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मखाना विकास योजना

मखाना विकास योजना का उद्देश्य बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देना है, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि प्रथाओं पर व्यापक प्रशिक्षण और पारंपरिक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योग्य किसान उपकरण की लागत का 75% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और भूमि स्वामित्व के आधार पर रयात और गैर-रयात किसानों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से कटिहार, पूर्णिया और मधुबनी जैसे जिलों में।

राज्य मिश्रित

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: बिहार

नोडल विभाग: कृषि विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता, Mechanization- solar power, farming systems

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: कृषि, सहायता, बीज आपूर्ति, वित्तीय सहायता, मखाना विकास

विवरण

यह योजना मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और पारंपरिक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

लाभ

  • - प्रशिक्षण: किसानों के लिए कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण, आधुनिक तरीकों को अपनाने और उत्पादकता में सुधार के लिए। - उपकरण किट: पारंपरिक उपकरणों (जैसे औंका, गंज, कर, खैंची, छलनी, चटाई, अफरा, और थापी) की लागत का 75% अनुदान (₹16,575/- तक)।
  • प्रशिक्षण: किसानों के लिए कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण, आधुनिक तरीकों को अपनाने और उत्पादकता में सुधार के लिए। - उपकरण किट: पारंपरिक उपकरणों (जैसे औंका, गंज, कर, खैंची, छलनी, चटाई, अफरा, और थापी) की लागत का 75% अनुदान (₹16,575/- तक)।

पात्रता

  1. आवेदक किसान होना चाहिए। 1. आवेदक बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसी एक का निवासी होना चाहिए: कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और खगड़िया। 1. आवेदक के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) कृषि भूमि होनी चाहिए। 1. आवेदक को DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। > नोट 1: लाभार्थी आवंटन: - महिलाओं की भागीदारी: 30%। > नोट 2: इस योजना का लाभ भूमि दस्तावेजों के आधार पर रयात किसानों और अनुबंध फॉर्म के आधार पर गैर-रयात किसानों द्वारा लिया जा सकता है। > नोट 3: लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन DBT पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 1: DBT पोर्टल के पंजीकरण पृष्ठ पर जाएँ।
चरण 2: आधार सत्यापन प्रकार चुनें: OTP/ BIO-AUTH/ IRIS।
चरण 3: अपना आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें। "प्रमाणन" पर क्लिक करें।
चरण 4: OTP दर्ज करें। "OTP मान्य करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: अब "किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)" विवरण के बारे में जानकारी की पुष्टि करें। "किसान पंजीकरण" पर क्लिक करें।
चरण 6: पंजीकरण पृष्ठ में सभी विवरण सही ढंग से भरें, जैसे किसान विवरण, भूमि जानकारी, बैंक खाता विवरण और "सबमिट" पर क्लिक करें।
चरण 7: OTP के साथ मान्य करें। "पंजीकरण" पर क्लिक करें ताकि पंजीकरण आईडी उत्पन्न हो सके।
नोट: पंजीकरण के 48 घंटे बाद, किसान 13 अंकों के पंजीकरण नंबर की मदद से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना का ऑनलाइन आवेदन:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: नीचे स्क्रॉल करें और चेकबॉक्स की पुष्टि करें। "आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
चरण 3: अगले पृष्ठ में "आवेदक का प्रकार" चुनें और "किसान का DBT पंजीकरण नंबर" दर्ज करें। "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
चरण 4: आवश्यक विवरण भरें, जैसे पता, भूमि विवरण, आदि, और दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 5: चेकबॉक्स की पुष्टि करें और फिर "सबमिट" पर क्लिक करें।
चरण 6: एक "आवेदन संख्या" उत्पन्न होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखें।
चरण 7: भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट भी प्रिंट विकल्प का उपयोग करके लिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

“मखाना विकास योजना” का उद्देश्य क्या है?
“मखाना विकास योजना” का उद्देश्य मखाना की खेती को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार करना, बेहतर बीज प्रदान करना और किसानों को वित्तीय सहायता और आधुनिक कृषि प्रथाओं के साथ समर्थन करना है।
योजना के तहत कौन से जिले योग्य हैं?
यह योजना बिहार के 10 जिलों में लागू है: कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और खगड़िया।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम भूमि क्षेत्र क्या है?
किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) भूमि के साथ योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
क्या गैर-रयात किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, गैर-रयात किसान एक औपचारिक समझौते के आधार पर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका प्रारूप ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
पारंपरिक उपकरण खरीदने के लिए कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
किसानों को मखाना की खेती में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों की लागत का 75% अनुदान प्राप्त होता है, जो ₹16,575/- प्रति किट तक है।
किसानों को योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, अद्यतन राजस्व रसीद, या गैर-रयात किसानों के मामले में एक वैध समझौता जैसे दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता है।
किसानों को वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है?
वित्तीय सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है।
क्या योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?
हाँ, योजना में किसानों को मखाना की खेती और उत्पादकता में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों पर शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
योजना के तहत लाभार्थियों का कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है?
योजना यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक वर्ष चयनित लाभार्थियों में से कम से कम 30% महिलाएँ हों।
योजना के तहत वितरित बीजों का स्रोत क्या है?
बीजों का स्रोत अनुसंधान संस्थानों जैसे दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र और पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय से है।
क्या किसानों को स्वतंत्र रूप से बीज खरीदने की अनुमति है?
योजना के कुछ घटकों के तहत, यदि किसान निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं तो वे अपने स्रोतों से बीज खरीद सकते हैं।
योजना के तहत अनुदान के लिए कौन से प्रकार के उपकरण योग्य हैं?
पारंपरिक उपकरण जैसे औंका/गंज, कर, खैंची, छलनी, चटाई, अफरा, और थापी, जो मखाना की खेती और प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में उपयोग किए जाते हैं, अनुदान के लिए योग्य हैं।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status