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निर्माण श्रमिकों के लिए आंशिक विकलांगता लाभ

निर्माण श्रमिकों के लिए आंशिक विकलांगता लाभ, जो सिक्किम BOCW कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों या निर्भरents को कार्य-संबंधित दुर्घटनाओं के कारण आंशिक विकलांगता का अनुभव करने पर ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पात्र आवेदक को सिक्किम का निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और एक वर्ष में कम से कम 90 दिन तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: सिक्किम

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Crisis/Disaster/Accident, Citizen empowerment

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: श्रम, मृत्यु लाभ, निर्माण श्रमिक, आंशिक विकलांगता, वित्तीय सहायता, दिव्यांग

विवरण

सिक्किम BOCW कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा "निर्माण श्रमिकों के लिए आंशिक विकलांगता लाभ" एक कल्याण योजना है जो सदस्य के नामांकित व्यक्तियों/निर्भरents को आंशिक विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लाभ

  • - आंशिक विकलांगता के लिए ₹10,000/- से ₹1,00,000/- प्रदान किया जाता है।
  • आंशिक विकलांगता के लिए ₹10,000/- से ₹1,00,000/- प्रदान किया जाता है।

पात्रता

निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए: - आवेदक को सिक्किम का निवासी होना चाहिए। - आवेदक को निर्माण श्रमिक होना चाहिए। - आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - आवेदक को एक वर्ष में कम से कम 90 दिन तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। > कल्याण योजना के लिए आवेदन के लिए: - सिक्किम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। - श्रमिक को रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

निर्माण श्रमिक के रूप में ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 1: पूर्ण आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
चरण 2: पंजीकरण अधिकारी, सभी विवरणों से संतुष्ट होने के बाद, श्रमिक को अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत कर सकता है और फॉर्म XXVIII में एक पहचान पत्र जारी कर सकता है।

कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:

चरण 1: निर्माण श्रमिक के रूप में पहचान पत्र प्राप्त करने के बाद, आवेदक को संबंधित कल्याण योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सचिव या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी को जिला श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 2: बाद में, संबंधित कल्याण योजना की पात्रता की जांच करते हुए, आवेदक लाभ प्राप्त कर सकता है।

लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र: फॉर्म XXVII (पृष्ठ संख्या: 153 देखें)।

हेल्पडेस्क: आगे की पूछताछ के लिए, श्रमिक निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:-
70769-26998 (BOCW नोडल अधिकारी)
90643-89842 (पूर्व)
90028-33969 (पाक्योंग)
96098-63959 (दक्षिण)
95477-16798 (पश्चिम)
96359-98441 (उत्तर)
श्रमिकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन: 18003451474

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?
निर्माण श्रमिक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता है?
हाँ, निर्माण श्रमिक को पिछले 12 महीनों में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन की सेवा पूरी करनी चाहिए।
किसका जिम्मा है श्रमिक को लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने का?
लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी श्रमिक को अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने के लिए जिम्मेदार है।
एक श्रमिक को लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
श्रमिक को नियमों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा। पालन करने पर, लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी श्रमिक को पंजीकृत करेगा और श्रमिक की तस्वीर के साथ एक पहचान पत्र जारी करेगा।
पंजीकृत श्रमिकों को जारी पहचान पत्र के लिए कौन सा फॉर्म उपयोग किया जाता है?
पहचान पत्र फॉर्म XXVIII में जारी किया जाता है, जो इन नियमों के साथ संलग्न है।
क्या जारी किए गए पहचान पत्र का रिकॉर्ड है?
हाँ, लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी फॉर्म XXIX में जारी पहचान पत्र का एक रजिस्टर रखता है।
क्या एक श्रमिक लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी द्वारा किए गए निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है?
हाँ, कोई भी व्यक्ति लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी द्वारा किए गए निर्णय के खिलाफ 30 दिनों के भीतर बोर्ड में अपील कर सकता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है।
पंजीकृत लाभार्थियों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है?
लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी फॉर्म XXX में लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत श्रमिकों का जिला-वार रजिस्टर रखता है।
नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है?
निर्माण श्रमिक को फॉर्म XXXI में नामांकन दाखिल करना होगा। नामांकन को परिवार प्राप्त करने पर या परिवार की स्थिति में किसी भी कानूनी परिवर्तन के मामले में पति/पत्नी का नाम शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा।
निर्माण श्रमिक संलग्नन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में क्या आवश्यक है?
आवेदन में नियोक्ता का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो निर्माण श्रमिक के रूप में संलग्नन की पुष्टि करता है।
निर्माण श्रमिक संलग्नन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में कोई शुल्क है?
हाँ, आवेदन के साथ ₹20/- का पंजीकरण शुल्क दिखाने वाले दस्तावेजों के साथ होना चाहिए।
फंड के लिए योगदान राशि क्या है?
फंड का एक लाभार्थी प्रति माह ₹20/- का योगदान देगा।
योगदान कितनी बार भेजा जाना चाहिए?
योगदान हर 3 महीने में एक बार भेजा जाना चाहिए।
योगदान कहाँ भेजा जाना चाहिए?
योगदान को उस जिले में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी बैंक में भेजा जाना चाहिए जहाँ सदस्य निवास करता है।
यदि मैं अपने योगदान भुगतान में चूक करता हूँ तो क्या होगा?
हाँ, सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से सदस्यता को फिर से शुरू किया जा सकता है। यह बकाया योगदान का भुगतान करके किया जा सकता है, लेकिन ऐसी पुनरारंभ की अनुमति दो बार से अधिक नहीं दी जाएगी।
यदि मैं चूक करता हूँ तो मैं कितनी बार अपनी सदस्यता फिर से शुरू कर सकता हूँ?
चूक के बाद सदस्यता पुनरारंभ की अनुमति अधिकतम दो बार है, सचिव या एक अधिकृत अधिकारी की अनुमति से और बकाया का भुगतान करने के बाद।
आंशिक विकलांगता लाभ का हकदार कौन है?
सिक्किम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्य जो रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता का अनुभव करते हैं, इस लाभ के लिए पात्र हैं।
आंशिक विकलांगता लाभ के लिए आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
आवेदन सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
इस योजना के तहत कौन-कौन सी स्थितियाँ शामिल हैं?
यह योजना सदस्य की आंशिक विकलांगता की स्थितियों को कवर करती है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status