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उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके विधवाओं के लिए मासिक/पारिवारिक पेंशन

उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानियों और मृत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए ₹25,000 की मासिक पेंशन प्रदान करता है। पात्र व्यक्ति उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए और वे स्वतंत्रता सेनानी या विधवा के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: गृह विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: पेंशन

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत, Family

टैग: पेंशन, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी

विवरण

यह योजना उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों और मृत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को ₹25,000/- की मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, जो उनके देश के प्रति योगदान को मान्यता देती है।

लाभ

  • मासिक/पारिवारिक पेंशन राशि: ₹25,000/-

मासिक/पारिवारिक पेंशन राशि: ₹25,000/-

पात्रता

  1. आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता सेनानी की विधवा होना चाहिए।

अपवर्जन


आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के अनुदान और स्वतंत्रता पेंशन नियम, 1975 (जो उत्तराखंड में लागू हैं) के पृष्ठ 13 से 17 में निर्दिष्ट है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के बाद, पूरा किया गया आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन के बाद और उनकी रिपोर्ट/सिफारिश के आधार पर, मामला माननीय विभागीय मंत्री/माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। एक बार जब सरकार स्तर पर अनुमोदन दिया जाता है, तो पेंशन स्वीकृत की जाती है और लाभार्थी को वितरित की जाती है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस पेंशन के लिए कौन पात्र है?
केवल उत्तराखंड में निवास करने वाले मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी और मृत मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं पात्र हैं।
इस योजना के तहत कितनी पेंशन प्रदान की जाती है?
पात्र लाभार्थियों को ₹25,000/- की मासिक/पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है।
क्या यह पेंशन विधवाओं के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों को उपलब्ध है?
नहीं।
आवेदकों के लिए निवास की आवश्यकता क्या है?
आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी (निवास) होना चाहिए।
आवेदक आवेदन पत्र कहां प्राप्त कर सकते हैं?
आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेजों की सूची उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के अनुदान और स्वतंत्रता पेंशन नियम, 1975 (जो उत्तराखंड में लागू हैं) के पृष्ठ 13 से 17 में निर्धारित है।
पूरा किया गया आवेदन कहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
पूरा किया गया आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, आवेदक के जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अंत में पेंशन कौन स्वीकृत करता है?
पेंशन सरकार स्तर पर माननीय विभागीय मंत्री/माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन के बाद स्वीकृत की जाती है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status