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वृद्धावस्था पेंशन योजना - 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर (UKBOCWWB)
उत्तराखंड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, इस योजना के तहत ₹1,000 की मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना निर्माण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: श्रम विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: पेंशन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: श्रम, वृद्धावस्था, निर्माण श्रमिक, वरिष्ठ नागरिक, पेंशन
विवरण
यह योजना उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹1,000/- की मासिक पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
लाभ
- - पेंशन राशि: ₹1,000/- प्रति माह
- पेंशन राशि: ₹1,000/- प्रति माह
पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। 1. आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन - CSC के माध्यम से
ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आवेदक को श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक आत्म-घोषणा प्रमाण पत्र, और एक हलफनामा प्रदान करना आवश्यक है जिसमें कहा गया हो कि किसी अन्य योजना से कोई लाभ नहीं लिया जा रहा है। यदि दस्तावेज़ विभागीय जांच/सत्यापन के दौरान सही पाए जाते हैं, तो पेंशन स्वीकृत की जाती है और आधे वार्षिक आधार पर वितरित की जाती है। हर छह महीने के बाद, श्रमिक को पेंशन प्राप्त करने के लिए एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई भी निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पात्र है।
- योजना के तहत पेंशन राशि क्या है?
- पात्र लाभार्थियों को ₹1,000/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- किस आयु में एक श्रमिक इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है?
- एक श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आवेदन कर सकता है।
- इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकरण आवश्यक है?
- हाँ, केवल उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
- आवेदन श्रमिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्रक्रिया क्या है?
- प्रस्तुत दस्तावेज़ों की विभागीय जांच के माध्यम से सत्यापन किया जाता है, और यदि सही पाए जाते हैं, तो पेंशन स्वीकृत की जाती है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status