NFBS-U

National Family Benefit Scheme- Uttarakhand

6.0/10

The scheme aims to provide financial assistance of ₹20,000/- to Below Poverty Line (BPL) families upon the death of the primary breadwinner (main earning member of the family) to help them cope with immediate financial hardships.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: Department Of Social Welfare

योजना किसके लिए: Family

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: Family

टैग: BPL, Financial Assistance, Death, Breadwinner

विवरण

The "National Family Benefit Scheme" is a centrally sponsored scheme implemented by the Department of Social Welfare, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide financial assistance to Below Poverty Line (BPL) families upon the death of the primary breadwinner (main earning member of the family), helping them cope with immediate financial hardships.

लाभ

  • A one-time financial assistance of ₹20,000/- is provided to the family in the event of the death of the primary earning member

A one-time financial assistance of ₹20,000/- is provided to the family in the event of the death of the primary earning member.

पात्रता

  1. The applicant must be a family member of the deceased primary breadwinner.
  2. The deceased primary breadwinner must have been a permanent resident of Uttarakhand.
  3. The family must be classified under the Below Poverty Line (BPL) category.
  4. The deceased must have been between 18 and 59 years of age at the time of death.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.0
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 7.0/10 Good
आवेदन की जटिलता 5.5/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता7.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता4.5
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना उत्तराखंड में प्राथमिक कमाने वाले के निधन का सामना कर रहे बीपीएल परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के कारण तत्काल वित्तीय कठिनाई

सबसे अधिक लाभदायक

  • निधन हुए प्राथमिक कमाने वालों के परिवार
  • बीपीएल परिवार

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना व्यावहारिक है लेकिन जागरूकता और आवेदन की जटिलता में चुनौतियों का सामना करती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • जानकारी और संसाधनों तक सीमित पहुंच
  • कार्यालयों तक पहुंचने में परिवहन की समस्याएं

डिजिटल चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और पहुंच कम

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • जिला स्तर पर सत्यापन में देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, जिला स्तर की सत्यापन शामिल है
कार्यालय निर्भरता
उच्च, स्थानीय कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
हाँ, आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से भुगतान
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च, दस्तावेज़ संग्रह और जमा करने के कारण

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग बीपीएल
  • व्यवसाय पहुँच निधन हुए प्राथमिक कमाने वालों के परिवार

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
तत्काल जरूरतों के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम, कुछ राहत प्रदान करता है लेकिन सभी खर्चों को कवर नहीं कर सकता
दीर्घकालिक प्रभाव
सीमित, क्योंकि यह एक बार का लाभ है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना उत्तराखंड में उन परिवारों की मदद करती है जो अपने मुख्य कमाने वाले को खो देते हैं, ₹20,000 प्रदान करके। आवेदन करने के लिए, आपको मृतक का परिवार सदस्य होना चाहिए और कुछ मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

किसे आवेदन करना चाहिए
निधन हुए प्राथमिक कमाने वालों के परिवार जो बीपीएल हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
जो आवेदन प्रक्रिया से अनजान हैं या आवश्यक दस्तावेजों की कमी है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आवेदन करने के लिए स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

  • At present, applications for this scheme are submitted offline. The eligible applicants can obtain the application form from the office of the Assistant Social Welfare Officer or download from the departmental website (https://socialwelfare.uk.gov.in). - After that, the duly filled application form must be submitted along with the following documents: Aadhaar card of the family member/applicant, mobile number, attested photograph, bank account passbook linked/seeded with Aadhaar, BPL certificate, copy of family register, death certificate of the earning member, and Aadhaar card of the earning member.
  • The application form along with the necessary documents are submitted to the office of the Assistant Social Welfare Officer. The application is sent to the Government of India from the district level and if the documents are found to be correct, the amount is paid directly into the beneficiary's account.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

How much assistance is provided?

A one-time amount of ₹20,000/-.

Who is considered a breadwinner?

The primary earning member of a family.

Who can apply for this benefit?

Any surviving family member of the deceased breadwinner.

Where can I get the application form?

From the Social Welfare Officer’s office or the official website.

How is the payment made?

Through Direct Benefit Transfer to the beneficiary’s Aadhaar-linked bank account.

What if the deceased was over 59 years old?

The family is not eligible under this scheme.

Who verifies the documents?

The district-level Social Welfare Office before forwarding to the Government of India.

Can I apply online?

No, the currently application process is offline.

संदर्भ

Guidelines (Page No. 19)
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3bc7f621451b4f5df308a8e098112185d/uploads/2024/11/20241129799743448.pdf

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

National Family Benefit Scheme- Uttarakhand का उद्देश्य क्या है?
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand एक सरकारी कल्याण पहल है जो Family, Family को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand का प्रबंधन Department Of Social Welfare द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या CSC केंद्र National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
उत्तराखंड में National Family Benefit Scheme- Uttarakhand के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
National Family Benefit Scheme- Uttarakhand आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।