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PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा

6.7/10

हरियाणा के व्यक्तिगत मछुआरे PMMSY योजना के तहत जीवित मछली बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए ₹20,00,000 तक की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 40% सब्सिडी प्रदान करके मछुआरों की आजीविका को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, जबकि अनुसूचित जाति और महिलाओं के लाभार्थियों को 60% अधिक सब्सिडी मिलती है। पात्र आवेदकों के पास एक वैध परिवार पहचान पत्र होना चाहिए और उन्हें मछली पालन से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए। प्रत्येक लाभार्थी केवल एक जीवित मछली बिक्री केंद्र के लिए सहायता के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे केंद्रित समर्थन सुनिश्चित होता है। सरकार सेटअप के बाद होने वाली किसी भी परिचालन हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। आवेदन स्थानीय जिला मत्स्य कार्यालयों में या अंत्योदय सारल पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें सेवा के अधिकार अधिनियम के अनुसार 40 कार्य दिवसों का प्रसंस्करण समय है। यह योजना न केवल स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देती है बल्कि मछुआरों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करती है, जिससे हरियाणा में मछली पकड़ने के समुदाय के समग्र विकास में योगदान होता है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: मत्स्य विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: वित्तीय सहायता, मछली किसान, परिवहन, सब्सिडी, मार्केटिंग, हरियाणा, जीवित मछली बिक्री

विवरण

यह योजना मछुआरों को जीवित मछली बिक्री केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके समर्थन करने का लक्ष्य रखती है। PMMSY के तहत प्रति इकाई एक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

लाभ

  • आर्थिक लाभ: - जीवित मछली बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए प्रति इकाई ₹20 00 000/- की वित्तीय सहायता। - सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 40% सब्सिडी। - अनुसूचित जाति और महिलाओं के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 60% सब्सिडी।

आर्थिक लाभ: - जीवित मछली बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए प्रति इकाई ₹20,00,000/- की वित्तीय सहायता। - सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 40% सब्सिडी। - अनुसूचित जाति और महिलाओं के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 60% सब्सिडी।

पात्रता

  1. आवेदक को एक मछुआरा होना चाहिए। 1. आवेदक के पास एक वैध परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। 1. आवेदक को मछली पालन से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। 1. आवेदक को बिक्री केंद्र का उचित संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। 1. आवेदक केवल एक जीवित मछली बिक्री केंद्र के लिए सहायता प्राप्त करेगा। 1. सरकार किसी भी परिचालन हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.7
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 9.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 8.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता9.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना जीवित मछली बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो हरियाणा में मछुआरों की आजीविका को बढ़ा सकती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मछली बिक्री केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता की कमी
  • मछली परिवहन और विपणन में सुधार

सबसे अधिक लाभदायक

  • व्यक्तिगत मछुआरे
  • अनुसूचित जाति और महिला लाभार्थी

संभावित चुनौतियाँ

  • सेमी-लिटरेट व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • डिजिटल निर्भरता कुछ आवेदकों को बाहर कर सकती है

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना व्यावहारिक है लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता हो सकती है

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन पर निर्भरता कुछ आवेदकों को बाहर कर सकती है

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, पहचान और संचालन दस्तावेजों की आवश्यकता
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, पात्रता की पुष्टि की आवश्यकता
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्यतः ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उल्लेख नहीं किया गया
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, आवेदन के लिए कई चरणों की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच उच्च
  • व्यवसाय पहुँच मछुआरे

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
प्रत्येक इकाई के लिए एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है
वित्तीय महत्व
उच्च, अधिकतम लाभ ₹20,00,000 है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, क्योंकि यह आजीविका में सुधार कर सकता है और सतत मछली पकड़ने के प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना हरियाणा के व्यक्तिगत मछुआरों को जीवित मछली बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। यह आवेदक की श्रेणी के आधार पर सब्सिडी प्रदान करती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
मछुआरे जिनके पास वैध परिवार पहचान पत्र है और जो मछली पालन से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
सेमी-लिटरेट व्यक्ति और जिनके पास इंटरनेट पहुंच नहीं है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
अंत्योदय सारल पोर्टल या स्थानीय जिला मत्स्य कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अंत्योदय-सारल पोर्टल पर:

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अंत्योदय-सारल पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अंत्योदय-सारल पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहां साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खोले गए विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:

आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]।

  • टिकट ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]।

एसएमएस के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:

पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।

  • अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन आईडी/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।

संपर्क करें:

हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in

नोट: सरकारी शुल्क: कोई शुल्क नहीं
सेवा शुल्क: ₹10/-
अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्क: ₹10/-

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

एक व्यक्ति जिसके पास वैध परिवार आईडी है और जो मछली पालन में संलग्न है, पात्र है।

किस प्रकार के मछली बिक्री केंद्र शामिल हैं?

स्थिर केंद्र, मोबाइल वाहन, या दोनों का संयोजन।

योजना के तहत समर्थित इकाई लागत क्या है?

राशि ₹20,00,000 प्रति इकाई है।

कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?

सामान्य के लिए 40% और अनुसूचित जाति/महिला लाभार्थियों के लिए 60%।

क्या मैं एक से अधिक इकाई के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, प्रत्येक लाभार्थी के लिए केवल एक इकाई की अनुमति है।

कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं?

पहचान, जाति, प्रशिक्षण, DPR/SCP, फोटो, बिल, और बैंक विवरण।

आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?

₹10 सेवा शुल्क + ₹10 अटल सेवा केंद्र शुल्क।

प्रसंस्करण समय क्या है?

सेवा के अधिकार अधिनियम के अनुसार 40 कार्य दिवस।

मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?

आवेदक स्थानीय जिला मत्स्य कार्यालय या अंत्योदय सारल पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।

यदि सेटअप के बाद मुझे हानि होती है तो क्या होगा?

सरकार किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

संदर्भ

Guidelines
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=yx9tvPDUNl0I9WvlX6guJw%3d%3d

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अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा का उद्देश्य क्या है?
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा का प्रबंधन मत्स्य विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
क्या PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
योजना दिशानिर्देशों के अनुसार PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
PMMSY: जीवित मछली बिक्री केंद्र योजना - हरियाणा आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।