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शक्ति विकास योजना
छत्तीसगढ़ में दिव्यांग व्यक्तियों को शक्ति विकास योजना के माध्यम से अपनी गतिशीलता में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो ₹6,900 तक के मूल्य के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करती है। पात्रता के लिए, आवेदकों को 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, और विशेष आय मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिसमें बीपीएल परिवार से होना या स्थानीय अधिकारियों से सिफारिश होना शामिल है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: छत्तीसगढ़
नोडल विभाग: सामाजिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: Aids/Appliances
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: सामर्थ्य, दिव्यांग, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, विकलांगता, बीपीएल
विवरण
इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र दिव्यांगों की गतिशीलता को बढ़ाना है, उन्हें कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करके। यह योजना 40% या उससे अधिक दिव्यांगों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करती है, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करें।
लाभ
- - इस योजना के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास विकलांगता होनी चाहिए। 1. आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। 1. आवेदक या तो बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए या कलेक्टर या उप-खंड अधिकारी (राजस्व) से सिफारिश होनी चाहिए। 1. आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदक को निर्धारित प्रारूप में अपनी आवेदन पत्र सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय, पंचायत और सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करना चाहिए।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- पात्रता के लिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, और विशेष आय मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- इस योजना के लिए पात्रता के लिए कितनी प्रतिशत विकलांगता आवश्यक है?
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए ताकि वह योजना के लिए पात्र हो सके।
- क्या पात्रता के लिए कोई आय मानदंड है?
- हाँ, आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदक को निर्धारित प्रारूप में अपनी आवेदन पत्र सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पंचायत और सामाजिक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय में जमा करना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- आवश्यक दस्तावेजों में विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सिफारिश पत्र (यदि लागू हो) आदि शामिल हैं।
- अगर मेरी मासिक आय आवेदन के बाद बढ़ जाती है तो क्या होगा?
- आवेदन के समय आय से संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए।
- क्या मैं ₹6,900/- से अधिक मूल्य के उपकरण प्राप्त कर सकता हूँ?
- नहीं, योजना के तहत प्रदान किए गए उपकरणों का अधिकतम मूल्य ₹6,900/- है।
- क्या यह योजना सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए लागू है?
- हाँ, यह योजना सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए है, बशर्ते उन्हें 40% या उससे अधिक के रूप में प्रमाणित किया गया हो।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status