PHMS
पश्चात फसल विपणन योजना
मेघालय में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई, पश्चात फसल विपणन योजना का उद्देश्य पश्चात फसल विपणन अवसंरचना को बढ़ाना है। यह व्यक्तिगत किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और पंजीकृत समाजों को निकासी सुविधाओं और पश्चात फसल प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी बाजार पहुंच और संचालन दक्षता में सुधार होता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मेघालय
नोडल विभाग: कृषि विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत, Self Help Groups (SHGS), NGO, Registered Societies
टैग: पश्चात फसल, विपणन, अवसंरचना, किसान, SHG किसान, सहकारी समितियाँ, FIG, FPO, बागवानी
विवरण
“पश्चात फसल विपणन योजना” मेघालय सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पश्चात फसल विपणन अवसंरचना के निर्माण के लिए शुरू की गई थी।
लाभ
- सहायता का पैटर्न: - पश्चात फसल विपणन
- ग्रेडिंग यूनिट आदि के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण। सहायता का प्रकार और अधिकार (यदि कोई हो): क्रम संख्या अधिकार सहायता की राशि 1किसान समूहों/किसान क्लबों/SHG किसानों सहकारी समितियों/FIG/FPO आदि के लिए फसल उत्पादों को बाजार में ले जाने के लिए पिक-अप ट्रकों/मिनी ट्रकों/टाटा मोबाइल जैसी निकासी सुविधाएँ।₹2 000 00/- प्रति समूह या SHG। (50% सब्सिडी)2पश्चात फसल प्रबंधन पर गांव स्तर पर किसानों का प्रशिक्षण।₹189/दिन/किसान। (दैनिक भत्ता)
सहायता का पैटर्न: - पश्चात फसल विपणन, ग्रेडिंग यूनिट आदि के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण। > सहायता का प्रकार और अधिकार (यदि कोई हो): क्रम संख्याअधिकारसहायता की राशि1किसान समूहों/किसान क्लबों/SHG किसानों सहकारी समितियों/FIG/FPO आदि के लिए फसल उत्पादों को बाजार में ले जाने के लिए पिक-अप ट्रकों/मिनी ट्रकों/टाटा मोबाइल जैसी निकासी सुविधाएँ।₹2,000,00/- प्रति समूह या SHG। (50% सब्सिडी)2पश्चात फसल प्रबंधन पर गांव स्तर पर किसानों का प्रशिक्षण।₹189/दिन/किसान। (दैनिक भत्ता)
पात्रता
- आवेदक मेघालय का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक एक वास्तविक किसान होना चाहिए जो कृषि में संलग्न हो। 3. आवेदक के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर या अधिक का स्वामित्व या पट्टे पर भूमि होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
चरण 01: योग्य वास्तविक किसान सामान्य कागज पर आवेदन कर सकता है।
चरण 02: आवेदन के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित करें)।
चरण 03: भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन को दस्तावेजों के साथ निकटतम बागवानी विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
लाभार्थी का चयन करने की विधि: वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
संपर्क करने के लिए: क्षेत्रीय अधिकारी, बागवानी विभाग, जिला बागवानी अधिकारी, बागवानी विकास अधिकारी।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- योजना का उद्देश्य पश्चात फसल विपणन अवसंरचना का निर्माण करना है।
- यह योजना किस विभाग ने शुरू की है?
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार
- सहायता का पैटर्न क्या है?
- पश्चात फसल विपणन, ग्रेडिंग यूनिट आदि के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण।
- सहायता/सेवा का प्रकार क्या है?
- 1. किसानों के समूहों/क्लबों/SHG किसानों सहकारी समितियों/FIG/FPO आदि के लिए फसल उत्पादों को बाजार में ले जाने के लिए पिक-अप ट्रकों/मिनी ट्रकों/टाटा मोबाइल जैसी निकासी सुविधाएँ: ₹2,00,000/- प्रति समूह या SHG। (50% सब्सिडी) 2. पश्चात फसल प्रबंधन पर गांव स्तर पर किसानों का प्रशिक्षण: ₹189/दिन/किसान। (दैनिक भत्ता)
- योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- कृषि में संलग्न वास्तविक किसान, जिनके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर या अधिक की स्वामित्व या पट्टे पर भूमि है, आवेदन करने के लिए योग्य हैं।
- योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
- वास्तविक किसान निकटतम बागवानी विकास अधिकारी के माध्यम से सामान्य कागज पर आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थियों का चयन प्रक्रिया क्या है?
- वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- संपर्क करने के लिए किससे संपर्क करें?
- 1. क्षेत्रीय अधिकारी, बागवानी विभाग 2. जिला बागवानी अधिकारी 3. बागवानी विकास अधिकारी
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status