एलएफवीसीएस
पीएमएमएसवाई: लाइव फिश वेंडिंग सेंटर्स योजना - हरियाणा
हरियाणा के व्यक्तिगत मछुआरे पीएमएमएसवाई योजना के तहत लाइव फिश वेंडिंग सेंटर्स स्थापित करने के लिए ₹20,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 40% और अनुसूचित जाति और महिलाओं के लाभार्थियों के लिए 60% सब्सिडी प्रदान करता है, जो स्थायी मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देता है और बाजार तक पहुंच में सुधार करता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: मत्स्य विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, मछली किसान, परिवहन, सब्सिडी, मार्केटिंग
विवरण
यह योजना मछुआरों को लाइव फिश वेंडिंग सेंटर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके समर्थन करने का लक्ष्य रखती है। पीएमएमएसवाई के तहत प्रति इकाई एक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
लाभ
- मौद्रिक लाभ: - लाइव फिश वेंडिंग सेंटर स्थापित करने के लिए ₹20 00 000/- प्रति इकाई की वित्तीय सहायता। - सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 40% सब्सिडी। - अनुसूचित जाति और महिलाओं के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 60% सब्सिडी।
मौद्रिक लाभ: - लाइव फिश वेंडिंग सेंटर स्थापित करने के लिए ₹20,00,000/- प्रति इकाई की वित्तीय सहायता। - सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 40% सब्सिडी। - अनुसूचित जाति और महिलाओं के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत का 60% सब्सिडी।
पात्रता
- आवेदक को मछुआरा होना चाहिए। 1. आवेदक के पास एक वैध परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। 1. आवेदक को मछली पालन से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। 1. आवेदक को वेंडिंग सेंटर का उचित संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। 1. आवेदक को केवल एक लाइव फिश वेंडिंग सेंटर के लिए सहायता प्राप्त होगी। 1. सरकार किसी भी परिचालन हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया एंटीओदया-सरल पोर्टल पर:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: एंटीओदया-सरल पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: एंटीओदया-सरल पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहां साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खुली हुई विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:
आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]।
- टिकट ट्रैक करें: [यहां क्लिक करें]।
एसएमएस के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:
पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
- अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन आईडी/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
हमसे संपर्क करें:
हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in
नोट: सरकारी शुल्क: कोई शुल्क नहीं
सेवा शुल्क: ₹10/-
अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्क: ₹10/-
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के लिए कौन योग्य है?
- एक व्यक्ति जिसके पास वैध परिवार आईडी है और जो मछली पालन में संलग्न है, योग्य है।
- किस प्रकार के फिश वेंडिंग सेंटर्स कवर किए गए हैं?
- स्थिर केंद्र, मोबाइल वाहन, या दोनों का संयोजन।
- योजना के तहत समर्थित इकाई लागत क्या है?
- राशि ₹20,00,000 प्रति इकाई है।
- कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?
- सामान्य के लिए 40% और अनुसूचित जाति/महिलाओं के लिए 60%।
- क्या मैं एक से अधिक इकाई के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
- नहीं, प्रत्येक लाभार्थी के लिए केवल एक इकाई की अनुमति है।
- कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं?
- पहचान, जाति, प्रशिक्षण, DPR/SCP, फोटो, बिल, और बैंक विवरण।
- क्या आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?
- ₹10 सेवा शुल्क + ₹10 अटल सेवा केंद्र शुल्क।
- प्रसंस्करण समय क्या है?
- सेवा के अधिकार अधिनियम के अनुसार 40 कार्य दिवस।
- मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?
- आवेदक स्थानीय जिला मत्स्य कार्यालय या एंटीओदया सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।
- यदि सेटअप के बाद मुझे नुकसान होता है तो क्या होगा?
- सरकार किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status