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विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD
5.9/10दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 18 से 59 वर्ष के बीच के योग्य दिव्यांगजन को इस योजना के तहत प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। लाभार्थियों को 80% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए और परिवार की आय ₹1.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और धन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
नोडल विभाग: सामाजिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: पेंशन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: दिव्यांग व्यक्ति
विवरण
यह योजना सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य दिव्यांगजन को उनके बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करना है। यह योजना 18 से 59 वर्ष के बीच के दिव्यांगजन पर लक्षित है।
लाभ
- - इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। नोट: धन हस्तांतरण का तरीका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) होगा।
- इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। नोट: धन हस्तांतरण का तरीका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) होगा।
पात्रता
- आवेदक को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के जिलों का निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक को दिव्यांग (विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति) होना चाहिए। 3. आवेदक की दिव्यांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए। 4. आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 5. आवेदक के परिवार की आय ₹1.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6. आवेदक को किसी अन्य दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
विशेष/सामान्य शर्तें: आयु प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में लाभार्थी की आयु की पुष्टि के लिए संबंधित जिले के चिकित्सा बोर्ड (सरकारी अस्पताल) को संदर्भित किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को “वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना” में स्थानांतरित किया जाएगा।
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता7.0
- वित्तीय प्रभाव4.0
- ग्रामीण उपयोगिता8.0
- जागरूकता4.0
- सरलता5.0
- समावेशिता6.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- विकलांग व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता
सबसे अधिक लाभदायक
- 18-59 वर्ष के विकलांग व्यक्ति
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- दस्तावेजों की सत्यापन
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना व्यावहारिक है लेकिन आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- स्थानीय कार्यालयों तक पहुंच सीमित हो सकती है
- ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में जागरूकता कम है
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन में देरी
- स्थानीय प्राधिकरण पर निर्भरता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- सीमित पहुंच और जानकारी का प्रसार
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, स्थानीय प्राधिकरण की सत्यापन शामिल है
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय कार्यालयों में जमा करने की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- हाँ, धन DBT के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- दस्तावेज़ एकत्र करने और आवेदन करने के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- मासिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि यह आवश्यक समर्थन प्रदान करता है लेकिन सभी खर्चों को कवर नहीं कर सकता
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि यह विकलांग व्यक्तियों की आजीविका का समर्थन करता है जब तक वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 18-59 वर्ष के विकलांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए, आपको स्थानीय कार्यालयों में जाना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- 18-59 वर्ष के विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 80% या उससे अधिक है।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- ऐसे व्यक्ति जो अर्ध-शिक्षित हैं या स्थानीय कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय जिला पंचायत या नगरपालिका परिषद कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक संबंधित जिले के जिला पंचायत या नगरपालिका परिषद के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
चरण 2: आवेदक को आवेदन पत्र को ध्यान से भरना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।
चरण 3: भरा हुआ आवेदन पत्र, संबंधित जिला पंचायत/नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अधिकारी को संबोधित करते हुए, संबंधित जिले के ग्राम पंचायत/जिला पंचायत/नगरपालिका परिषद में जमा किया जाना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया के बाद:
चरण 1: जिला पंचायत/नगरपालिका परिषद के क्षेत्र स्तर के कर्मचारी जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे और आवेदन की समीक्षा करेंगे। वे लाभार्थियों से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र भी एकत्र करेंगे।
चरण 2: संबंधित जिला पंचायत/नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेंगे और स्वीकृति देंगे।
समय सीमा:
• आवेदन प्रक्रिया: आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रक्रिया की जा सकती है।
• भुगतान वितरण: एक बार जब आवेदन को स्वीकृति/सिफारिश करने वाले अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो भुगतान हर महीने की पांचवीं तारीख को दिव्यांगजन के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा।
शिकायत निवारण और संपर्क:
किसी भी शिकायत के लिए, प्रभावित दिव्यांगजन संबंधित जिले के जिला पंचायत/नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अधिकारी या संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उनके बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत वित्तीय लाभ क्या है?
यह पेंशन 18-59 वर्ष के दिव्यांगजन को प्रति माह ₹1,000 का वित्तीय लाभ प्रदान करती है।
- क्या मुझे हर महीने पेंशन मिलेगी?
हाँ, पेंशन हर महीने की पांचवीं तारीख को वितरित की जाती है।
- क्या मैं इस योजना के तहत कितने समय तक पेंशन प्राप्त करूंगा?
आप 60 वर्ष की आयु तक पेंशन प्राप्त करेंगे। उसके बाद, आपको वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- क्या पेंशन राशि समय के साथ बढ़ेगी?
पेंशन राशि वर्तमान नीति के अनुसार निर्धारित है और भविष्य में सरकार के निर्णयों के आधार पर संशोधित की जा सकती है।
- पेंशन राशि का वितरण कैसे किया जाता है?
पेंशन का वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
- इस योजना के लिए कौन योग्य है?
18-59 वर्ष के बीच के दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है, और जो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में निवास करते हैं, योग्य हैं।
- योजना के लिए योग्य होने के लिए न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत क्या है?
आवेदक को योग्य होने के लिए कम से कम 80% दिव्यांगता होनी चाहिए।
- पेंशन के लिए योग्य होने के लिए आय सीमा क्या है?
वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मैं पहले से ही दूसरी पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ?
नहीं, यदि आप पहले से ही किसी अन्य दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आप योग्य नहीं हैं।
- क्या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल 18-59 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, आपको वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- क्या योजना के लिए आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
हाँ, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मेरे पास बैंक खाता नहीं है?
नहीं, आपको आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने आधार से जुड़े बैंक पासबुक की एक प्रति प्रदान करनी होगी।
- मैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आप आवेदन पत्र भरकर इसे ग्राम पंचायत या जिला पंचायत/नगरपालिका परिषद में जमा करके आवेदन कर सकते हैं।
- मुझे आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है?
आवश्यक दस्तावेजों में आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, और यह पुष्टि करने वाला हलफनामा शामिल हैं कि आप अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
- मेरे आवेदन की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा?
आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी।
- मेरे आवेदन की प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है?
संबंधित जिला पंचायत या नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य अधिकारी आपके आवेदन की प्रक्रिया करेंगे।
- यदि मुझे आवेदन प्रक्रिया के संबंध में कोई समस्या या शिकायत है, तो मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ?
आप शिकायत निवारण के लिए संबंधित जिले के जिला पंचायत, नगरपालिका परिषद, जिला कलेक्टर, या सामाजिक कल्याण विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Notification
- https://dnhpanchayat.in/uploads/documents/DivyangjanPensionNotification.pdf
- Website
- https://dnhpanchayat.in/scheme/details/24
- Application Form
- https://dnhpanchayat.in/uploads/scheme/ApplicationFormsNSAP.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD का उद्देश्य क्या है?
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD का प्रबंधन सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
- पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
- क्या CSC केंद्र विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन)- DNH & DD आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।