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मेघालय कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना
कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई, मेघालय कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना मेघालय में 200 छोटे वाणिज्यिक वाहनों और पिकअप प्रदान करके कृषि परिवहन को बढ़ावा देती है। लाभार्थियों, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमी और पंजीकृत किसान संगठन शामिल हैं, को 50% वित्तीय सहायता, जीपीएस-सुसज्जित वाहन, और उनके व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों के दौरान परिचालन लागत को कम करने के लिए पर्याप्त EMI सहायता प्राप्त होती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मेघालय
नोडल विभाग: कृषि विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत, Joint Liability Groups (JLGS), Self Help Groups (SHGS)
टैग: कृषि, प्रतिक्रिया वाहन, किसान, वित्तीय सहायता, किसान संघ, उद्यमी
विवरण
यह योजना “मेघालय कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना” मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी ताकि मेघालय के प्रत्येक सीडी ब्लॉक में छोटे वाणिज्यिक वाहनों और पिकअप को 50% वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किया जा सके।
लाभ
- योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं: - मेघालय में व्यक्तिगत उद्यमियों और किसी भी पंजीकृत किसान संगठनों के लिए 200 कृषि परिवहन वाहनों का वितरण 50% वित्तीय सहायता के साथ किया जाएगा। - वाहनों में पूर्व-स्थापित जीपीएस उपकरण होंगे। - किसानों को कृषि परिवहन सेवाओं के लिए अधिक वाहनों तक पहुंच प्राप्त होगी। - परियोजना प्रबंधन इकाई मांग उत्पन्न होने पर किसानों और कृषि प्रतिक्रिया वाहनों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करेगी। वित्तपोषण योजना: - योजना के चयनित लाभार्थियों को वाहनों का वित्तपोषण मेघालय ग्रामीण बैंक (MRB) की किसी भी शाखा के माध्यम से किया जाएगा। - बैंक लाभार्थी के लिए सड़क पर वाहन की लागत का 50% एक टर्म लोन के रूप में स्वीकृत करेगा। ब्याज दर और पुनर्भुगतान कार्यक्रम: - बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर चार्ज की जाएगी और पुनर्भुगतान कार्यक्रम 5 वर्ष होगा। MRB पूरे ऋण अवधि के लिए ब्याज दर को निश्चित रखेगा। वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति: क) डाउन पेमेंट सहायता: 1. कुल डाउन पेमेंट वाहन की सड़क पर लागत का 50% होगा। - जिसमें से
- कृषि विभाग
- मेघालय सरकार 90% का भुगतान करेगा। - और शेष 10% लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा। ख) EMI सहायता: 2. पहले दो वर्षों में लाभार्थियों पर परिचालन लागत का बोझ कम करने के लिए
- कृषि विभाग
- गोम लाभार्थी को भुगतान करेगा: - पहले 6 महीनों में EMI का 85% - 7-12 महीनों में EMI का 45% - 13-24 महीनों में EMI का 35%। 3. 24 महीनों के बाद बाकी EMIs के लिए
- लाभार्थी EMI/महीने का 100% वहन करेगा। 4. कुल मिलाकर
- सरकार से EMI सहायता कुल EMI का 20% होगी। 5. सरकार से अधिकतम सहायता चयनित मॉडलों के मूल्य के आधार पर होगी। - यदि लाभार्थी एक मॉडल का चयन करता है जिसका मूल्य चयनित मॉडल से कम है
- तो सहायता उस मॉडल के मूल्य का 50% होगी। - यदि लाभार्थी एक मॉडल का चयन करता है जिसका मूल्य चयनित मॉडल से अधिक है
- तो लाभार्थी को इसके साथ जुड़े अतिरिक्त लागत का वहन करना होगा। 6. वाहन में एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित किया जाएगा जो वाहन की सड़क पर कीमत में शामिल होगा।
योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं: - मेघालय में व्यक्तिगत उद्यमियों और किसी भी पंजीकृत किसान संगठनों के लिए 200 कृषि परिवहन वाहनों का वितरण 50% वित्तीय सहायता के साथ किया जाएगा। - वाहनों में पूर्व-स्थापित जीपीएस उपकरण होंगे। - किसानों को कृषि परिवहन सेवाओं के लिए अधिक वाहनों तक पहुंच प्राप्त होगी। - परियोजना प्रबंधन इकाई मांग उत्पन्न होने पर किसानों और कृषि प्रतिक्रिया वाहनों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करेगी। > वित्तपोषण योजना: - योजना के चयनित लाभार्थियों को वाहनों का वित्तपोषण मेघालय ग्रामीण बैंक (MRB) की किसी भी शाखा के माध्यम से किया जाएगा। - बैंक लाभार्थी के लिए सड़क पर वाहन की लागत का 50% एक टर्म लोन के रूप में स्वीकृत करेगा। ब्याज दर और