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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

1 अगस्त 2014 को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा शुरू की गई, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों को अधिकतम ₹50,000 की लागत वाले परियोजनाओं के लिए ₹15,000 तक मार्जिन मनी सहायता प्राप्त हो सकती है, जिसमें छह महीने के मोराटोरियम के बाद पांच वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मध्य प्रदेश

नोडल विभाग: औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

योजना प्रारंभ तिथि: 2014-08-01

श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा

उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship, Loan

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा से नीचे, ऋण, वित्तीय सहायता, आर्थिक कल्याण

विवरण

योजना “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” का शुभारंभ 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया गया था।

लाभ

  • 1. इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी। 1. इस योजना के तहत
  • परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15 000/-) मार्जिन मनी सहायता सरकार द्वारा लाभार्थी को दी जाएगी। 1. प्रारंभिक मोराटोरियम की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी और प्रारंभिक मोराटोरियम के बाद
  • ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष होगी।
  1. इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी। 1. इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000/-) मार्जिन मनी सहायता सरकार द्वारा लाभार्थी को दी जाएगी। 1. प्रारंभिक मोराटोरियम की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी और प्रारंभिक मोराटोरियम के बाद, ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष होगी।

पात्रता

  1. आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक अनुसूचित जाति श्रेणी का सदस्य होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु आवेदन की तिथि के अनुसार 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का डिफॉल्टर/अविवेकपूर्ण डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 1. यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यम/self-employment योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा। 1. आवेदक इस योजना के तहत केवल एक बार सहायता के लिए पात्र होगा। नोट 01: योजना का कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश होगा (यानी, योजना का लाभ केवल उन उद्यमों को दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश की सीमाओं के भीतर स्थापित हैं)। नोट 02: यह योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन साइन-अप प्रक्रिया:

चरण 01: योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।
चरण 02: होम पेज पर, आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
चरण 03: आवेदन करने पर, योजना से संबंधित विभागों की सूची दिखाई देती है।
चरण 04: संबंधित विभाग की योजना का चयन करें और उस पर क्लिक करें।
चरण 05: एक नया पृष्ठ खुलेगा और “साइन अप” विकल्प पर क्लिक करें। आगे, सभी अनिवार्य विवरण भरें और “अब साइन अप करें” विकल्प पर क्लिक करें।

लॉगिन प्रक्रिया:

चरण 01: आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर, आवेदक को “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” पर क्लिक करना होगा।
चरण 02: अब, आवेदक उस विभाग की योजना का चयन कर सकता है जिसके तहत वह आवेदन करना चाहता है।
चरण 03: इसके बाद, एक नया लॉगिन पृष्ठ खुलेगा और आवेदक अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है। आगे, सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 04: अब, आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें और पूर्ण सत्यापन के बाद फॉर्म जमा करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और/या कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। योजना का लाभ नए उद्योगों/व्यवसायों आदि की स्थापना के लिए दिया जाएगा।
यह योजना किस विभाग ने शुरू की है?
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
यह योजना कब शुरू की गई थी?
यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
अनुसूचित जातियों के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
क्या यह योजना केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है?
हाँ, आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
योजना का लाभ क्या है?
इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000/-) मार्जिन मनी सहायता सरकार द्वारा लाभार्थी को दी जाएगी।
इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत क्या होगी?
इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी।
प्रारंभिक मोराटोरियम की न्यूनतम अवधि क्या होनी चाहिए?
प्रारंभिक मोराटोरियम की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी और प्रारंभिक मोराटोरियम के बाद, ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष होगी।
आवेदक कितनी बार योजना के लाभ प्राप्त कर सकता है?
आवेदक इस योजना के तहत केवल एक बार सहायता के लिए पात्र होगा।
योजना के तहत आयु मानदंड क्या है?
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक की आयु आवेदन की तिथि के अनुसार 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
योजना के तहत कौनExcluded है?
यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यम/self-employment योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।
आवेदक योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकता है?
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status