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प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY-आंतरिक): नए ग्रो-आउट तालाब का निर्माण - गुजरात
मछली उत्पादन को बढ़ाने और आंतरिक मत्स्य पालन में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, यह पहल नए ग्रो-आउट तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों, जिसमें व्यक्ति, पंजीकृत समाज, और स्वयं सहायता समूह शामिल हैं, को प्रति हेक्टेयर ₹4,20,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने का मॉडल है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात
नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting
लक्षित लाभार्थी: Business Entity, व्यक्तिगत, Registered Societies, Self Help Groups (SHGS)
टैग: मछली पालन, निर्माण, तालाब, मीठे पानी के हैचरी
विवरण
यह योजना मछली उत्पादन को बढ़ाने और आंतरिक मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह पात्र लाभार्थियों के लिए नए ग्रो-आउट तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
लाभ
- नए ग्रो-आउट तालाब के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (PMMSY)। परियोजना की इकाई लागत ₹7 00 000/- प्रति हेक्टेयर है। - सामान्य श्रेणी: इकाई लागत का 40% (₹2 80 000/- प्रति हेक्टेयर)। - महिलाएं/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी: इकाई लागत का 60% (₹4 20 000/- प्रति हेक्टेयर)। लाभों से संबंधित शर्तें: 60% योगदान भारत सरकार से और 40% राज्य सरकार से है। वितरण की आवृत्ति: जीवन में एक बार।
नए ग्रो-आउट तालाब के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (PMMSY)। परियोजना की इकाई लागत ₹7,00,000/- प्रति हेक्टेयर है। - सामान्य श्रेणी: इकाई लागत का 40% (₹2,80,000/- प्रति हेक्टेयर)। - महिलाएं/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी: इकाई लागत का 60% (₹4,20,000/- प्रति हेक्टेयर)। > लाभों से संबंधित शर्तें: 60% योगदान भारत सरकार से और 40% राज्य सरकार से है। > वितरण की आवृत्ति: जीवन में एक बार।
पात्रता
- आवेदक एक व्यक्ति, समाज, स्वयं सहायता समूह, संघ, जलाशय पट्टाधारक, या आंतरिक मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न निजी इकाई होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। 1. आवेदक के पास अपना निजी भूमि या भूमि पर निर्माण से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का पट्टा अनुबंध होना चाहिए। सह-मालिकों की स्थिति में, सह-मालिकों का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। 1. आवेदक के पास पहचान के प्रमाण के रूप में मतदाता आईडी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट होना चाहिए। > प्राथमिकता/आरक्षण/छूट: - सभी श्रेणियों (सामान्य, महिलाएं, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति) को आंतरिक योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आंतरिक घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें, फिर 'लाभार्थी पंजीकरण' पर क्लिक करें और 'किसान' या 'संस्थान' या 'किसान के लिए छोड़कर' में से किसी एक को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुनें।
चरण 3: यदि आपने 'संस्थान' या 'किसान के लिए छोड़कर' को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुना है, तो 'कंपनी का नाम' और पता दर्ज करें। और सभी के लिए जिला, तालुका, और गांव चुनें, 'आप किस प्रकार के खाता धारक हैं?' का चयन करें, अपना खाता नंबर और नाम दर्ज करें, कैप्चा हल करें, और 'सहेजें और अगले' पर क्लिक करें।
चरण 4: अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता दर्ज करें, 'OTP भेजें' पर क्लिक करें, प्राप्त OTP दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करें, कैप्चा हल करें, और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
लॉगिन प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: होमपेज के दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें। होम पेज पर 'योजनाएं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाएं' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें, और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
चरण 5: आवेदन में सुधार करने के लिए 'आवेदन अपडेट करें' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार आवेदन पूरा होने पर, इसकी पुष्टि करें।
चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें।
हमसे संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- व्यक्तिगत, समाज, स्वयं सहायता समूह, संघ, जलाशय पट्टाधारक, और आंतरिक मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न निजी इकाइयां आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा है?
- हाँ, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ताकि वह योजना के लिए पात्र हो।
- क्या महिला लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है?
- हाँ, महिला लाभार्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और उन्हें सहायता का उच्च प्रतिशत प्राप्त होता है।
- क्या इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए भूमि होना अनिवार्य है?
- हाँ, आवेदक के पास अपनी भूमि या कम से कम 10 वर्ष के पट्टे के साथ भूमि होनी चाहिए ताकि वह निर्माण से संबंधित सहायता प्राप्त कर सके।
- क्या योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए खुली है?
- हाँ, SC और ST लाभार्थी पात्र हैं और योजना के तहत अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए?
- आवेदन iKhedut पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए: https://ikhedut.gujarat.gov.in।
- इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने का उद्देश्य क्या है?
- यह योजना मछली उत्पादन को बढ़ाने और आंतरिक मछली पालन के विकास के माध्यम से रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- क्या तालाब निर्माण के लिए कोई मानक परियोजना लागत निर्धारित की गई है?
- हाँ, परियोजना की इकाई लागत ₹7,00,000/- प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।
- क्या इस योजना का उपयोग सीमित भूमि और पानी वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है?
- हाँ, यह योजना ऐसे तकनीकों को बढ़ावा देती है जैसे कि बायोफ्लोक और RAS जो कम भूमि और पानी में मछली पालन को सक्षम बनाते हैं।
- क्या निजी इकाइयां इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं?
- हाँ, आंतरिक मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न निजी इकाइयां इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- क्या यह योजना केवल मछली उत्पादन में सुधार के लिए बनाई गई है?
- नहीं, मछली उत्पादन में सुधार के अलावा, यह योजना मत्स्य क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने का भी लक्ष्य रखती है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status