KBOCWWB

पेंशन योजना (K.B.O.C.W.W.B)

BOCW कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित पेंशन योजना, श्रम विभाग, कर्नाटका के तहत, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹3,000 तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो कम से कम तीन लगातार वर्षों तक बोर्ड के लाभार्थी रहे हैं। पात्र आवेदकों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं से समान लाभ नहीं मिलना चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: कर्नाटक

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: पेंशन

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: श्रम, निर्माण श्रमिक, पेंशन, वरिष्ठ नागरिक

विवरण

BOCW कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, कर्नाटका द्वारा "पेंशन योजना" एक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है जो 60 वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं और बोर्ड के लाभार्थी रहे हैं कम से कम 3 वर्षों तक।

लाभ

  • - मासिक पेंशन: ₹3,000/- तक।
  • मासिक पेंशन: ₹3,000/- तक।

पात्रता

निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए: - आवेदक को एक निर्माण श्रमिक (असंगठित श्रमिक) होना चाहिए। - आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। - आवेदक को दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में संलग्न रहना चाहिए। > कल्याण योजना के लिए आवेदन के लिए: - आवेदक को कर्नाटका के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। - श्रमिक को 60 वर्ष की आयु तक पहुँच जाना चाहिए। - श्रमिक को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले कम से कम 3 लगातार वर्षों तक बोर्ड का लाभार्थी होना चाहिए। - श्रमिक को किसी अन्य सरकारी योजनाओं से समान लाभ नहीं मिलना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

निर्माण श्रमिक के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (KBOCWWB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और "पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।
चरण 2: "नए निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करें" का चयन करें, फिर अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर को दर्ज करें और प्राप्त OTP से सत्यापित करें।
चरण 3: डैशबोर्ड से "पंजीकरण" पर क्लिक करें।
चरण 4: सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "अंतिम सबमिट" पर क्लिक करें।
कल्याण योजना का आवेदन प्रक्रिया:
चरण 1: कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (KBOCWWB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और "लॉगिन" पर क्लिक करें।
चरण 2: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और प्राप्त OTP को दर्ज करें।
चरण 3: डैशबोर्ड से "योजनाएँ" पर क्लिक करें (उपयोगकर्ता पंजीकरण स्वीकृत होने के बाद, उपयोगकर्ता योजनाओं के पृष्ठ तक पहुँच सकता है)।
चरण 4: संबंधित योजना का चयन करें। सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 5: विवरण की समीक्षा करें और घोषणा बॉक्स को चेक करें। अब आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "सबमिट" पर क्लिक करें।
नवीनीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (KBOCWWB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और "लॉगिन" पर क्लिक करें।
चरण 2: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और प्राप्त OTP को दर्ज करें।
चरण 3: डैशबोर्ड से "नवीनीकरण" पर क्लिक करें। अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 4: विवरण की समीक्षा करें और नवीनीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "सबमिट" पर क्लिक करें।
नोट: नवीनीकरण: हर निर्माण श्रमिक को कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ हर 3 वर्ष में अपनी पंजीकरण को नवीनीकरण करना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर नवीनीकरण नहीं किया गया, तो 1 वर्ष की ग्रेस अवधि दी जाती है। इसके बाद, पंजीकरण अमान्य हो जाता है।
हेल्पडेस्क: कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, पता: कर्मिका भवन, डेयरी सर्कल, बैनरघट्टा रोड, बैंगलोर-29। कार्यालय नंबर: 080-29753078 ई-मेल: labour.commissioner42@gmail.com

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

कर्नाटका के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में कौन पंजीकरण कर सकता है?
कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष है और जिसने किसी भी निर्माण कार्य में न्यूनतम 90 दिनों तक काम किया है, बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने के लिए पात्र है।
लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने के लिए क्या कोई न्यूनतम सेवा आवश्यकता है?
हाँ, निर्माण श्रमिक को पिछले 12 महीनों में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों की सेवा पूरी करनी चाहिए।
कल्याण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
बोर्ड का कोई भी पंजीकृत श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ क्या हैं?
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं: रोजगार प्रमाण पत्र (फॉर्म V(A)/V(B)/V(C)/V(D)), आधार कार्ड (स्वयं-प्रमाणित), राशन कार्ड (गैर-अनिवार्य), आयु प्रमाण (इनमें से एक उदाहरण: मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड)।
निर्माण श्रमिक को कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ अपनी पंजीकरण को कितनी बार नवीनीकरण करना चाहिए?
निर्माण श्रमिक को हर 3 वर्ष में अपनी पंजीकरण को नवीनीकरण करना चाहिए।
यदि कोई श्रमिक 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपनी पंजीकरण को नवीनीकरण नहीं करता है, तो क्या होता है?
यदि कोई श्रमिक 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपनी पंजीकरण को नवीनीकरण नहीं करता है, तो उन्हें नवीनीकरण पूरा करने के लिए 1 वर्ष की ग्रेस अवधि दी जाती है।
यदि कोई श्रमिक ग्रेस अवधि के दौरान अपनी पंजीकरण को नवीनीकरण नहीं करता है, तो क्या होता है?
यदि श्रमिक 1 वर्ष की ग्रेस अवधि के दौरान अपनी पंजीकरण को नवीनीकरण नहीं करता है, तो उनकी पंजीकरण अमान्य हो जाएगी।
क्या कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण के लिए कोई आवेदन शुल्क आवश्यक है?
नहीं, दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकरण के लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं है।
कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में कैसे पंजीकरण करें?
आवेदक कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (KBOCWWB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं: https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login
इस पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
पात्र होने के लिए, श्रमिक को BOCW कल्याण बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी होना चाहिए, 60 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले कम से कम 3 वर्षों तक बोर्ड का लाभार्थी होना चाहिए, और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं से समान लाभ नहीं मिलना चाहिए।
इस योजना के तहत एक लाभार्थी को कितनी पेंशन मिल सकती है?
एक लाभार्थी को इस योजना के तहत प्रति माह ₹3,000 तक की पेंशन मिल सकती है।
क्या एक लाभार्थी इस पेंशन को प्राप्त कर सकता है यदि वह पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना से पेंशन प्राप्त कर रहा है?
नहीं, एक लाभार्थी इस पेंशन को प्राप्त नहीं कर सकता यदि वह पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजनाओं से समान लाभ प्राप्त कर रहा है।
यदि एक पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो कानूनी आश्रित या उत्तराधिकारियों को क्या करना चाहिए?
कानूनी आश्रित या उत्तराधिकारियों को पेंशनर की मृत्यु के बारे में BOCW कल्याण बोर्ड को यथाशीघ्र सूचित करना चाहिए और पेंशनर के बैंक खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
पेंशनर की मृत्यु के बारे में बोर्ड को सूचित करना क्यों महत्वपूर्ण है?
पेंशनर की मृत्यु के बारे में बोर्ड को सूचित करना महत्वपूर्ण है ताकि पेंशन भुगतान रोका जा सके, और पेंशनर के बैंक खाते को सही तरीके से बंद किया जा सके, जिससे किसी भी अनधिकृत लेनदेन को रोका जा सके।
पेंशनर की मृत्यु के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
कानूनी आश्रित या उत्तराधिकारियों को BOCW कल्याण बोर्ड को पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
इस योजना के तहत सहायता के लिए कैसे आवेदन करें?
आवेदकों को इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (KBOCWWB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए: https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status