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मुख्यमंत्री रौत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना

10 सितंबर 2013 को शुरू की गई, मुख्यमंत्री रौत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना छत्तीसगढ़ में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सायकल खरीदने के लिए ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र व्यक्तियों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें किसी अन्य राज्य योजनाओं से लाभ नहीं मिलना चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: छत्तीसगढ़

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

योजना प्रारंभ तिथि: 2013-09-10

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: वित्तीय सहायता, सशक्तिकरण, वाहन

विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 सितंबर 2013 को असंगठित श्रमिकों के लिए "मुख्यमंत्री रौत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना" शुरू की।

लाभ

  • प्रति व्यक्ति सायकल के लिए ₹3,000/- या CSIDC द्वारा निर्धारित दर जो कम होगी

प्रति व्यक्ति सायकल के लिए ₹ 3,000/- या CSIDC द्वारा निर्धारित दर जो कम होगी

पात्रता

  1. आवेदक को राज्य के किसी भी जिले में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. असंगठित श्रमिक जो राज्य सरकार की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

अपवर्जन


आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन असंगठित आवेदक: सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 1. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनें: "असंगठित मर्मकार मंडल" सेवा चुनें: "असंगठित श्रमिक पंजीकरण" आप क्या करना चाहते हैं: "आवेदन" अगला क्लिक करें। छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें और अगला क्लिक करें। ऑनलाइन "पंजीकरण फॉर्म" भरें। सबमिट करें। पहले से पंजीकृत आवेदक: सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 1. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनें: "असंगठित मर्मकार मंडल" सेवा चुनें: "योजना" आप क्या करना चाहते हैं: "आवेदन" अगला क्लिक करें। अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण संख्या प्रदान करें और अगला क्लिक करें। योजना का नाम चुनें। आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें। सबमिट करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

यह योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 सितंबर 2013 को असंगठित श्रमिकों के लिए "मुख्यमंत्री रौत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना" शुरू की।
योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है।
लाभ क्या हैं?
प्रति व्यक्ति सायकल के लिए ₹ 3,000/- या CSIDC द्वारा निर्धारित दर जो कम होगी।
लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक।
लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या आवेदक पात्र है यदि वह किसी अन्य योजना से सायकल का लाभ पहले ही प्राप्त कर चुका है?
नहीं।
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदक को "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत आवेदक कैसे पंजीकरण कर सकता है?
1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: "असंगठित मर्मकार मंडल" सेवा चुनें: "असंगठित श्रमिक पंजीकरण" आप क्या करना चाहते हैं: "आवेदन" अगला क्लिक करें। 4. छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें और अगला क्लिक करें। 5. ऑनलाइन "पंजीकरण फॉर्म" भरें। 6. सबमिट करें।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें। 4. आवेदन पत्र भरें। 5. सबमिट करें।
योजना के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
URL: https://cglabour.nic.in/

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status