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प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना: मध्यम आकार की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा

हरियाणा में योग्य व्यक्तियों को सजावटी मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, जिसमें शेड, प्रजनन इकाइयाँ, और पालन टैंक शामिल हैं। सब्सिडी सामान्य आवेदकों के लिए परियोजना लागत का 40% और अनुसूचित जाति या महिलाओं के लाभार्थियों के लिए 60% तक होती है, जिसमें प्रति इकाई परियोजना लागत की सीमा [?]8,00,000 है, बशर्ते वे विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: मत्स्य विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: मछली उत्पादन, मछली, मछली किसान, सब्सिडी, सजावटी एक्वाकल्चर, मछली पालन इकाई, ताजा पानी

विवरण

इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को सजावटी मछलियों के लिए बुनियादी ढांचे जैसे शेड, प्रजनन इकाइयाँ, और पालन और संस्कृति टैंकों की स्थापना के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ

  • ठोस लाभ: - परियोजना लागत: [?]8 00 000/- प्रति इकाई - सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 40% तक सीमित होगी। - अनुसूचित जाति (SC)/महिलाओं के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 60% तक सीमित होगी।

ठोस लाभ: - परियोजना लागत: [?]8,00,000/- प्रति इकाई - सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 40% तक सीमित होगी। - अनुसूचित जाति (SC)/महिलाओं के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 60% तक सीमित होगी।

पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास एक मान्य परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना चाहिए। 1. आवेदक के पास कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त जल आपूर्ति हो। 1. आवेदक को या तो भूमि का मालिक होना चाहिए या कम से कम 7 वर्षों के लिए मान्य पंजीकृत पट्टा होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर:

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: अंत्योदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: अंत्योदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहाँ साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खोले गए विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:
आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहाँ क्लिक करें]।

  • टिकट ट्रैक करें: [यहाँ क्लिक करें]।

SMS के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:
पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।

  • अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन ID/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।

संपर्क करें:
हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in

सेवा के लिए शुल्क:
सरकारी शुल्क: [?]0 (कोई शुल्क नहीं)
सेवा शुल्क: [?]10
अटल सेवा केंद्र शुल्क: [?]10
ऑनलाइन - CSC के माध्यम से
योग्य आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम अटल सेवा केंद्र पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?
आवेदकों के पास एक परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए और कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त ताजे पानी की सुविधा हो।
क्या पट्टे की भूमि परियोजना के लिए उपयोग की जा सकती है?
हाँ, कम से कम 7 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टे पर भूमि सहायता के लिए योग्य है।
अनुमानित परियोजना लागत क्या है?
परियोजना की अनुमानित लागत ₹8.00 लाख प्रति इकाई है।
योजना के तहत कौन सा बुनियादी ढांचा शामिल है?
इकाई में सजावटी मछलियों के लिए शेड, प्रजनन, पालन, और संस्कृति टैंक शामिल होने चाहिए।
भूमि के दस्तावेज़ कौन से स्वीकार किए जाते हैं?
आपको स्वामित्व वाली भूमि के लिए जमाबंदी, नकल, अक्षिज़रा, फरद या कम से कम 7 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टा प्रस्तुत करना होगा।
क्या साइट निरीक्षण होगा?
हाँ, सब्सिडी वितरण से पहले साइट निरीक्षण किया जाता है।
समझौता पत्र की भूमिका क्या है?
समझौता पत्र लाभार्थी और मत्स्य विभाग के बीच समझौते को औपचारिक रूप देता है।
क्या बिल और वाउचर की आवश्यकता है?
हाँ, बुनियादी ढांचे की स्थापना से संबंधित बिल, रसीदें, और वाउचर खर्चों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
क्या एक लाभार्थी द्वारा कई इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं?
आम तौर पर, एक लाभार्थी के लिए एक इकाई के लिए सब्सिडी दी जाती है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status