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धान खरीद योजना झारखंड

5.6/10

धान खरीद योजना, जो झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू की गई है, किसानों को धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देती है, जिससे distress बिक्री को रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत, 'सामान्य' ग्रेड के लिए MSP ₹1250 प्रति क्विंटल और 'ग्रेड ए' धान के लिए ₹1280 प्रति क्विंटल निर्धारित है, और पंजीकृत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है जो खरीफ मौसम में धान की खेती करते हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: झारखंड

नोडल विभाग: खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Food Security / Public Distribution System, Mechanization- solar power, farming systems, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: किसान, खाद्य सुरक्षा, उचित मुआवजा

विवरण

झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा "धान खरीद योजना" 2012-13" यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, जिससे distress बिक्री को रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा को समर्थन मिले।

लाभ

  • - "सामान्य" ग्रेड के लिए MSP ₹1250/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। - "ग्रेड ए" धान के लिए MSP ₹1280/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। नोट: - MSP पर किसानों से सीधे धान की खरीद। - भुगतान सीधे किसानों को निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।
  • "सामान्य" ग्रेड के लिए MSP ₹1250/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। - "ग्रेड ए" धान के लिए MSP ₹1280/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। नोट: - MSP पर किसानों से सीधे धान की खरीद। - भुगतान सीधे किसानों को निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

पात्रता

  1. आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक एक पंजीकृत किसान होना चाहिए। 1. आवेदक को 2012-13 के खरीफ मौसम में धान की खेती करनी चाहिए। 1. आवेदक के पास वैध भूमि धारक प्रमाणपत्र या खेती का प्रमाण होना चाहिए। 1. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) और बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (LAMPS) से जुड़े किसान पात्र हैं। नोट: छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.6
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 7.0/10 Good
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.0/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 8.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता7.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.0
  • सरलता5.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

धान खरीद योजना झारखंड के किसानों को उनके धान फसलों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करके आवश्यक समर्थन प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • धान की distress बिक्री को रोकता है
  • खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है
  • किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है

सबसे अधिक लाभदायक

  • छोटे और सीमांत किसान
  • पंजीकृत किसान जो धान की खेती करते हैं

संभावित चुनौतियाँ

  • आवेदन प्रक्रिया अर्ध-शिक्षित व्यक्तियों के लिए जटिल हो सकती है
  • पंजीकरण के लिए सहकारी समितियों पर निर्भरता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

सहकारी समितियों तक पहुंच रखने वाले किसानों के लिए व्यावहारिक, लेकिन जिनके पास ऐसी पहुंच नहीं है, उन्हें बाहर कर सकता है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सहकारी समितियों तक सीमित पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की संभावित कमी

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • पंजीकरण और खरीद के लिए सहकारी समितियों पर निर्भरता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • किसान योजना और इसके लाभों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हो सकते हैं

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, भूमि धारक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, धान की गुणवत्ता का आकलन शामिल है
कार्यालय निर्भरता
उच्च, PACS/LAMPS के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कम, भुगतान सीधे बैंक खातों में किए जाते हैं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित, मुख्य रूप से सहकारी समितियों के माध्यम से
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, आवेदन के लिए कई चरणों में शामिल है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले किसान
  • व्यवसाय पहुँच किसान

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
हर फसल मौसम में एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह सीधे वित्तीय समर्थन प्रदान करता है
वित्तीय महत्व
उच्च, MSP ₹1250 और ₹1280 प्रति क्विंटल पर निर्धारित है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, क्योंकि यह सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

झारखंड के किसान धान खरीद योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने धान फसलों के लिए उचित मूल्य मिल सके। यह योजना distress बिक्री को रोकने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
झारखंड के पंजीकृत किसान जो धान की खेती करते हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
अर्ध-शिक्षित व्यक्ति और जो सहकारी समितियों से अपरिचित हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
स्थानीय PACS या LAMPS केंद्रों के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

चरण 01: किसान अपने क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) या बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (LAMPS) केंद्रों पर जा सकते हैं और "धान खरीद योजना" के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
चरण 02: आवश्यक विवरण भरें, जिसमें व्यक्तिगत, आय और भूमि की जानकारी शामिल है।
चरण 03: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
चरण 04: पूर्ण फॉर्म को PACS/LAMPS केंद्रों में जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए स्वीकृति रसीद रखें।

स्वीकृति:

चरण 01: स्वीकृति के बाद, किसान धान को खरीद केंद्रों पर पहुंचाते हैं।
चरण 02: खरीद केंद्र पर गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाता है।
नोट: किसान निर्धारित सहकारी समितियों (PACS/LAMPS) या खरीद एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराते हैं।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कौन पात्र है?

