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मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम - उत्तराखंड पशुपालन बोर्ड
उत्तराखंड में पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, यह पहल स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करके कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में सुधार करती है। प्रतिभागी पहाड़ी जिलों में 25 से 30 और मैदानी जिलों में 50 से 60 गर्भाधानों के लक्ष्यों के साथ प्रति गर्भाधान ₹100 कमा सकते हैं, जबकि विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: पशुपालन विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: पशुपालन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: कृत्रिम गर्भाधान, पशुधन विकास, पशुपालन, प्रशिक्षण, पशुधन
विवरण
यह योजना राज्य में स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखती है।
लाभ
- - पहाड़ी जिलों में: ₹100/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान, न्यूनतम लक्ष्य 25 से 30 गर्भाधानों का।- मैदानी जिलों में: ₹100/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान, न्यूनतम लक्ष्य 50 से 60 गर्भाधानों का।
- पहाड़ी जिलों में: ₹100/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान, न्यूनतम लक्ष्य 25 से 30 गर्भाधानों का।- मैदानी जिलों में: ₹100/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान, न्यूनतम लक्ष्य 50 से 60 गर्भाधानों का।
पात्रता
पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए भारत पशुधन ऐप पर सभी एआई-संबंधित डेटा रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। 1. आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास हाई स्कूल की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। 1. आवेदक को स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में सिफारिश प्राप्त करनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
निर्धारित आवेदन प्रारूप को उत्तराखंड पशुपालन बोर्ड (ULDB) की वेबसाइट - https://www.uldb.org के ‘सेवाएँ’ अनुभाग के तहत ‘प्रशिक्षण’ उपशीर्षक से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन, जिसे स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसित किया गया है, को ULDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- उत्तराखंड का कोई भी स्थायी निवासी जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है।
- प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
- आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल (10वीं कक्षा) पास होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए कोई सिफारिश आवश्यक है?
- हाँ। आवेदक को स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में सिफारिश प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारूप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं?
- निर्धारित आवेदन प्रारूप को ULDB की वेबसाइट - [https://www.uldb.org](https://www.uldb.org/) के ‘सेवाएँ’ अनुभाग के तहत ‘प्रशिक्षण’ उपशीर्षक से डाउनलोड किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण के लिए आवेदन को कौन अनुमोदित करता है?
- स्थानीय और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनुशंसित आवेदन को ULDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है?
- प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (मैत्रियों) को किए गए प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान के लिए ₹100/- प्रदान किए जाते हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status