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पीएमएमएसवाई: 30 टन क्षमता का प्लांट/स्टोरेज निर्माण - गुजरात

गुजरात में लाभार्थियों को 30 टन की न्यूनतम क्षमता के मछली भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, जो मछली के स्वच्छ संरक्षण में महत्वपूर्ण सुधार लाती है। सामान्य श्रेणी के आवेदक ₹120,00,000 की कुल इकाई लागत का 40% प्राप्त कर सकते हैं, जबकि महिलाएं और एससी/एसटी लाभार्थी 60% प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: प्लांट का निर्माण, भंडारण, मछुआरे, मछली विक्रेता

विवरण

यह योजना मछली भंडारण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए है ताकि स्वच्छता बनाए रखी जा सके। इस योजना के माध्यम से, लाभार्थियों को 30 टन क्षमता के प्लांट या भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

लाभ

  • बर्फ प्लांट/स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम 30 टन क्षमता): 1. इकाई की लागत ₹120 00 000/- है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि इकाई लागत का 40% होगी और महिलाओं और एसटी/एससी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि इकाई लागत का 60% उपलब्ध होगी। 1. लाभ भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य (श्रेणी) के अनुसार उपलब्ध होगा। टिप्पणी: भारत सरकार से 60% योगदान और राज्य सरकारों से 40% योगदान दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय सीमा (वर्षों में): जीवन में एक बार।

बर्फ प्लांट/स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम 30 टन क्षमता): 1. इकाई की लागत ₹120,00,000/- है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि इकाई लागत का 40% होगी और महिलाओं और एसटी/एससी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि इकाई लागत का 60% उपलब्ध होगी। 1. लाभ भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य (श्रेणी) के अनुसार उपलब्ध होगा। > टिप्पणी: भारत सरकार से 60% योगदान और राज्य सरकारों से 40% योगदान दिया जाता है। > लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय सीमा (वर्षों में): जीवन में एक बार।

पात्रता

  1. आवेदक गुजरात राज्य का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास रियल क्राफ्ट सॉफ़्टवेयर के तहत पंजीकृत मछली पकड़ने की नाव होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। 1. आवेदक को iKhedut पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना चाहिए। 1. आवेदक को फ्लोर प्लान खरीदने से पहले प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। 1. आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। > प्राथमिकता/आरक्षण/छूट: - महिलाएं, एससी और एसटी लाभार्थियों को इकाई लागत का 60% सहायता प्राप्त है। - सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को इकाई लागत का 40% सहायता प्राप्त है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक आई-खेड़ुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: शीर्ष दाएं कोने से 'लॉगिन' पर क्लिक करें, फिर 'लाभार्थी पंजीकरण' पर क्लिक करें और 'किसान' या 'संस्थान' या 'किसान के अलावा' में से किसी एक को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुनें।
चरण 3: यदि आपने 'संस्थान' या 'किसान के अलावा' को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुना है, तो 'कंपनी का नाम' और पता दर्ज करें। और सभी के लिए जिला, तालुका और गांव चुनें, 'आप किस प्रकार के खाता धारक हैं?' का चयन करें, अपना खाता नंबर और नाम दर्ज करें, कैप्चा हल करें और 'सहेजें और आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 4: अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता दर्ज करें, 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें, प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करें, कैप्चा हल करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
लॉगिन प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक आई-खेड़ुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: होमपेज के शीर्ष दाएं कोने से 'लॉगिन' पर क्लिक करें। होमपेज पर, 'योजनाएं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाएं' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें, और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
चरण 5: आवेदन में सुधार जोड़ने के लिए 'आवेदन अपडेट करें' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार आवेदन पूरा हो जाने पर, इसकी पुष्टि करें।
चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें। संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस घटक के तहत सहायता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
गुजरात का कोई भी निवासी जो रियल क्राफ्ट सॉफ़्टवेयर के तहत पंजीकृत मछली पकड़ने की नाव का मालिक है, वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस रखता है, और व्यक्तिगत बैंक खाता है, आवेदन कर सकता है।
लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, आवेदकों को इस लाभ के लिए आवेदन करने के लिए iKhedut पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा।
क्या मुझे कार्य शुरू करने से पहले स्वीकृति की आवश्यकता है?
हाँ, फ्लोर प्लान खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
यदि मैं सामान्य श्रेणी से संबंधित हूं तो मुझे कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?
सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को सहायता के रूप में इकाई लागत का 40% प्राप्त होगा।
महिलाओं, एससी और एसटी श्रेणियों के लिए कितने प्रतिशत सहायता उपलब्ध है?
महिलाएं, एससी और एसटी श्रेणी के लाभार्थियों को सहायता के रूप में इकाई लागत का 60% प्राप्त होगा।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय बोझ कैसे साझा किया जाता है?
लागत-साझाकरण पैटर्न 60% केंद्रीय सरकार का योगदान और 40% राज्य सरकार का योगदान है।
क्या यह सहायता एक से अधिक बार उपलब्ध है?
नहीं, इस घटक के तहत वित्तीय सहायता केवल जीवन में एक बार प्राप्त की जा सकती है।
मुझे सब्सिडी राशि कैसे मिलेगी?
सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे सत्यापन और स्वीकृति के बाद वितरित की जाएगी।
क्या सभी आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है?
नहीं, जाति प्रमाण पत्र केवल तभी आवश्यक है जब आवेदक एससी या एसटी श्रेणी से संबंधित हो।
आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है?
आवेदकों को आधार कार्ड, कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), मछली पकड़ने का लाइसेंस, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक पासबुक या रद्द चेक, और राशन कार्ड जमा करना होगा।
क्या आवेदन करने के लिए मछली पकड़ने का लाइसेंस अनिवार्य है?
हाँ, इस घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना अनिवार्य है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status