झारखंड के सभी पंजीकृत किसान जो 2012-13 के खरीफ मौसम में धान की खेती करते हैं और वैध भूमि धारक प्रमाण रखते हैं।

धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

MSP "सामान्य" ग्रेड धान के लिए ₹1250 प्रति क्विंटल और "ग्रेड ए" धान के लिए ₹1280 प्रति क्विंटल है।

किसानों को भुगतान कैसे किया जाता है?

भुगतान किसान के पंजीकृत बैंक खाते में सत्यापन के बाद सीधे जमा किया जाता है।

यदि किसान का धान गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता है तो क्या होगा?

यदि धान गुणवत्ता मूल्यांकन में असफल होता है, तो इसे अस्वीकृत किया जा सकता है, और किसान को पुनः प्रस्तुत करने से पहले आवश्यक सुधार करने होंगे।

किसान योजना के लिए कहाँ पंजीकरण कर सकते हैं?

किसान अपने निकटतम प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) या बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (LAMPS) पर पंजीकरण कर सकते हैं।

क्या मध्यस्थों को खरीद प्रक्रिया में अनुमति है?

नहीं, खरीद सीधे किसानों से की जाती है ताकि मध्यस्थों को समाप्त किया जा सके।

किसान अपने भुगतान की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकते हैं?

किसान PACS/LAMPS कार्यालयों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान अपडेट की जांच कर सकते हैं यदि उपलब्ध हो।

क्या किरायेदार किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, बशर्ते उनके पास वैध खेती प्रमाणपत्र और आवश्यक अनुमतियाँ हों।

इस योजना में सहकारी समितियों की भूमिका क्या है?

सहकारी समितियाँ पंजीकरण, खरीद और किसानों और एजेंसियों के बीच सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं।

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को कैसे लाभ पहुंचाती है?

यह उन्हें सुनिश्चित MSP प्रदान करती है, जिससे बाजार की अनिश्चितताओं को समाप्त किया जा सके और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

क्या किसान पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

2012-13 की प्रक्रिया के अनुसार, पंजीकरण मुख्य रूप से सहकारी समितियों के माध्यम से होता है; ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकते।

क्या यह योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू है?

हाँ, यह योजना झारखंड के सभी पात्र जिलों में लागू है।

संदर्भ

Guidelines
https://www.jharkhand.gov.in/PDepartment/ViewDoc?id=D009DO003SD00322072019103938751

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धान खरीद योजना झारखंड का उद्देश्य क्या है?
धान खरीद योजना झारखंड एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
धान खरीद योजना झारखंड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
धान खरीद योजना झारखंड की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
धान खरीद योजना झारखंड के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
धान खरीद योजना झारखंड के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
धान खरीद योजना झारखंड का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
धान खरीद योजना झारखंड का प्रबंधन खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या धान खरीद योजना झारखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से धान खरीद योजना झारखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या धान खरीद योजना झारखंड के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
धान खरीद योजना झारखंड के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
धान खरीद योजना झारखंड के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
धान खरीद योजना झारखंड के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या धान खरीद योजना झारखंड के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और धान खरीद योजना झारखंड के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान धान खरीद योजना झारखंड के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन धान खरीद योजना झारखंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या धान खरीद योजना झारखंड किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
धान खरीद योजना झारखंड योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र धान खरीद योजना झारखंड के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
धान खरीद योजना झारखंड के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या धान खरीद योजना झारखंड के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
झारखंड में धान खरीद योजना झारखंड के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
झारखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
धान खरीद योजना झारखंड आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।