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सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

4.9/10

गुजरात में सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं, जो कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा का समर्थन करती हैं। कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले लड़कों को प्रति वर्ष ₹750 मिलते हैं, जबकि कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले लड़कों को ₹1,000 मिलते हैं। कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति वर्ष ₹500 मिलते हैं, और कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाली लड़कियों को ₹1,000 मिलते हैं। कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है, लेकिन कक्षा 9 और 10 के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹6,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र आवेदक को गुजरात का निवासी होना चाहिए, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाई करनी चाहिए, और निर्दिष्ट जनजातियों से संबंधित होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया मुफ्त है और डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है, जिसमें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल आईडी, और यदि लागू हो तो आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। छात्रवृत्तियाँ हर शैक्षणिक वर्ष में एक बार प्रदान की जाती हैं, जिससे छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: शिक्षा और अध्ययन

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: छात्रवृत्ति, छात्र, सूचित जनजातियाँ, अ-सूचित जनजातियाँ

विवरण

यह योजना सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों को 1 से 10 कक्षा में पढ़ाई के लिए वार्षिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान करके स्कूल शिक्षा का समर्थन करती है।

लाभ

  • छात्रवृत्ति राशि: - लड़के (कक्षा 1 से 8): ₹750/- प्रति वर्ष- लड़के (कक्षा 9 से 10): ₹1 000/- प्रति वर्ष- लड़कियाँ (कक्षा 1 से 5): ₹500/- प्रति वर्ष- लड़कियाँ (कक्षा 6 से 10): ₹1 000/- प्रति वर्ष

छात्रवृत्ति राशि: - लड़के (कक्षा 1 से 8): ₹750/- प्रति वर्ष- लड़के (कक्षा 9 से 10): ₹1,000/- प्रति वर्ष- लड़कियाँ (कक्षा 1 से 5): ₹500/- प्रति वर्ष- लड़कियाँ (कक्षा 6 से 10): ₹1,000/- प्रति वर्ष

पात्रता

  1. आवेदक को गुजरात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूचित जनजातियों या अ-सूचित जनजातियों से संबंधित होना चाहिए। 1. आवेदक को छात्र होना चाहिए और कक्षा 1 से 10 में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। 1. आवेदक को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करनी चाहिए। 1. आवेदक को गुजरात का निवासी होना चाहिए। 1. कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। 1. कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय ₹6,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

4.9
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 8.0/10 Challenging
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 8.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता2.0
  • समावेशिता8.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना अधिसूचित और अनाधिसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा मिलता है और ड्रॉपआउट दरों को कम किया जाता है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • शिक्षा में वित्तीय बाधाएं
  • जनजातीय छात्रों के बीच कम नामांकन दर

सबसे अधिक लाभदायक

  • अधिसूचित और अनाधिसूचित जनजातियों के छात्र
  • कम आय वाले परिवार

संभावित चुनौतियाँ

  • आवेदकों के बीच डिजिटल साक्षरता
  • योजना के प्रति जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अर्ध-साक्षर व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के प्रति जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भरता
  • डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, दस्तावेज़ जांच शामिल है
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल नहीं है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित, मुख्य रूप से ऑनलाइन
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, ऑनलाइन नेविगेशन और दस्तावेज़ तैयारी की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच दोनों लिंग
  • लक्षित आय वर्ग कम से मध्यम आय वाले परिवार
  • व्यवसाय पहुँच छात्र

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
शैक्षिक खर्चों का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम, वर्ग और लिंग के अनुसार भिन्नता
दीर्घकालिक प्रभाव
शैक्षिक उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव और ड्रॉपआउट दरों में कमी

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना गुजरात में विशिष्ट जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। 1 से 10 कक्षा के छात्र अपने लिंग और वर्ग के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसे आवेदन करना चाहिए
गुजरात में अध्ययन कर रहे अधिसूचित और अनाधिसूचित जनजातियों के छात्र।
किसे कठिनाई हो सकती है
जिनके पास सीमित डिजिटल कौशल या इंटरनेट पहुंच है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

चरण 01: आवेदक डिजिटल गुजरात पोर्टल पर जा सकता है: https://www.digitalgujarat.gov.in/

चरण 02: होम पेज पर, 'रजिस्टर' पर क्लिक करें और आवेदक पंजीकरण फॉर्म पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित होगा।

