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घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा
6.0/10हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू की गई घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा योजना घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों का सामना कर रही महिलाओं को व्यापक कानूनी, भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन या आर्थिक शोषण शामिल है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि हरियाणा की योग्य महिला निवासियों को शिकायत निवारण तंत्र, सुरक्षा सेवाओं और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं तक पहुंच प्राप्त हो, जो मनोवैज्ञानिक समर्थन और मध्यस्थता प्रदान करते हैं। यह योजना विवाहित महिलाओं के साथ-साथ बेटियों, बहनों, माताओं और लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं को भी लाभ प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं पेशेवर परामर्श, कानूनी सहायता, सुरक्षा आदेश प्राप्त करने में सहायता और आवश्यकता के अनुसार आश्रय गृह या चिकित्सा देखभाल के लिए संदर्भ की उम्मीद कर सकती हैं। आवेदन एंटीओदय-सरल पोर्टल के माध्यम से या निकटतम अटल सेवा केंद्र पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें ऑफलाइन आवेदन के लिए एक नाममात्र सेवा शुल्क लागू होता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: महिला और बाल, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और न्याय
उप-श्रेणियाँ: Psychosocial support/counselling
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, परामर्श, मध्यस्थता
विवरण
हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई योजना "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" का उद्देश्य घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी, भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान करना है, जिसमें शिकायत निवारण, पीड़ितों को सुरक्षा, परामर्श और मध्यस्थता प्रदान करना शामिल है।
लाभ
- - परामर्श और मध्यस्थता समर्थन: पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक समर्थन के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाता प्रदान किए जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो पीड़ित और अपराधी के बीच मध्यस्थता में मदद की जाती है।
- परामर्श और मध्यस्थता समर्थन: पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक समर्थन के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाता प्रदान किए जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो पीड़ित और अपराधी के बीच मध्यस्थता में मदद की जाती है।
पात्रता
- आवेदक महिला होनी चाहिए। 2. आवेदक हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव5.0
- ग्रामीण उपयोगिता4.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता10.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को आवश्यक समर्थन प्रदान करती है, कानूनी और भावनात्मक सहायता सुनिश्चित करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा
- पीड़ितों के लिए कानूनी समर्थन की कमी
- भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता
सबसे अधिक लाभदायक
- जो महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं
- जो महिलाएं लिव-इन रिश्तों में हैं
- बेटियाँ, बहनें, और माताएँ जो दुर्व्यवहार का सामना कर रही हैं
संभावित चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता
- ऑनलाइन आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता
- ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुंच
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना व्यावहारिक है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आउटरीच की आवश्यकता है कि महिलाएं जागरूक हों और सेवाओं तक पहुंच सकें।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुंच
- योजना के बारे में कम जागरूकता
डिजिटल चुनौतियाँ
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर निर्भरता
- डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- जागरूकता और आउटरीच प्रयास
- परामर्शदाताओं और सहायता कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की कम दृश्यता
- घरेलू हिंसा के चारों ओर सांस्कृतिक कलंक
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑनलाइन + CSC सहायता प्राप्त
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम
- कार्यालय निर्भरता
- कम
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- उपलब्ध
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- इन-काइंड
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह तात्कालिक समर्थन सेवाएं प्रदान करती है
- वित्तीय महत्व
- एन/ए
- दीर्घकालिक प्रभाव
- महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण में सुधार करने में संभावित रूप से महत्वपूर्ण
सरल भाषा में मार्गदर्शन
घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा योजना हरियाणा में घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी और भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है। महिलाएं सहायता के लिए ऑनलाइन या स्थानीय केंद्रों पर आवेदन कर सकती हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- हरियाणा में घरेलू हिंसा का सामना कर रही कोई भी महिला।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- कम डिजिटल साक्षरता या इंटरनेट तक सीमित पहुंच वाली महिलाएं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय CSC के माध्यम से आधार के साथ या अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया एंटीओदय-सरल पोर्टल पर:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: एंटीओदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: एंटीओदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहां साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खुली हुई विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:
आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]
- टिकट ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]
एसएमएस के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:
पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
- अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन आईडी/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
हमसे संपर्क करें:
हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई योजना "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" का उद्देश्य घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए निवारण और समर्थन तंत्र प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, घरेलू शोषण की शिकार महिलाओं को परामर्श, मध्यस्थता और सुरक्षा से संबंधित समर्थन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?
हरियाणा की कोई भी महिला निवासी जो किसी भी रूप में घरेलू शोषण का सामना कर रही है, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन, या आर्थिक हिंसा, वह "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य है।
- क्या "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" योजना केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होती है?
योजना "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं है; यह घरेलू संबंधों में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू होती है, जिसमें बेटियां, बहनें, माताएं और लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाएं शामिल हैं जो हिंसा या शोषण का शिकार हैं।
- एक महिला इस योजना के माध्यम से किस प्रकार के लाभ की उम्मीद कर सकती है?
योजना "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" का लाभ उठाने वाली महिला पेशेवर परामर्श, मध्यस्थता समर्थन, कानूनी सहायता, सुरक्षा आदेश प्राप्त करने में सहायता, और परिस्थितियों के अनुसार आश्रय गृह या चिकित्सा देखभाल के लिए संदर्भ प्राप्त कर सकती है।
- योजना "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
योजना "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू किया जाता है।
- "घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदक योजना के लिए आवेदन करने के लिए एंटीओदय-सरल पोर्टल पर जा सकते हैं।
- इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
"घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा" के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक निकटतम अटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जा सकते हैं।
- क्या अटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क लागू होता है?
हाँ, आवेदन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा ₹10/- का नाममात्र सेवा शुल्क लिया जाता है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=mEmswUhYsEKmQRdG7mkR7Q==
- Guidelines 2
- https://wcdhry.gov.in/protection-against-domestic-violence/
- Addresses And Contact Detail Of Protection-cum-Child Marriage Prohibition Officers
- https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s34c144c47ecba6f8318128703ca9e2601/uploads/2024/11/202411281018186887.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का उद्देश्य क्या है?
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को महिला और बाल, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का प्रबंधन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का उपयोग कर सकते हैं?
- पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- क्या CSC केंद्र घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- हरियाणा में घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।