पुनर्भुगतान कार्यक्रम: - बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर चार्ज की जाएगी और पुनर्भुगतान कार्यक्रम 5 वर्ष होगा। MRB पूरे ऋण अवधि के लिए ब्याज दर को निश्चित रखेगा। वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति: क) डाउन पेमेंट सहायता: 1. कुल डाउन पेमेंट वाहन की सड़क पर लागत का 50% होगा। - जिसमें से, कृषि विभाग, मेघालय सरकार 90% का भुगतान करेगा। - और शेष 10% लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा। ख) EMI सहायता: 2. पहले दो वर्षों में लाभार्थियों पर परिचालन लागत का बोझ कम करने के लिए, कृषि विभाग, गोम लाभार्थी को भुगतान करेगा: - पहले 6 महीनों में EMI का 85% - 7-12 महीनों में EMI का 45% - 13-24 महीनों में EMI का 35%। 3. 24 महीनों के बाद बाकी EMIs के लिए, लाभार्थी EMI/महीने का 100% वहन करेगा। 4. कुल मिलाकर, सरकार से EMI सहायता कुल EMI का 20% होगी। 5. सरकार से अधिकतम सहायता चयनित मॉडलों के मूल्य के आधार पर होगी। - यदि लाभार्थी एक मॉडल का चयन करता है जिसका मूल्य चयनित मॉडल से कम है, तो सहायता उस मॉडल के मूल्य का 50% होगी। - यदि लाभार्थी एक मॉडल का चयन करता है जिसका मूल्य चयनित मॉडल से अधिक है, तो लाभार्थी को इसके साथ जुड़े अतिरिक्त लागत का वहन करना होगा। 6. वाहन में एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित किया जाएगा जो वाहन की सड़क पर कीमत में शामिल होगा।
पात्रता
व्यक्तिगत आवेदक: 1. वे व्यक्ति जो मेघालय के स्थायी निवासी हैं और 18 वर्ष से ऊपर और 58 वर्ष से नीचे हैं, योजना के लिए पात्र हैं। 1. आवेदक को डीलर से वाहन खरीदने से पहले एक वैध वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1. आवेदक को आधार कार्ड, मतदाता आईडी, और पासपोर्ट आदि जैसे पते के साथ वैध सरकारी आईडी प्रमाण प्रदान करना होगा। 1. आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। > कोई भी पंजीकृत किसान संघ: 1. कृषि उत्पादों से जुड़े किसी भी किसान संघ जो मेघालय सरकार के साथ कानूनी रूप से पंजीकृत हैं जैसे सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC), किसान उत्पादक संगठन (FPO) आदि योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 1. किसानों के संघ को एक निगमण प्रमाण पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जो भी लागू हो। 1. किसानों के संघ को किसी भी वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 01: भौतिक फॉर्म जिला कृषि कार्यालयों के कार्यालय से एकत्र किए जा सकते हैं।
चरण 02: यदि आवेदक भौतिक रूप से फॉर्म भर रहा है, तो उसे आवश्यक दस्तावेज़ों को ब्लॉक कार्यालय में जिला कृषि कार्यालय को सौंपना होगा।
नोट्स: फॉर्म में हर विवरण को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए।
स्व-प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
संलग्न दस्तावेज़ों को फॉर्म में सही ढंग से चिह्नित किया जाना चाहिए।
पूर्ण फॉर्म और संलग्न दस्तावेज़ों के साथ जिला कृषि अधिकारी या संबंधित जिले के जिला बागवानी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
ऑनलाइन
चरण 01: इच्छुक पक्ष कृषि और किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र अनुबंध 1 और अनुबंध 2 प्राप्त कर सकते हैं।
चरण 02: आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- योजना का उद्देश्य मेघालय के प्रत्येक सीडी ब्लॉक में छोटे वाणिज्यिक वाहनों और पिकअप को 50% वित्तीय सहायता के साथ प्रदान करना है।
- यह योजना किस विभाग ने शुरू की है?
- कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार
- इस योजना के तहत लाभार्थी कौन हैं?
- कोई भी पंजीकृत किसान संघ और व्यक्तिगत उद्यमी इस योजना के तहत लाभार्थी हैं।
- लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रतिशत क्या है?
- 50%।
- राज्य में कितने कृषि परिवहन वितरित किए जाएंगे?
- 200।
- वित्तीय एजेंसी कौन सी बैंक होगी?
- योजना के चयनित लाभार्थियों को वाहनों का वित्तपोषण मेघालय ग्रामीण बैंक (MRB) की किसी भी शाखा के माध्यम से किया जाएगा।
- पुनर्भुगतान की अवधि क्या होगी?
- 5 वर्ष।
- इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- भौतिक फॉर्म जिला कृषि कार्यालयों के कार्यालय से एकत्र किए जा सकते हैं और भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जिला कृषि कार्यालय में सौंपना होगा।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status