चरण 03: अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड सेट करें, और फिर 'सेव' पर क्लिक करें।

चरण 04: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक अपने उपयोगकर्ता नाम (मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी) और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकता है।

चरण 05: अब, 'माई प्रोफाइल' पर क्लिक करें ताकि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकें और सभी अनिवार्य जानकारी भर सकें।

चरण 06: प्रोफाइल विवरण भरने के बाद, 'अपडेट प्रोफाइल' पर क्लिक करें। प्रोफाइल को सत्यापन कोड (OTP) दर्ज करने के बाद अपडेट किया जाएगा।

चरण 07: अब सेवाओं के अंतर्गत, 'छात्रवृत्ति सेवाएँ' चुनें और फिर 'SC योजना' पर क्लिक करें।

चरण 08: उस वित्तीय वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और फिर 'वित्तीय वर्ष बदलें' पर क्लिक करें।

चरण 09: योजना का चयन करें, इंटरैक्शन को ध्यान से पढ़ें, और फिर 'सेवा के लिए जारी रखें' पर क्लिक करें।

चरण 10: आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें और सभी संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 11: अब, 'ड्राफ्ट के रूप में सहेजें' पर क्लिक करें और शर्तों और नियमों से सहमत हों, और 'पुष्टि और अंतिम सबमिट' पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करें।

निर्देश:

  • नोट 01: सभी आवेदकों के लिए फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
  • नोट 02: आवेदन तब ही पूरा माना जाएगा जब सभी अनुभाग पूरे किए जाएँ।
  • नोट 03: छात्रवृत्ति के लिए केवल एक आवेदन प्रति आवेदक स्वीकार्य होगा। यदि कोई छात्र एक ही संस्थान से या कई संस्थानों से एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके सभी आवेदन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और किसी भी पक्ष से कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • नोट 04: आवेदन में दी गई किसी भी गलत/भ्रामक जानकारी के कारण आवेदन को विभागीय अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा।
  • नोट 05: सभी आवश्यक दस्तावेजों को दिए गए निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक स्कैन करना चाहिए।
  • नोट 06: छात्र को अपना आवेदन सावधानीपूर्वक भरना होगा क्योंकि एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद संस्थान परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।
  • नोट 07: अपलोड किए गए दस्तावेज़ जो पढ़ने योग्य नहीं हैं, सक्षम प्राधिकरण को छात्र का आवेदन अस्वीकृत करने की अनुमति देंगे।
  • नोट 08: इस आवेदन पत्र का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सबमिशन राज्य के अंदर पढ़ने वाले छात्रों के मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल बाहर के छात्रों को अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और अपने आवेदन पत्र को अपने मूल जिले के अधिकारी को जमा करना होगा।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

गुजरात में कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले सूचित और अ-सूचित जनजातियों के छात्र।

क्या आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा है?

हाँ, कक्षा 9-10 के लिए, पारिवारिक आय ₹6,00,000/- के अंतर्गत होनी चाहिए।

क्या निजी स्कूल के छात्र आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र पात्र हैं।

क्या लड़कियाँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?

हाँ, यह योजना लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए खुली है।

छात्रवृत्ति राशि क्या है?

छात्र की कक्षा और लिंग के आधार पर ₹500 से ₹1,000 वार्षिक।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आधार, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल आईडी, आय प्रमाण (यदि आवश्यक हो), और बैंक विवरण।

क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है?

हाँ, आवेदन https://www.digitalgujarat.gov.in के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए।

क्या आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?

नहीं, आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है।

छात्रवृत्ति कितनी बार दी जाती है?

हर शैक्षणिक वर्ष में एक बार।

मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?

डिजिटल गुजरात पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने आवेदन डैशबोर्ड की जांच करें।

संदर्भ

Guidelines (Scheme No. 393)
https://mariyojana.gujarat.gov.in/Schemeatoz.aspx

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अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है?
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को शिक्षा और अध्ययन, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रबंधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या विद्यार्थी सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं?
मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी शैक्षिक योग्यता, श्रेणी, आय सीमा और शैक्षणिक पात्रता के अनुसार सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति राशि मिलती है?
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, ट्यूशन सहायता, शिक्षा प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
गुजरात में सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
गुजरात के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
सूचित जनजातियों और अ-सूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।