पीपीएलसीएनपीएसएएएचआर
पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा
6.3/10खारे और क्षारीय क्षेत्रों में नए तालाबों में पॉलीथीन लाइनिंग की लागत के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जो मछली और झींगा पालन के लिए जल निकायों के निर्माण को सुगम बनाती है। लाभार्थियों, जिनके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, को नए निर्मित तालाबों में प्रारंभिक फसल के लिए परियोजना की लागत का 25% तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है, जो प्रति हेक्टेयर ₹8,00,000 पर सीमित है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: पशुपालन एवं डेयरी विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: पॉलीथीन, नए तालाब, मछली, झींगा, खारे, क्षारीय
विवरण
यह योजना खारे/क्षारीय क्षेत्रों में नए तालाबों के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की लागत के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के माध्यम से, मछली/झींगा पालन के लिए नए जल निकायों का निर्माण करने वाले लाभार्थियों को पॉलीथीन लाइनिंग की लागत प्रदान की जाती है।
लाभ
- - परियोजना की लागत ₹8,00,000/- प्रति हेक्टेयर है। - सभी श्रेणियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी परियोजना की लागत का 25% तक सीमित होगी।
- परियोजना की लागत ₹8,00,000/- प्रति हेक्टेयर है। - सभी श्रेणियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी परियोजना की लागत का 25% तक सीमित होगी।
पात्रता
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए। 1. पॉलीथीन लाइनिंग की लागत विभिन्न राज्य सरकारों के तहत बनाए गए नए जल निकायों के लिए प्रदान की जाएगी। 1. लाभार्थियों को केवल नए निर्मित तालाबों में प्रारंभिक फसल के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की लागत के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1. मछली/झींगा पालन के लिए तालाब तैयार होने के बाद ही पॉलीथीन लाइनिंग की लागत के लिए केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी। 1. दीर्घकालिक पट्टे पर भूमि वाले परियोजनाओं को भी केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, पंजीकृत पट्टा अवधि/समझौता न्यूनतम 7 (सात) वर्षों की अवधि का नहीं होना चाहिए।
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता4.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता6.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना खारे और क्षारीय क्षेत्रों में नए तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- कठिन मिट्टी की परिस्थितियों में मछली और झींगा पालन के लिए जल निकाय स्थापित करने में सहायता करती है।
सबसे अधिक लाभदायक
- खारे/क्षारीय क्षेत्रों के व्यक्तिगत किसान
- छोटे पैमाने के मत्स्य पालन उद्यमी
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दीर्घकालिक भूमि पट्टे की आवश्यकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
उन लोगों के लिए व्यावहारिक है जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच और प्रक्रिया की समझ है
ग्रामीण चुनौतियाँ
- दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
- योजना के बारे में जागरूकता की कमी
डिजिटल चुनौतियाँ
- आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता पर निर्भरता
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में संभावित समस्याएं
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन की प्रक्रिया में देरी
- भूमि पट्टे के समझौतों की सत्यापन
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- ग्रामीण किसानों के बीच योजना के बारे में जागरूकता कम है
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑनलाइन पोर्टल
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, भूमि रिकॉर्ड सहित कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- उच्च, कई चरणों और दस्तावेजों की सत्यापन शामिल है
- कार्यालय निर्भरता
- कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उल्लेख नहीं है
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- निर्धारित नहीं है
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च, ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज़ जमा करने के कारण
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- प्रारंभिक फसल के लिए एक बार
- लाभ की व्यावहारिकता
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्र लाभार्थियों के लिए व्यावहारिक
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि सब्सिडी परियोजना की लागत का 25% तक सीमित है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, स्थायी मत्स्य पालन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना खारे और क्षारीय क्षेत्रों में व्यक्तियों को मछली और झींगा पालन के लिए नए तालाब बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- वे व्यक्ति जिनके पास पारिवारिक पहचान पत्र है और जो मत्स्य पालन स्थापित करना चाहते हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- पहली बार आवेदन करने वाले और जिनकी डिजिटल साक्षरता सीमित है।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अंत्योदय-सरल पोर्टल पर:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अंत्योदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अंत्योदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहां साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक प्रमाणपत्र भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खुली विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:
आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]।
- ट्रैक टिकट: [यहां क्लिक करें]।
एसएमएस के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:
पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
- अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन आईडी/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
हमसे संपर्क करें:
हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in
नोट: सरकारी शुल्क: कोई शुल्क नहीं
सेवा शुल्क: ₹10/-
अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्क: ₹10/-
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
यह योजना खारे या क्षारीय क्षेत्रों में नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की लागत के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- पॉलीथीन लाइनिंग की लागत किस प्रकार के जल निकायों के लिए प्रदान की जाती है?
पॉलीथीन लाइनिंग की लागत विभिन्न राज्य सरकारों की पहलों के तहत बनाए गए नए जल निकायों के लिए प्रदान की जाती है।
- पॉलीथीन लाइनिंग की लागत के लिए केंद्रीय सहायता कब जारी की जाती है?
पॉलीथीन लाइनिंग की लागत के लिए केंद्रीय सहायता केवल तब जारी की जाती है जब तालाब मछली/झींगा पालन के लिए तैयार होते हैं।
- क्या पट्टे पर दी गई भूमि पर परियोजनाएं इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं?
हाँ, दीर्घकालिक पट्टे पर भूमि वाले परियोजनाओं को भी इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा।
- इस योजना के तहत भूमि के लिए न्यूनतम पट्टे की अवधि क्या है?
पंजीकृत पट्टा अवधि या समझौता न्यूनतम 7 (सात) वर्षों की अवधि का नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी क्या है?
सब्सिडी सभी श्रेणियों के लिए परियोजना की लागत का 25% तक सीमित होगी।
- इस योजना के लिए लाभार्थी से पहला दस्तावेज क्या आवश्यक है?
पहला दस्तावेज लाभार्थी और मत्स्य विभाग के बीच समझौता पत्र है।
- जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में वोटिंग कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- यदि भूमि लाभार्थी की है, तो किस प्रकार का भूमि रिकॉर्ड आवश्यक है?
यदि भूमि लाभार्थी की है, तो जमाबंदी, नकल अक्शिज़रा, और तहसील से फ़रद आवश्यक है।
- यदि भूमि पट्टे पर है, तो भूमि रिकॉर्ड के रूप में कौन सा दस्तावेज आवश्यक है?
यदि भूमि पट्टे पर है, तो न्यूनतम 7 वर्षों का पंजीकृत पट्टा आवश्यक है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=Lb2viaU6jRA+yYMlAXmZVg%3d%3d
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा का उद्देश्य क्या है?
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा का प्रबंधन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- हरियाणा में पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- पीएमएमएसवाई: खारे/क्षारीय क्षेत्र के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग की व्यवस्था-हरियाणा आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।