MMSSY
मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना
मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना अल्पसंख्यक समुदायों के 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और आत्म-रोजगार के लिए आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाती है। प्रतिभागियों को नि:शुल्क अध्ययन सामग्री, उपकरण किट, और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, साथ ही आवश्यकता होने पर भत्ते और आवास सहायता भी मिलती है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: बिहार
नोडल विभाग: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कौशल और रोजगार
उप-श्रेणियाँ: Training and Skill Up-gradation, Voctional education
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: अल्पसंख्यक, प्रशिक्षण, रोजगार, आत्म-रोजगार, व्यावसायिक पाठ्यक्रम
विवरण
यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके या बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना के माध्यम से आत्म-रोजगार के लिए ऋण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
लाभ
- यह योजना निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है: - आत्म-रोजगार और रोजगार के अवसर: अल्पसंख्यक समुदायों के पुरुषों और महिलाओं को आत्म-रोजगार और नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होगा। - आत्म-रोजगार के लिए आसान ऋण: प्रशिक्षण पूरा करने के बाद
- उम्मीदवार 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना' के तहत साधारण ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। - प्रशिक्षण स्थान: प्रशिक्षण चयनित संस्थानों द्वारा जिला मुख्यालयों पर
- इन संस्थानों द्वारा चुने गए स्थानों पर प्रदान किया जाएगा। - नि:शुल्क अध्ययन सामग्री और उपकरण किट: प्रशिक्षुओं को संस्थानों से नि:शुल्क अध्ययन सामग्री और उपकरण किट प्राप्त होंगे। - प्रमाण पत्र: प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर
- प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। नोट 1: प्रशिक्षु अपने आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि
- यदि प्रशिक्षण संस्थान आवासीय सुविधाएँ प्रदान करता है
- तो आवास और भोजन के लिए शुल्क
- जो राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा निर्धारित किया गया है
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा योजना के फंड से सीधे संस्थान को भुगतान किया जाएगा। नोट 2: यदि प्रशिक्षण स्थल पर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं
- तो प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रति माह ₹1500/- की भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह योजना निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है: - आत्म-रोजगार और रोजगार के अवसर: अल्पसंख्यक समुदायों के पुरुषों और महिलाओं को आत्म-रोजगार और नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होगा। - आत्म-रोजगार के लिए आसान ऋण: प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उम्मीदवार 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना' के तहत साधारण ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। - प्रशिक्षण स्थान: प्रशिक्षण चयनित संस्थानों द्वारा जिला मुख्यालयों पर, इन संस्थानों द्वारा चुने गए स्थानों पर प्रदान किया जाएगा। - नि:शुल्क अध्ययन सामग्री और उपकरण किट: प्रशिक्षुओं को संस्थानों से नि:शुल्क अध्ययन सामग्री और उपकरण किट प्राप्त होंगे। - प्रमाण पत्र: प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। नोट 1: प्रशिक्षु अपने आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान आवासीय सुविधाएँ प्रदान करता है, तो आवास और भोजन के लिए शुल्क, जो राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा निर्धारित किया गया है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा योजना के फंड से सीधे संस्थान को भुगतान किया जाएगा। नोट 2: यदि प्रशिक्षण स्थल पर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रति माह ₹1500/- की भत्ता प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय ₹4,50,000/- से कम होना चाहिए। नोट 1: अधिकांश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं/10वीं पास है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित की जाएगी। नोट 2: महिलाओं के लिए 30% और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण है। नोट 3: यदि महिलाओं या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें भरी नहीं जाती हैं, तो उन्हें अन्य अल्पसंख्यक श्रेणियों के आवेदकों को आवंटित किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित योग्य उम्मीदवार विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं: https://bsmfc.org/
पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://bsmfc.org/
चरण 2: होमपेज पर 'कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: एक नया पृष्ठ खुलेगा; 'यहां क्लिक करें आवेदन करने के लिए' पर क्लिक करें।
चरण 4: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो 'नया पंजीकरण' पर क्लिक करें।
चरण 5: सभी आवश्यक विवरणों के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और 'पंजीकरण' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक पुष्टि संदेश दिखाई देगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नोट करें।
योजना के लिए आवेदन करें:
चरण 1: पंजीकरण के बाद, या तो उसी पृष्ठ पर जारी रखें या लॉगिन करने के लिए वेबसाइट पर लौटें।
चरण 2: अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें, फिर 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
चरण 3: अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता प्रदान करें, प्रशिक्षण के लिए व्यापार का चयन करें, और प्रशिक्षण विवरण भरें।
चरण 4: अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, फिर आवेदन जमा करें।
चयन प्रक्रिया:
राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग निगम द्वारा की जाएगी। यदि एक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक ही जिले में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उच्च योग्यता वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। समान योग्यता की स्थिति में, अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग के बाद, सूची और आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को भेजा जाएगा, जबकि शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को जिला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किया जाएगा। आवेदकों का अंतिम चयन संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
सुरक्षा जमा:
कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अंतिम चयन के बाद (नामांकन के समय), चयनित उम्मीदवार को ₹1,000/- की वापसी योग्य सुरक्षा जमा करनी होगी, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद उन्हें वापस कर दी जाएगी।
उपयोगकर्ता मैनुअल ऑफलाइन
चरण 1: योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए, आवेदनों के लिए विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।
चरण 2: इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
चरण 3: पूर्ण आवेदन पत्र को अपने संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
नोट: आवेदन और अधिक जानकारी के लिए, कृपया जिला मुख्यालय में स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना के लिए कौन योग्य है?
- यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के स्थायी निवासियों के लिए खुली है, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, और जिनकी पारिवारिक आय ₹4,50,000/- से कम है।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है, जिससे वे आत्म-रोजगार या नौकरी के अवसरों का अनुसरण कर सकें।
- योजना के तहत कौन से प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं?
- प्रशिक्षण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर केंद्रित है जो सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थानों जैसे NIOS, SIOS, AICTE, राज्य सरकार की संस्थाओं, या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाते हैं या मान्यता प्राप्त होते हैं, जो स्थानीय रोजगार मांग या व्यापार संभावनाओं के आधार पर होते हैं।
- क्या इस योजना के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध है?
- हाँ, उम्मीदवार आत्म-रोजगार के लिए 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना' के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद साधारण ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि क्या है?
- योजना के तहत प्रशिक्षण की अवधि चयनित पाठ्यक्रम के आधार पर 2 वर्ष तक बढ़ सकती है।
- इस योजना के प्रशिक्षण और वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन कौन करता है?
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड इस योजना के प्रशिक्षण और वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन करता है।
- प्रशिक्षण कहाँ प्रदान किया जाएगा?
- प्रशिक्षण जिला मुख्यालयों पर स्थित संस्थानों में किया जाएगा, जिन्हें प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चुना जाएगा।
- क्या प्रशिक्षुओं को कोई सामग्री या उपकरण किट प्राप्त होगी?
- हाँ, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थानों से नि:शुल्क अध्ययन सामग्री और उपकरण किट प्राप्त होंगे।
- क्या प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे?
- हाँ, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
- क्या प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास और भोजन प्रदान किया जाएगा?
- प्रशिक्षु अपने आवास और भोजन के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, यदि संस्थान आवासीय सुविधाएँ प्रदान करता है, तो शुल्क बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा सीधे भुगतान किया जाएगा।
- यदि आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो क्या होगा?
- यदि आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास और भोजन खर्चों को कवर करने के लिए प्रति माह ₹1,500/- का भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- क्या योजना में कोई आरक्षण है?
- हाँ, महिलाओं के लिए 30% और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 3% आरक्षण है। यदि ये सीटें भरी नहीं जाती हैं, तो उन्हें अन्य अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
- अधिकांश पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं पास है। विशिष्ट योग्यता चयनित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है।
- योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
- योग्य उम्मीदवार बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: https://bsmfc.org।
- क्या यह योजना बिहार के सभी हिस्सों के आवेदकों के लिए उपलब्ध है?
- हाँ, बिहार के सभी जिलों के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
आधिकारिक लिंक
- https://www.myscheme.gov.in/schemes/mmssy
- https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/SectionInformation.html?editForm&rowId=3407
- https://state.bihar.gov.in/cache/42/Old%20Notice%20Board/Schemes%20for%20Minorities/shram%20shakti%20yojna.pdf
- https://bsmfc.org/wp-content/uploads/2020/01/Yojnadarpan.pdf
- https://applybsmfc.org/msytra/img/savarjanikSuchana.pdf
- https://applybsmfc.org/msytra/img/MMSSY.pdf
- https://applybsmfc.org/msytra/img/Suchan2.pdf
- https://applybsmfc.org/msytra/Login.aspx
- https://applybsmfc.org/msytra/img/UserManual.pdf
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status