगा और सभी पहलुओं में आवेदन की सत्यता की जांच करने के बाद पात्र दावा फॉर्म को संलग्नकों के साथ निपटान अधिकारी को उचित प्रमाणन के साथ अग्रेषित करेगा।
चरण 02: सदस्य की मृत्यु की तारीख या सदस्य के लिए दुर्घटना की तारीख के 180 दिनों के बाद संबंधित तालुक/उप-तालुक कार्यालय में प्रस्तुत दावा फॉर्म और आवश्यक संलग्नकों के बिना अधूरे दावा फॉर्म को निपटान अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया जाएगा।
चरण 03: निपटान अधिकारी 180 दिनों के बाद प्रस्तुत किए गए दावा फॉर्म को स्वीकार कर सकता है यदि इसे उचित रूप से जांचा गया है और कलेक्टर द्वारा देरी को माफ करते हुए एक वास्तविक मामले के रूप में अनुशंसित किया गया है।
चरण 04: निपटान अधिकारी दावा फॉर्म की जांच करेगा और पात्रता से संतुष्ट होने के बाद सदस्य की प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में दावा करने वाले/लाभार्थी को फॉर्म-C में वित्तीय सहायता स्वीकृत करेगा और इसे पुडुचेरी के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी द्वारा बनाए गए बैंक खाते के माध्यम से ई-भुगतान के रूप में प्रदान करेगा।
चरण 05: निपटान अधिकारी दावा फॉर्म की जांच करेगा और आंशिक या स्थायी कुल विकलांगता के मामले में पात्रता से संतुष्ट होने के बाद फॉर्म-D में वित्तीय सहायता स्वीकृत करेगा और इसे पुडुचेरी के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी द्वारा बनाए गए बैंक खाते के माध्यम से ई-भुगतान के रूप में प्रदान करेगा।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 18-60 वर्ष की आयु के सभी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को प्राकृतिक और अप्राकृतिक मृत्यु, आंशिक कुल विकलांगता, और दुर्घटनाओं के कारण स्थायी कुल विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- योजना का कार्यान्वयन विभाग कौन सा है?
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
- यह योजना कब शुरू की गई थी?
यह योजना 25.03.2011 को शुरू की गई थी।
- योजना के तहत “आंशिक कुल विकलांगता” का क्या अर्थ है?
"आंशिक कुल विकलांगता" का अर्थ है विकलांगता जो 40% से कम है।
- योजना के तहत “स्थायी कुल विकलांगता” का क्या अर्थ है?
"स्थायी कुल विकलांगता" का अर्थ है विकलांगता जो 40% से अधिक है।
- योजना के लाभ क्या हैं?
इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: प्राकृतिक मृत्यु, ₹30,000/-; अप्राकृतिक मृत्यु, ₹75,000/-; दुर्घटना के कारण स्थायी कुल विकलांगता (PTD), ₹75,000/-; दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी कुल विकलांगता, ₹37,500/-
- योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
जिस मृतक/विकलांग व्यक्ति के लिए दावा किया गया है, वह 18-60 वर्ष की आयु के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का सदस्य होना चाहिए और योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- योजना के तहत आय मानदंड क्या है?
वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्या यह योजना केवल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के स्थायी निवासी के लिए है?
हाँ, छात्र को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए।
- क्या यह योजना केवल BPL परिवार के सदस्य के लिए है?
हाँ, यह योजना केवल BPL परिवार के सदस्य के लिए है।
- आवेदक आवेदन पत्र कहाँ प्राप्त कर सकता है?
दावा आवेदन पत्र सभी संबंधित तालुक/उप-तालुक कार्यालयों में मुफ्त में उपलब्ध है। दावा आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। https://puducherry-dt.gov.in/scheme/rajiv-gandhi-social-security-scheme/
- फॉर्म-A किसके लिए है?
यदि सदस्य की मृत्यु प्राकृतिक/अप्राकृतिक है, तो दावा करने वाला/लाभार्थी फॉर्म-A में वित्तीय सहायता का दावा करेगा।
- फॉर्म-B किसके लिए है?
यदि सदस्य आंशिक रूप से विकलांग है या दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग है, तो दावा करने वाला/लाभार्थी फॉर्म-B में वित्तीय सहायता का दावा करेगा।
- आवेदन पत्र कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा?
पूरी तरह से भरा हुआ दावा फॉर्म संबंधित तालुक/उप-तालुक कार्यालय के तहसीलदार/उप तहसीलदार को सदस्य की मृत्यु की तारीख या सदस्य के लिए दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
आधिकारिक लिंक
- https://www.myscheme.gov.in/schemes/rgssspf-2012
- https://cdn.s3waas.gov.in/s3b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088/uploads/2022/05/2022051783.pdf
- https://puducherry-dt.gov.in/scheme/rajiv-gandhi-social-security-scheme/
- https://cdn.s3waas.gov.in/s3b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088/uploads/2017/05/2018040532.pdf
- https://cdn.s3waas.gov.in/s3b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088/uploads/2017/05/2018040549.pdf
संदर्भ
- Notification
- https://cdn.s3waas.gov.in/s3b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088/uploads/2022/05/2022051783.pdf
- Official Website
- https://puducherry-dt.gov.in/scheme/rajiv-gandhi-social-security-scheme/
- Application Form-A
- https://cdn.s3waas.gov.in/s3b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088/uploads/2017/05/2018040532.pdf
- Application Form-B
- https://cdn.s3waas.gov.in/s3b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088/uploads/2017/05/2018040549.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 का उद्देश्य क्या है?
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, Family, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 का प्रबंधन राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- पुडुचेरी में राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- पुडुचेरी के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए - 2012 आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।