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प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक: सिंचित क्षेत्र में रेशम उत्पादन के लिए

तमिलनाडु के किसान सिंचित क्षेत्रों में रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें प्रति एकड़ ऋण राशि ₹49,000 से ₹79,000 तक और ब्याज दर 11% से 12.75% के बीच है। यह पहल कृषि विकास को बढ़ावा देने और रेशम उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों की आजीविका में सुधार करने के लिए है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: तमिलनाडु

नोडल विभाग: सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा

उप-श्रेणियाँ: Land and water resources, Loan

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: रेशम उत्पादन, ऋण, किसान, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सिंचित क्षेत्र, कृषि, ग्रामीण विकास

विवरण

यह योजना सिंचित क्षेत्रों में रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए किसानों को ऋण प्रदान करती है, जिसमें प्रति एकड़ ऋण राशि ₹49,000/- से लेकर ₹79,000/- तक है, और ब्याज दर 11% से 12.75% तक है।

लाभ

  • - ऋण तक पहुंच: प्रति एकड़ ₹49,000/- से ₹79,000/- तक की ऋण राशि। - ब्याज दर: 11% से 12.75% (बदल सकती है)।
  • ऋण तक पहुंच: प्रति एकड़ ₹49,000/- से ₹79,000/- तक की ऋण राशि। - ब्याज दर: 11% से 12.75% (बदल सकती है)।

पात्रता

  1. लाभार्थी को तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए। 1. लाभार्थी को किसान होना चाहिए। 1. लाभार्थी को सिंचित क्षेत्रों में रेशम उत्पादन गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। 1. लाभार्थी को रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए ऋण लेने में रुचि होनी चाहिए। 1. लाभार्थी को ऋण का उपयोग विशेष रूप से रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए करने का इरादा होना चाहिए।

अपवर्जन


आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण-1: इच्छुक आवेदक को प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सचिव/विशेष अधिकारी से संपर्क करके आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहिए।
चरण-2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण-3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकरण को जमा करें।
चरण-4: संबंधित प्राधिकरण से रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध करें, जिसे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना सिंचित क्षेत्रों में रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए किसानों को ऋण प्रदान करती है, जिसमें प्रति एकड़ ऋण राशि ₹49,000/- से ₹79,000/- तक है, और ब्याज दर 11% से 12.75% तक है।
इस योजना के तहत ऋण राशि क्या है?
ऋण राशि ₹49,000/- से ₹79,000/- प्रति एकड़ के बीच है।
ऋण पर ब्याज दर क्या है?
ब्याज दर 11% से 12.75% के बीच होती है, जो बदल सकती है।
इस ऋण के लिए कौन पात्र है?
सिंचित क्षेत्रों में रेशम उत्पादन में संलग्न किसान पात्र हैं।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पहचान का प्रमाण, भूमि स्वामित्व, रेशम उत्पादन गतिविधि का प्रमाण आदि शामिल हैं।
क्या आवेदकों के लिए कोई आयु या आय सीमा है?
नहीं, कोई निर्दिष्ट आयु या आय सीमा नहीं है।
इस ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन निकटतम प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
क्या इस ऋण का उपयोग गैर-रेशम उत्पादन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?
नहीं, यह ऋण विशेष रूप से सिंचित क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के लिए है।
क्या ब्याज दर निश्चित है?
ब्याज दर बदल सकती है और 11% से 12.75% के बीच हो सकती है।
क्या कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस हैं?
कोई भी लागू शुल्क (यदि लागू हो) आवेदन के समय बैंक द्वारा सूचित किया जाएगा।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status