एफएफपीपीसी

पीएमएमएसवाई: हरियाणा में 100 टन/दिन की उत्पादन क्षमता वाले मछली फ़ीड संयंत्र

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत, हरियाणा 100 टन प्रति दिन की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाले मछली फ़ीड संयंत्र स्थापित करने के लिए पूंजी अनुदान प्रदान करता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और महिला आवेदकों सहित पात्र लाभार्थियों को 60% तक के अनुदान मिल सकते हैं, जिससे राज्य में मछुआरों और मछली किसानों के लिए सस्ती फ़ीड आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

राज्य मिश्रित

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: मत्स्य विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, व्यवसाय और उद्यमिता, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, Agricultural Inputs- seeds, fertilizer etc., Entrepreneurship development

लक्षित लाभार्थी: Business Entity

टैग: मछली, सस्ती फ़ीड, पूंजी अनुदान, एफएफपीओ

विवरण

यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत सामान्य, अनुसूचित जाति और महिला लाभार्थियों के लिए 100 टन प्रति दिन की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाले मछली फ़ीड संयंत्र स्थापित करने के लिए पूंजी अनुदान प्रदान करती है।

लाभ

  • - परियोजना लागत ₹650,00,000/- अनुदान वितरण: 1. सामान्य श्रेणी के लिए 40% अनुदान उपलब्ध है। 1. अनुसूचित जाति (SC) और महिला लाभार्थियों के लिए 60% अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • परियोजना लागत ₹650,00,000/- > अनुदान वितरण: 1. सामान्य श्रेणी के लिए 40% अनुदान उपलब्ध है। 1. अनुसूचित जाति (SC) और महिला लाभार्थियों के लिए 60% अनुदान प्रदान किया जाता है।

पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसके पास एक मान्य परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए। 1. आवेदक के पास भूमि होनी चाहिए या कम से कम 10 वर्षों का पंजीकृत पट्टा होना चाहिए। 1. आवेदक को निर्माण के बाद फ़ीड संयंत्र का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करने के लिए तैयार होना चाहिए। 1. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ़ीड संयंत्र मछुआरों और मछली किसानों को सस्ती फ़ीड आपूर्ति प्रदान करे। 1. आवेदक को पीएमएमएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार एक मान्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) या आत्म-निहित प्रस्ताव (SCP) प्रस्तुत करना चाहिए। 1. आवेदक के पास फ़ीड मिल संचालन और रखरखाव से संबंधित एक मान्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि कानूनी विवादों से मुक्त हो और एक मान्य भूमि शीर्षक प्रदान करना चाहिए।

अपवर्जन


आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया एंटीओदय-सरल पोर्टल पर:

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: एंटीओदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: एंटीओदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहाँ साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खुली हुई विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:
आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहाँ क्लिक करें]।

  • ट्रैक टिकट: [यहाँ क्लिक करें]।
    एसएमएस के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:
    पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
  • अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन आईडी/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।

संपर्क करें:
हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in

नोट:
सरकारी शुल्क: कोई शुल्क नहीं
सेवा शुल्क: ₹10/-
अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्क: ₹10/-
ऑनलाइन - सीएससी के माध्यम से
पात्र आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम अटल सेवा केंद्र पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

सामान्य श्रेणी के आवेदक के रूप में मुझे कितना अनुदान मिल सकता है?
यदि आप सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं, तो आप कुल परियोजना लागत पर 40% अनुदान के लिए पात्र हैं।
मैं एक महिला आवेदक हूँ। इस योजना के तहत मुझे कितना अनुदान मिलेगा?
एक महिला आवेदक के रूप में, आपको कुल परियोजना लागत पर 60% अनुदान मिलेगा।
क्या मुझे आवेदन करते समय कोई पहचान दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?
हाँ, आपको योजना के लिए पात्र होने के लिए एक मान्य परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रस्तुत करना होगा।
यदि मेरे पास भूमि है, तो मुझे किस प्रकार के भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे?
आपको स्पष्ट भूमि शीर्षक और नवीनतम रिकॉर्ड के साथ जमाबंदी, नकल अक्षिज़रा, फर्द, या पट्टा नाम प्रस्तुत करना होगा।
मुझे किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा?
आपको मछली फ़ीड मिल के संचालन या रखरखाव से संबंधित एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
क्या मुझे योजना के लिए आवेदन करते समय परियोजना योजना प्रस्तुत करनी होगी?
हाँ, आपको पीएमएमएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) या आत्म-निहित प्रस्ताव (SCP) प्रस्तुत करना होगा।
क्या संयंत्र सेटअप की तस्वीरें संलग्न करना आवश्यक है?
हाँ, आपको लाभार्थी के साथ मछली फ़ीड मिल की तस्वीरें संलग्न करनी होंगी।
क्या इस योजना के लिए आवेदन करते समय मुझे कोई शुल्क देना होगा?
सरकारी शुल्क नहीं है, लेकिन अटल सेवा केंद्र पर ₹10 का सेवा शुल्क लागू है।
मेरे आवेदन को संसाधित होने में कितना समय लगेगा?
आपके आवेदन की प्रक्रिया का समय सेवा के अधिकार (RTS) अधिनियम के तहत 50 दिन है।
क्या मुझे अपने आवेदन के साथ मछली फ़ीड संयंत्र का साइट प्लान प्रस्तुत करना होगा?
हाँ, आपको अपने अनुदान आवेदन के साथ एक स्पष्ट साइट प्लान या क्षेत्र साइट प्लान प्रस्तुत करना होगा।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status